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जनसुनवाई में 243 आवेदनों पर सुनवाई, लापरवाह पटवारी निलंबित.. सेंट जॉन्स स्कूल द्वारा अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित ढाई करोड़ रू की होगी वसूली.. गुरूनानक व नवजागृति में चलेगी अब भोपाल की पुस्तकें..

कलेक्टर जनसुनवाई में 243 आवेदनों पर सुनवाई
दमोह। जिले भर से आये नागरिकों ने आज जनसुनवाई में अपनी समस्याएं कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के समक्ष रखी। कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा आज जनसुनवाई में नवाचार के तहत लगभग 200 एक पृष्ठीय निशुल्क आवेदन तैयार किये गये। इस दौरान 08 पुनरावृत्ति आवेदनए सामान्य जनसुवाई में 243 आवेदनों पर सुनवाई करते हुये कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समय.सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई के दौरान 40 आधार कार्ड 06 आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए एवं 140 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा एक आवेदन आया था समग्र आइडी को लेकर के इश्यूस है आवेदक का कहना यह है की उनकी पत्नी और उनके बीच में अनबन रही और पत्नी मायके चली गई उसके बाद पत्नी ने अपना समग्र आइडी अपने पिता के साथ जुड़वाकर और अपने पति को मृत घोषित कराकर विधवा पेंशनध्कल्याणी पेंशन लेना प्रारंभ कर दिया है यह गंभीर प्रकरण है तो इसकी समग्र आईडी वगैरह की सारी जानकारियां निकाली
यह पूरा का पूरा प्रकरण समग्र की जानकारी निकालने के बाद देखा गया कि यह मामला सागर जिले से सबंधित है इसके लिए आज ही सागर जिला प्रशासन को पत्र लिखा जा रहा है की इसकी पूरी जाँच करके नियम संगत कार्रवाई कराई जाये। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर ब्रजेश सिंह और लोक सेवा प्रबंधक चक्रेश पटैल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
नोटिस के बाद जबाव नहीं देने वाला पटवारी निलंबित.. दमोह। राजस्व महा अभियान 2 के अंतर्गत पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में पटवारी हल्का नंबर 03 तहसील हटा अमर सिंह को कारण बताओं नोटिस प्रसारित कर कार्य प्रगति लाते हुए जवाब चाहा गया किन्तु पटवारी अमर सिंह को नोटिस तामीली उपरांत उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्व महा अभियान 3 के अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 03 नारायणपुरा क्षेत्र भ्रमण किया गया। क्षेत्र भ्रमण में पटवारी अमर सिंह बगैर सूचना अवकाश स्वीकृत कराए मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए तथा राजस्व महा अभियान 3 के अंतर्गत हल्का के ग्रामों में नक्शा बंटाकन एवं फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति शून्य पाई गई है।  पटवारी अमर सिंह के उक्त कृत्य से शासकीय कार्यों का समय से सम्पादन न किया जाना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन न करने के आरोप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हटा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में पटवारी अमर सिंह मरावी ;निलंबित का मुख्यालय तहसील कार्यालय ;कानूनगो शाखा हटा नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री मरावी को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

