RES के प्रभारी सहायक यंत्री एवं उपयंत्री निलंबित
दमोह। संभाग आयुक्त डॉ वीरेन्द्र सिंह रावत ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह के प्रभारी सहायक यंत्री श्री महेन्द्र सिंह एवं प्रभारी सहायक यंत्री एवं उपयंत्री जनपद पंचायत पटेरा श्री राहुल पटैल को निलंबित किया। ज्ञात हो कि कलेक्टर जिला दमोह से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री श्री महेन्द्र सिंह ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह तथा तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह एवं वर्तमान में उपयंत्री जनपद पंचायत पटेरा जिला दमोह श्री राहुल पटैल प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए गए।
फुटेराकलॉ की पर्यवेक्षक गीता अनुरागी तत्काल प्रभाव से निलंबित.. दमोह जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा ने पर्यवेक्षक गीता अनुरागी द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के आदेश निर्देशों की अवहेलना अपने पदीय दायित्वों का निवर्हन न करते हुये कार्य के प्रति उदासीनता लापरवाही के आरोप में मूल पद प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला अगारा संकुल केन्द्र शासकीय उच्च माध्य विद्यालय फुटेराकलॉ विकास खण्ड बटियागढ़ दमोह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में पर्यवेक्षक गीता अनुरागी मूल पद प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला अगारा संकुल केन्द्र शासकीय उच्च माध्य विद्यालय फुटेराकलॉ विकास.खण्ड बटियागढ़ जिला दमोह का मुख्यालय कार्यालय विकास.खण्ड शिक्षा अधिकारी पथरिया दमोह नियत किया गया है। निलंबन अवधि में गीता अनुरागी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेंगी।
फुटेराकलॉ केन्द्राध्यक्ष वंदना भोज का कारण बताओ सूचना पत्र जारी.. दमोह। जिला
स्तरीय कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्र फुटेरा कला में दो परीक्षार्थियों
द्वारा आपस में उत्तर पुस्तिकाओं की अदला बदली की स्थिति देखे जाने पर
कलेक्टर श्री कोचर ने जिला शिक्षा अधिकारी को संबंधित कक्ष के पर्यवेक्षक
एवं केंद्र अध्यक्ष पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था। जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षक केन्द्राध्यक्ष शासकीय हायर सेकेण्डरी फुटेराकलॉ वंदना भोज द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही के आरोप में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
जारी कारण बताओ सूचना पत्र में कहा गया है पत्र प्राप्ति के उपरांत तत्काल अपना पक्ष साक्ष्य अभिलेखों सहित जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये नियत समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने पर यह माना जावेगा की आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है तथा प्रकरण में गुण.दोष के आधार पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
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