05 फरार आरोपियों पर 17 हजार का ईनाम घोषित.. दमोह। एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने प्रकरणों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये दमोह जिले के 05 प्रकरण में फरार आरोपियों पर 17 हजार 500 रूपये का ईनाम घोषित किया है। थाना पथरिया के अपराध क्रमांक 95 25 धारा 109 बीएनएस इजाफा धारा 230 60 बीएनएस 25 27 आर्म्स एक्ट के तहत फरार आरोपी विक्रम लोधी पिता मलखान लोधी उम्र 26 साल निवासी ग्राम हिनौतीघाट थाना कोतवाली एवं फरार आरोपी नवीन बौद्ध पिता दीनदयाल बौद्ध उम्र 28 साल निवासी बड़ा पुरा थाना कोतवाली जिला दमोह पर चार.चार हजार रूपये का इनाम घोषित किया है।
इसी प्रकार थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 89 25 धारा08 18 एनडीपीएस एक्ट 111;4 बीएनएस के तहत फरार आरोपी लकी ऊर्फ एजाज पिता अमजद खान उम्र 25 साल निवासी करके मोहल्ला थाना कोतवाली दमोह एवं थाना बटियागढ़ के अपराध क्रमांक 35 25 धारा 332 ;बी 64 351;2 बीएनएस के तहत फरार आरोपी रितिक ऊर्फ मयूर करोसिया निवासी अजमेरी बाग इकलेहरा थाना बड़कुही तहसील परासिया जिला छिदवाड़ा पर 3500.3500 सौ रूपये का इनाम घोषित किया है। इसी प्रकार थाना तेजगढ़ के अपराध क्रमांक 298 24 धारा 137;2 64 ;2 एम 87 96 351;3 बीएनएस 5 6 16 17 पाक्सो एक्ट के तहत फरार आरोपी देवेन्द्र अहिरवार पिता अच्छे लाल अहिरवार निवासी ग्राम पड़रिया थाना दमोह देहात पर 2500 सौ रूपये का इनाम घोषित किया गया है। उक्त प्रकरणों में जो कोई व्यक्ति कर्मचारी अधिकारी आरोपी को गिरफ्तार करेगा या ऐसी उपयुक्त सूचना देगा जिससे फरार आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सके ऐसे व्यक्ति को नकद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया जायेगा। उक्त ईनाम प्रदान करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।दस्तावेजों सहित जबाब पेश नही करने पर कॉलोनाईजरों के विरूद्ध होगी कार्यवाही.. दमोह। न्यायालय कलेक्टर के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि दमोह जिले में कॉलोनाईजरों द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र अंतर्गत कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने संबंधितों को निर्देशित किया है कि न्यायालय कलेक्टर के कक्ष क्रमांक 43 में निर्धारित तिथि की शाम 4 बजे तक उपस्थित होकर मध्य प्रदेश नगर पालिका कालोनी विकास नियम 2021 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत कालोनियों का विकास नियम 2014 के तहत यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकास अनुज्ञा पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी डायवर्सन आदेश की प्रति नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास की प्रति एवं भूमि स्वामी स्वामित्व के दस्तावेज तथा भोपाल स्थित रेरा कार्यालय का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज सहित जबाब प्रस्तुत किया जाये।
उन्होंने कहा है नियत तिथि तक मांगे गये दस्तावेजों सहित जबाब पेश न करने अथवा अनुपस्थित रहने की दशा में संबंधित के विरूद्ध मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 ग मध्यप्रदेश नगर पालिका ;कालोनी विकास नियम 2021 के भाग.3 कंडिका 22 ;4 मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत ;कालोनियों का विकास नियम 2014 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
60 से अधिक कॉलोनियों के प्रोप्राइटरों मालिकों को नोटिस जारी.. दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा जिला पंजीयक से एक सूची ली थी जिले के अंदर कौन कौन सी ऐसी कॉलोनियां हैं जिसके प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए केसेस आ रहे हैं जिला पंजीयक द्वारा 60 से भी अधिक ऐसी कॉलोनियों की सूची दी गई है। इन सभी कॉलोनियों के प्रोप्राइटर मालिक हैं उन सबको नोटिस जारी किए हैं और नोटिस के जरिये उनसे दस्तावेज मांगे गये हैं। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा कॉलोनी की वैधता की जो शर्तें हैं कॉलोनी उसको पूरा करती है कि नहीं करती है। यथा रेरा का पंजीयन विकास की अनुमति कॉलोनॉइजर का रजिस्ट्रेशनए यह सारे प्रमाण मांगे गये है। सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्धारित समय दिया गया है। इसमें से जो दस्तावेजों को प्रस्तुत कर देंगे और जिसमें समाधान हो जाएगा की सब बिलकुल ठीक है सभी नियम के अनुसार हैं तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जिनमें यह स्थिति बनती है की निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है मापदंडों के अनुसार काम नहीं हुआ है तो ऐसे केसेस में फिर केस रजिस्टर्ड करके उन कालोनाईजरों खिलाफ़ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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