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युवक का रक्तरंजित शव मिलने से सनसनी.. चलती बस से कूदीं नाबालिग पीड़िताओं को अंतरिम प्रतिकर स्वीकृत.. आपत्तिजनक पोस्ट करने पर गिरफ्तार.. फर्जी तरीके से प्लाट बिक्री, तीन पर FIR

 युवक का रक्तरंजित शव मिलने से सनसनी..

 दमोह। जिले के गैसाबाद थाना क्षेत्र क्षेत्र में घर के बाहर युवक का रक्त रंजित शव मिलने से मंगलवार सुबह सनसनी के हालात बनते देर नहीं लगी। सूचना मिलने पर पहले पुलिस फिर एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी रही। घरेलू विवाद के चलते परिवार के ही किसी सदस्य द्वारा हत्या की आतंक का जताई जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गैसाबाद के चंडी जी मंदिर के समीप आदिवासी मोहल्ले में ओमकार आदिवासी का शव उसके ही घर के सामने खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही गैसाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और  गैसाबाद थाना प्रभारी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयो को दी है पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गैसाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या के कारणों की तह तक जाने के लिए हर पहलू से जांच कर रही है ।एसडीओपी प्रशांत सिंह सुमन का कहना है कि जल्द ही हत्यारों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
चलती बस से कूदीं नाबालिग पीड़िताओं को अंतरिम प्रतिकर स्वीकृत.. दमोह। प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह श्री आनंद कुमार तिवारी के द्वारा 11 फरवरी 2025 को दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशित नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का प्रयास चलती बस से कूदीं खबर को संज्ञान में लेते हुये तत्काल अपराध की नाबालिग पीड़िताओं को अपराध से हुई क्षति एवं हानि को दृष्टिगत रखते हुये मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत दोनों नाबालिग पीड़िताओं को 50.50 हजार रूपये अंतरिम प्रतिकर स्वीकृत किया गया है।
गौरतलब है नोहटा थाना अंतर्गत 10 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे दोनो नाबालिग कक्षा 9 वीं की परीक्षा देने हेतु अपने गांव से दूसरे गांव में गणित का पेपर देने जा रही थी जिस बस से वह रोज आना.जाना करती थी वह बस सोमवार को नहीं आई थी जिससे दोनो नाबालिग छात्रायें एक नई बस में बैठ गई जिसमें ड्राईवर समेत चार लोग सवार थे।  नाबालिगों ने बस को रूकवाने का प्रयास किया तो बस नहीं रुकी जिसके डर से दोनो नाबालिग एक के बाद एक चलती बस से कूद गई गिरने के कारण दोनों के सिर में गंभीर चोटे आने के परिणाम स्वरूप चार आरोपियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के साथ ही पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण को पंजीबद्ध किया गया है।
प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह श्री आनंद कुमार तिवारी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि समाज में बच्चों के प्रति बढ़ते हुये ऐसे अपराधों में पीड़ितों को भावनात्मक आघात लगता है और उसका प्रभाव काफी लंबे समय तक बना रहता है जो उसके भविष्यवर्ती विकास सामान्य जीवन पर विपरीत असर डालता है।  इस प्रकार के अपराधों के संबंध में संवेदनशीलता के आधार पर त्वरित कार्यवाही कर पीड़ितों को अंतरिम प्रतिकर प्रदान किया गया है जिससे पीड़ित एवं उसके परिवार को आर्थिक संबल प्राप्त हो सके।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने बताया कि मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 का उद्देश्य अपराध के पीड़ितों या उनके आश्रितों को अपराध के परिणाम स्वरूप हुई शारीरिक या मानसिक क्षति हानि के लिये प्रतिकर प्रदान किया जाता है इसके अतिरिक्त यदि पीड़ितों को अन्य कोई चिकित्सीय सहायता या सुविधा की आवश्यकता होगी तो इस प्रकार की सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के माध्यम से दिलाये जाने हेतु भी प्रतिबद्ध है।
आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी पर कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही.. श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी पुलिस अधीक्षक दमोह के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालो की पहचान कर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु किया गया था निर्देशित। इसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस को दिनांक 10/02/25 को महाकुंभ के प्रबंधन के संबंध में सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट की शिकायत प्राप्त हुई। सायबर सेल की मदद से फेसबुक पर मोहन हिन्दू नाम से आईडी बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले की पहचान की गई। ID संचालक सुरेन्द्र सिंह ठाकुर 48 वर्ष निवासी सिविल वार्ड 07 दमोह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
 फर्जी तरीके से प्लाट बिक्री के मामले पर चौकी जबलपुर नाका पुलिस की कार्यवाही..  फरियादी विनोद राठौर और संदीप राठौर ने आरोपियों से 1500 वर्ग फुट और 1000 वर्ग फुट के 02 प्लाट 1123000/-  में खरीदे थे। फरियादियों को रजिस्ट्री उपरांत ज्ञात हुआ कि आरोपियों द्वारा  फर्जी तरीके से प्लाट के दस्तावेज तैयार कर बेचे गए हैं। इस पर आरोपियों के विरुद्ध थाना दमोह देहात में अ. क्र. 108 / 22 धारा 420,120,201 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपियों का कृत्य धारा 467,468 आईपीसी का भी पाए जाने पर उक्त धाराओं का इजाफा किया गया।इज़ाफ़ा होने से आरोपियों को आज दिनांक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। नाम आरोपी 1. गोविंद पिता डाल यादव निवासी आमचोपरा,2. जमुना और जुम्मन  पिता धनीराम अहिरवार निवासी हृदयपुर, 3. नियाज़ उर्फ कल्लू पिता इजराइल बरसी निवासी चैनपुरा।

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