चैक बाउंस के आरोपी को 6 माह कारावास की सजा
दमोह।
न्यायाधीश धर्मेश भट्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को विवरण न्यायालय के निर्णय
मानते हुये निरस्त कर दी है, परिवादी की जोर से अधिवक्ता मनीष चौबे ने की।
अधिवक्ता मनीष चौबे के अनुसार अजय बाधवानी पिता श्री नरेश बाधवानी निवासी
कच्चा सिंधी कैंप डॉ० अग्रवाल स्कूल के सामने दमोह आरोपी कविता रोहड़ा पति
श्री श्यामकुमार रोहडा उम्र 53 वर्ष निवासी कच्चा सिंधी कैंप डॉ० अमवाल
स्कूल के सामने दमोह चाची एवं भतीजे के मधुर संबंध के चलते परिवादी से अपनी
व्यवसायिक प्रयोजन को बताकर दिनांक 25.9.2023 को 1,05,000 अंकन एक लाख
पाँच हजार रूपये उधार दिये थे आरोपी ने उधारी चुकाने के लिये दो चेक दिये
एक बैंक 80,000 रूपये का एवं दूसरा चैक 25,000 रूपये के दिये थे आरोपी के
खाते में राशि न होने से चैक बाउंस हो गये जिससे परिवादी ने न्यायालय में
केश पेश किया था।
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