चैक बाउन्स राशि ब्याज एवं खर्च सहित करने का निर्णय
दमोह।
न्यायालय सुश्री प्रिया राठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय दमोह
के द्वारा एक मामले में अभियुक्त के विरूद्ध चैक वाउन्स की राशि मय ब्याज
एवं खर्चों के राशि 6,35,000 रूपये भुगतान किये जाने का निर्णय पारित किया
है, उक्त संबंध में परिवादी के अधिवक्ता श्री मनोज सोनी ने बताया कि
परिवादी अभिषेक पाठक एवं अभियुक्त श्रीमति नीमा बाई पति दिनेश वाल्मिकी
दोनो ही नगर पालिका में कार्यरत् होने से एक दूसरे से परिचित है, परिवादी
ने अभियुक्त को वर्ष 2019 में मकान बनाने के लिये राशि 4,50,000 रूपये उधार
दिये थे उक्त उधार राशि की माँग किये जाने पर अभियुक्त ने परिवादी को
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा दमोह का चैक राशि 4,50,000 रूपये देकर विश्वास
दिलाया कि उक्त चैक के माध्यम से परिवादी को राशि प्राप्त हो जावेगी परंतु
परिवादी द्वारा उक्त चैक बैंक में जमा किये जाने पर चैक अपर्याप्त निधि के
कारण वाउन्स हो गया था..
जिससे परिवादी ने अभियुक्त को उक्त चैक की राशि भुगतान किये जाने के लिये अधिवक्ता श्री मनोज सोनी के मार्फत नोटिस प्रेषित किया था परंतु अभियुक्त द्वारा उक्त राशि नहीं लौटायी गयी तब परिवादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत् परिवाद क्रमांक 134/2021 प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आयी साक्ष्य के गुणदोषो के आधार पर परिवाद स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्ध आदेश पारित करते हुये अभियुक्त नीमा बाई को छः माह के कठोर कारावास से दण्डित करते हुये परिवादी अभिषेक पाठक से उधार ली गयी राशि 4,50,000 रूपये एवं उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज 1,62,000 रूपये तथा न्याय शुल्क 19,000 रूपये व वाद व्यय 4,000 रूपये सहित कुल 6,35,000 रूपये भुगतान करने का आदेश पारित किया गया है तथा उक्त राशि के भुगतान न करने की स्थिति में अभियुक्त को पृथक से छः माह के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है।
हटा में गल्ला दुकानों पर प्रशासन की दबिश.. दमोह। हटा में कृषि उपज मंडी सुचारू रूप से चलाने एसडीएम हटा राकेश मरकाम के मार्गदर्शन पर अमला लगातार क्षेत्रो मे भृमण कर व्यापारियों को निर्देशित कर व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में हटा में कृषि उपज मंडी क्षेत्र के बाहर नगर मे नियम विरुद्ध तरीके से आढ़त चलाने वाले गल्ला दुकानदारों पर प्रशासन द्वारा दबिश दी गई। नायब तहसीलदार शिवराम चढ़ार ने हटा में चंडी जी मन्दिर क्षेत्र के पास संचालित एक गल्ला दुकान पर दबिश दी। यंहा चल रही गल्ला खरीदी के सम्बंध में दुकानदार को निर्देशित किया गया कि वे केवल कृषि उपज मंडी हटा में ही खरीदी करें ताकि किसानों को मंडी में उचित मूल्य मिले और हटा कृषि मंडी सुचारू रूप से चले।
हटा कृषि उपज मंडी का भी लिया गया जायजा.. हटा कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुचारू डाक व्यवस्था से उपज विक्रय हेतु नायब तहसीलदार शिवराम चढ़ार ने हटा कृषि उपज मंडी पंहुचकर डाक व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही नायब तहसीलदार हटा ने हटा मंडी में आ रहे किसानो से चर्चा की।
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