असम से रेस्क्यू कर नाबालिग को माता-पिता से मिलाया
दमोह। प्रार्थी
विजय चक्रवर्ती पिता खुबई चक्रवर्ती उम्र 42 साल निवासी ग्राम भूरी थाना
दमोह देहात द्वारा दिनांक 07.07.24 को चौकी जबलपुर नाका थाना दमोह देहात
में पत्नी रामरति चक्रवर्ती अपने नाबालिग बच्चा उम्र 06 साल के गुमने की
रिपोर्ट लेख कराई गयी थी, जांच के दौरान दिनांक 22.09.24 को प्रार्थी की
गुमशुदा पत्नी को दस्तयाव किया गया। दस्तयावी के बाद पता चला कि उसका बच्चा
उम्र 06 वर्ष गुवाहाटी के किसी आश्रम में है, जिसे लेने प्रार्थी विजय
चक्रवर्ती एवं गुमशुदा रामरति चकवर्ती, ग्राम कोटवार बिजौरी के साथ दिसम्बर
2024 में गुवाहाटी अपने बच्चे को लेने गये थे, परंतु गुवाहाटी आश्रम में
बच्चा होने के बावजूद भी बच्चा नहीं दिया था। जिसके संबंध में आवेदक विजय
चकवर्ती द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई। आवेदक विजय चक्रवर्ती के नाबालिक
बच्चे उम्र करीबन 06 वर्ष को रेस्क्यू करने एवं शिकायत पत्र की जांच हेतु
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान अति. पुलिस
अधीक्षक महोदय एवं सीएसपी महोदय के मार्गदर्शन में थाना दमोह देहात से सउनि
अभय सिंह तथा प्र.आर. 78 सचिन नामदेव को बच्चे के माता-पिता के साथ
गुवाहाटी असम रवाना किया गया। दमोह पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.04.25 को
गुवाहाटी के नूनमति थाना पुलिस को साथ लेकर लेरेला खूड़ी मेमोरियल होम
शांतिनगर गोवाहाटी आश्रम पहुंचकर आश्रम लेरेला होम्स शांतिनंगर गुवाहाटी
पहुंचे तथा अध्यक्ष प्रेमलता सैक्या से बच्चे के संबध में पूछा तो उसने
स्पष्ट रूप से इंकार किया कि कोई बच्चा नहीं है। जिसके बाद यह जानकारी उक्त
स्कूल डॉ. महेश्वर के हेड मास्टर को बताई तथा उक्त बच्चे के संबंध में
सी.डब्ल्यू.सी. के अध्यक्ष से संपर्क कर पूरी जानकारी दी गयी। कई बार
अनुरोध के बाद बच्चा पुलिस को नहीं सौंपा गया। बाल कल्याण विभाग के
अधिकारियों के अनुरोध पर भी बच्चा नहीं सोंपा गया, लगातार गुमराह किया गया।
कई बार बहस के बाद आश्रम की अध्यक्ष प्रेमलता का लड़का घर से बाहर आया और
पुलिस कर्मिया के साथ दुर्व्यवहार करते हुये झूमा झपटी करने लगा। बाद में
पुलिस टीम द्वारा अथक मेहनत और परिश्रम के पश्चात बच्चे को दस्तयाव किया
गया। उक्त आश्रम की अध्यक्षा प्रेमलता सैक्या द्वारा बच्चे का नाम बदल कर
स्वयं को गार्जियन बता कर स्कूल में एडमीशन कराया गया था।
प्रकरण
में लेरेला मेमोरियल होम गुवाहाटी की अध्यक्ष प्रेमलता सैक्या तथा उसके
लड़के के विरूद्ध थाना नूनमति जिला गुवाहाटी सेन्ट्रल में अपराध क. 68/25
धारा 296, 132, 137(2), 351(2), 238, 3 (5) बीएनएस (अपहरण, शासकीय कार्य
में बाधा सहित अन्य धाराओं) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया
बच्चे को टीम परिजनों सहित दमोह लेकर आयी। नाबालिग
बालक को रेस्क्यू किये जाने पर सउनि अभय सिंह एवं प्र.आर. 78 सचिन नामदेव
चौकी जबलपुर नाका थाना दमोह देहात की प्रमुख भूमिका रही ।
ओवर स्पीड वाहनों से 19300 रु शमन शुल्क वसूली.. दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर तथा पुलिस अधीकक्ष श्रुतकीर्ति सोमवंशी द्वारा दिये गए निर्देशों के तहत कार्यवाही लगातार की जा रही हैं। इसी क्रम में आज यातायात प्रभारी दलबीर सिंह मार्को ने बताया बटियागढ़ रोड पर गति सीमा का उल्लंघन करने वाले 7 वाहन चालकों से 7000 रुपये का शमन शुल्क मौके पर वसूला गया।

उन्होंने कहा साथ ही धरमपुरा बाईपास पर वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 22 वाहन चालकों से 12300 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। 22 वाहनों में 7 ओवर स्पीड के वाहन शामिल है।दो अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही.. दमोह। जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 02 अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही की है।जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक बंटू ऊर्फ ओम प्रकाश यादव पिता राजाराम यादव उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम खमरिया अजीतपुर थाना तेन्दूखेड़ा को आगामी 01 वर्ष की कालावधि के लिये तथा अनावेदक दिनेश ऊर्फ दिन्नू पिता ज्ञानी यादव निवासी ग्राम सेहरी थाना तेन्दूखेड़ा को आगामी 06 माह ;180द्ध दिवस के लिये दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं तथा उससे लगे राजस्व जिले सागर नरसिंहपुर जबलपुर कटनी पन्ना छतरपुर से निष्कासित कर दिया है तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जाये एवं अपने आचरण में सुधार करें।
जिला बदर की अवधि में अनावेदकगण को केवल उनके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी परंतु इसके पूर्व अनावेदकगण संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देंगे तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।
0 Comments