तहसील ग्राउण्ड परिसर में आयोजनों पर ब्रेक..
दमोह। दमोह तहसील ग्राउंड पर मेला की आड़ में दुकानदारी करने वालों के लिए यह बुरी खबर है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी दमोह कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भवन सड़क दमोह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह नगर पुलिस अधीक्षक दमोह मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमोह एवं थाना प्रभारी यातायात दमोह के प्रतिवेदन से सह.अभिमत प्राप्त होने पर लोकहित लोक स्वास्थ्य एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखने हुए स्थानीय तहसील ग्राउण्ड परिसर दमोह में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजनों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेश में कहा गया है राष्ट्रीय पर्वों के शासकीय आयोजन समस्त शासकीय कार्यक्रम अतिविशिष्ट व्यक्तियों के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने वाली सार्वजनिक सभायें खेल आयोजन ;जिसमें संपूर्ण कार्यक्रम विशुद्धतः खेल.कूद से जुड़ा हो और इसमें किसी प्रकार की अन्य गतिविधियां कार्यक्रम शामिल नहीं हों। साथ ही यदि उक्त खेल आयोजन अशासकीय हैं तो इसकी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सक्षम प्राधिकारी अन्य विभागों के साथ.साथ खेल विभाग से अभिमत प्राप्त करेंगे। इस आदेश के तहत स्थानीय तहसील ग्राउण्ड में होने वाले कार्यक्रमों से मरीजों को असुविधाए यातायात बाधित होना आम नागरिकों तथा तहसील ग्राउण्ड के आस.पास संचालित विद्यालयों छात्रावासों में निवास करने वाले छात्र.छात्राओं को अत्याधिक असुविधा होती है और लोक न्यूसेंस एवं जान माल को खतरा बने रहने की स्थिति निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त अन्य विशेष अपवादिक परिस्थितियों में अन्य किसी कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है तो उसकी अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट दमोह से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा ही प्रदान की जा सकेगी। ऐसी अनुमति जारी करने के पूर्व अपर जिला मजिस्ट्रेट को इस तथ्य का समाधान करना अनिवार्य होगा कि किन विशिष्ट अपवादिक परिस्थितियों में ऐसे आयोजन की अनुमति देना जनहित में आवश्यक हो गया है। ऐसी अपवादिक अनुमति विस्तृत स्पीकिंग आदेश के माध्यम से एवं सभी संबंधित विभागोंध्हितबद्ध पक्षों की अनुमति अभिमत अनापत्ति प्राप्त करते हुये ही दी जा सकेगी। ऐसे विशिष्ट अपवादिक प्रकरण को अन्य प्रकरणों में प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए पूर्व उदाहरण नहीं माना जाएगा। पुनः स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि ऐसी अनुमति अत्यंत विशिष्ट परिस्थिति में और अपवादिक प्रकरणों में ही जनहित और लोक स्वास्थ्य एवं कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में दी जा सकेगी।
तहसील ग्राउण्ड में कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगाये जाने के फलस्वरूप आयोजकों को वैकल्पिक आयोजन स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्व दमोह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति में नगर पुलिस अधीक्षक दमोए यातायात प्रभारी दमोह मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दमोह सदस्य होगें। यह समिति 20 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य रूप से स्थल का चयन करेगी और 30 अप्रैल 2025 तक इसे अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्व दमोह के स्तर से अधिसूचित कर दिया जायेगाए ताकि विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों की दृष्टि से किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
आगामी त्योहारों के मद्देनजर व्यवस्थाओं का पूर्व निरीक्षण होगा.. दमोह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर के निर्देशनुसार आगामी ईद.उल.फितर चैत्र नवरात्रि ज्वारे विसर्जन रामनवमी महावीर जयंती हनुमान जयंती अंबेडकर जयंती आदि त्योहारों पर्वो के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आगामी सप्ताह में शांति समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों से कहा है बैठक में प्रभावी निर्णय लेने और आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए यह आवश्यक है कि शांति समिति बैठक के पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्र में शांति समिति के सदस्यों एवं संबंधित विभागों यथा पुलिस होमगार्ड नगर पालिका विद्युत विभाग लोक निर्माण विभाग स्वास्थ्य विभाग ग्राम पंचायत आदि के साथ समन्वय स्थापित कर पर्वो से संबंधित सभी धार्मिक स्थलों अन्य महत्वपूर्ण स्थलों समस्त जुलूस मार्गों एवं ज्वारे विसर्जन स्थलों का पूर्व निरीक्षण सुनिश्चित किया जाये। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा यातायात विद्युत आपूर्ति अतिक्रमण स्वच्छता स्वास्थ्य सेवाओं जल आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का आकलन कर किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित विभागों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जाए। जारी पत्र में कहा गया है सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समिति सदस्यों एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर निरीक्षण कार्य 21 मार्च तक पूर्ण किया जाए। निरीक्षण उपरांत चिह्नित समस्याओं एवं उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी शांति समिति बैठक में प्रस्तुत की जाए।
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