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झोपड़ी में आग से 3 बच्चों की मौत, मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख की आर्थिक सहायता के निर्देश दिए.. इधर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी..

झोपड़ी में आग से तीन बच्चे झुलसे, तीनो की मौत..
दमोह जिले के मगरोन थाना क्षेत्र के बरोदा गांव में टपरिया में आग लगने से झुलसे 3 बच्चो को दमोह जिला अस्पताल लाया गया जहा दो बच्चों दो बच्चों में हीर व जानवी को मृत घोषित कर दिया है, तो वहीं एक बच्चे कीर्ति को जिला अस्पताल से जबलपुर रैफर कर दिया गया था। जहा इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो जाने की खबर सामने आ रही है।  

मगरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत बरोदा गांव के खेत में बनी झोपड़ी में तीन बच्चे आग से झुलस जाने पर उन्हें गंभीर हालत में हटा दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जिसमें हीर पिता गोविंद आदिवासी उम्र करीब 5 माह और जानवी पिता गोविंद उम्र करीब 4 वर्ष को डॉक्टर ने चेकअप प्राप्त घोषित कर दिया। तो वहीं कीर्ति पिता गोविंद उम्र 3 वर्ष निवासी बरा थाना बंडा जिला सागर की जबलपुर में इलाज के दौरान मौत हो जाने की खबर सामने आई है।आग लगने की वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने दिए 4-4 लाख आर्थिक सहायता के निर्देश.. दमोह भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा दमोह जिले के ग्राम बरोदा कला में एक मजदूर परिवार की झोपड़ी में आग लगने की वजह से आग की चपेट में आकर एक ही परिवार की दो मासूम बच्चियों के असमय काल कवलित होने एवं एक बच्ची के गंभीर रूप से जलने का समाचार हृदय विदारक है। उन्होंने कहा दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा शासन की ओर से मृतकों बच्चियों के परिजनों के लिए चार चार लाख और गंभीर घायल बच्ची हेतु नियमानुसार आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत बच्चियों की पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें। 

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक आदेश जारी.. दमोह। सोशल मीडिया एवं अन्य जनसामान्य द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया है कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों के कई समूहों द्वारा सामाजिक तानेबाने को तोड़ने व विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्मों पर तरह.तरह के आपत्तिजनक संदेश जैसे चित्रों व वीडियो एवं ऑडियो मैसेज आदि का प्रसारण किया जा सकता है तथा इस प्रकार के प्रसारण से कई बार लोगो को एक स्थान पर एकत्रित होने एवं एक समुदाय के विरुद्ध वातावरण निर्मित करने जैसे संदेशों का प्रसारण किया जाता है। इससे जिले के सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो सकती है। इन संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जान.माल की सुरक्षा एवं लोक परिशांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखनेए सार्वजनिक एवं निजी लोक संपत्ति के सुरक्षार्थ एवं आम जनमानस की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये सोशल मीडिया पर इस प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालो के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक मानते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने संपूर्ण दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा और यदि इस आदेश को विखंडित न किया जाये तो जारी तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघनध्चूक करने पर दोषी व्यक्ति समूहों के विरूद्ध अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश में कहा गया है दमोह जिला अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम हाईक एसएमएस टेलीग्राम एवं सोशल मीडिया साइट आदि का दुरुपयोग कर धार्मिकए सामाजिकए जातिगत क्षेत्रीय भाषागत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेश जैसे चित्रों व वीडियो एवं ऑडियो मैसेज आदि का प्रसारण नहीं करेगा। जिले अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश फोटो वीडियो ऑडियो इत्यादि जिससे धार्मिक सामाजिक जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकता है उसे प्रसारित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक सांप्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हो को कमेंट लाइक शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। इस आदेश से व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा.163 के अंतर्गत कलेक्टर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा।

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