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चाची भतीजे के मधुर संबंध पर चैक वाउंस का ग्रहण.. दमोह कोर्ट ने चैक बाउंस के आरोपी को 6 माह कारावास की सजा के साथ प्रतिकर की राशि को बरकरार रखा..

चैक बाउंस के आरोपी को 6 माह कारावास की सजा
दमोह।
न्यायाधीश धर्मेश भट्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को विवरण न्यायालय के निर्णय मानते हुये निरस्त कर दी है, परिवादी की जोर से अधिवक्ता मनीष चौबे ने की। अधिवक्ता मनीष चौबे के अनुसार अजय बाधवानी पिता श्री नरेश बाधवानी निवासी कच्चा सिंधी कैंप डॉ० अग्रवाल स्कूल के सामने दमोह आरोपी कविता रोहड़ा पति श्री श्यामकुमार रोहडा उम्र 53 वर्ष निवासी कच्चा सिंधी कैंप डॉ० अमवाल स्कूल के सामने दमोह चाची एवं भतीजे के मधुर संबंध के चलते परिवादी से अपनी व्यवसायिक प्रयोजन को बताकर दिनांक 25.9.2023 को 1,05,000 अंकन एक लाख पाँच हजार रूपये उधार दिये थे आरोपी ने उधारी चुकाने के लिये दो चेक दिये एक बैंक 80,000 रूपये का एवं दूसरा चैक 25,000 रूपये के दिये थे आरोपी के खाते में राशि न होने से चैक बाउंस हो गये जिससे परिवादी ने न्यायालय में केश पेश किया था।

विचारर्ण न्यायालय ने मामले को सिद्ध पाते हुये आरोपी को 6 माह का कारावास एवं 1,14,682 रूपये का दण्डादेश पारित किया था इस निर्णय के विरूद्ध आरोपी ने सत्र न्यायाधीश में अपील पेश की। अपील प्रकरण द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशं ने आरोपी द्वारा विचारण न्यायालय के विरूद्ध उठाये गये तथ्यों को योग्य नहीं मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दिये दण्डादेश को सही व उचित मानते हुये हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं मानकर आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास सहित प्रतिकर की राशि सजा को बरकरार रखा है।

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