सेंट जॉन्स स्कूल द्वारा अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित किए करीब ढाई करोड़ रूपये अनुचित.. दमोह। सेन्ट जॉन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल जबलपुर नाका दमोह द्वारा सोसायटीए जगमाता स्कूल फाप्सी बालनगिर उड़ीसा एवं क्वीन मारीस स्कूल भोपाल को हस्तांतरित किए गए 02 करोड़ 47 लाख रूपये के संबंध में कलेक्टर एवं जिला समिति अध्यक्ष सुधीर कुमार कोचर द्वारा सूचना पत्र जारी उक्त संस्थाओं को किन नियमों के तहत इतनी बडी़ राशि हस्तांतरित की गयी ये संस्थाएं कहां स्थित हैं आदि जानकारी चाही गयी थी।
विद्यालय प्रबंधन द्वारा दिये गये उत्तर में यह लेख किया है कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एवं आयकर अधिनियम 1961 अन्तर्गत ऐसा कोई विशेष प्रावधान अथवा नियम नहीं है जो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को इसकी मूल सोसायटी या उसकी शाखाओं को राशि हस्तांतरित करने से रोकता हो परन्तु विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उक्त दोनों एक्टध्अधिनियम अन्तर्गत ऐसे किसी नियम का उल्लेख नहीं किया जो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट सोसायटी को उसकी मूल सोसायटी या उसकी शाखाओं को राशि हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान करता हो।
विद्यालय प्रबंधन द्वारा यह उल्लेख किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 08 सितम्बर 2017 को जारी किसी निर्णय में यह माना है कि निजी विद्यालय अपने ट्रस्ट मूल सोसायटी अथवा उसकी शाखाओं को कुछ शर्तो के साथ शैक्षणिक उद्देश्य हेतु राशि हस्तांतरित कर सकता है परन्तु विद्यालय प्रबंधन द्वारा वर्णित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में ना तो याचिका क्रमांक का उल्लेख किया है और ना ही निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है बल्कि स्वतः ही निर्णय की व्याख्या कर दी है जो कि औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।
विद्यालय प्रबंधन द्वारा जगमाता स्कूल फाप्सी बालनगिर उड़ीसा एवं क्वीन मारीस स्कूल भोपाल   के बैंक खाते क्रमांक एवं आईएफएससी तो उपलब्ध कराए गए परन्तु सोसायटी का बैंक खाता क्रमांक एवं आईएफएससी आदि उपलब्ध नहीं कराए गए।
विद्यालय प्रबंधन द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जो राशि सोसायटी को हस्तांतरित की गयी वह सर्वाइट सिस्टर्स सोसायटी भोपाल को की गयी है अथवा किसी अन्य सोसायटी को की गयी है क्योकि सोसायटी संबंधी जानकारी अस्पष्ट एवं अपूर्ण रूप से प्रस्तुत की गयी है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि मूल सोसायटी एवं इसकी शाखाओं को उक्त राशि का हस्तांतरण पूर्ण रूप से शैक्षिक उद्देश्यों की उन्नति के लिए किया गया है जैसे कि भवन निर्माणध्रख.रखाव गरीब बच्चों की शिक्षा कोविड के समय में विद्यालयों की सहायता करना।
यह भी सूचित किया गया कि फाप्सी स्कूल ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलाया जा रहा है जहां फीस संग्रह उक्त स्कूल के संचालन के लिए पर्याप्त नहीं है परन्तु विद्यालय प्रबंधन द्वारा हस्तांतरित की गयी राशि को उक्त संस्थाओं द्वारा किस प्रकार एवं किन.किन कार्यों में उपयोग किया गया इससे संबंधित कोई संख्यात्मक एवं तथ्यात्मक ऑंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए। विद्यालय प्रबंधन द्वारा उल्लेखित समस्त संस्थाओं द्वारा प्रेषित दिनांकवार मांग पत्रए सम्पादित किए जाने वाले कार्यों एवं उन पर व्यय होने वाली प्राक्कलित राशि की सूची आदि की जानकारी प्रेषित उत्तर में शामिल नहीं की गयी है।
विद्यालय प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि सेन्ट जॉन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल दमोह सर्वाइट सिस्टर्स सोसायटी भोपाल के द्वारा चलाया जा रहा है परन्तु विद्यालय प्रबंधन द्वारा एक अन्य सोसायटी के बायलॉज़ उत्तर के साथ प्रेषित किए गए हैं। कलेक्टर अध्यक्ष जिला समिति दमोह द्वारा विद्यालय प्रबंधन को सूचना पत्र जारी पॉंच दिवस के भीतर राशि हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करने वाले सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एवं आयकर अधिनियम 1961 के नियमों की प्रति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति उल्लेखित समस्त सोसायटीज़ के बैंक विवरण सोसायटी का विवरण जिसे राशि हस्तांतरित की गयी सत्र 2016.17 से पूर्व सोसायटी संस्थानों को हस्तांतरित की गयी समस्त राशियों का विवरण हस्तांतरित की गयी राशि के व्यय का विवरण अन्य संस्थाओ सोसायटी द्वारा सेंट जॉन्स स्कूल दमोह को वापस की गयी राशि का विवरण एवं सर्वाइट सिस्टर्स सोसायटी भोपाल के बायलॉज़ की प्रमाणित प्रति आदि चाही गयी है। यदि चाही गयी जानकारी निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी जिसके लिये विद्यालय प्रबंधन स्वंय उत्तरदायी होगा।

श्री गुरूनानक एवं नवजागृति स्कूल में चलेगी अब एनसीईआरटी एमपीआर एसके भोपाल की पुस्तकें.. दमोह।  सीबीएसई द्वारा जारी अधिसूचना तथा कलेक्टर एवं जिला समिति अध्यक्ष सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला समिति सदस्य सचिव एस के नेमा द्वारा जारी किए गए आदेश के प्रावधानों अन्तर्गत श्री गुरूनानक हायर सेकेण्डरी स्कूल दमोह द्वारा जिला समिति को कक्षा पहली से 12 वीं तक अनुशंसित की गयी पुस्तकों की सूचियां उपलब्ध कराते हुए कहा है कि विद्यालय प्रबंधन सत्र 2025.26 हेतु विद्यालय में संचालित कक्षा पहली से बारहवीं तक सभी कक्षाओं में समस्त विषयों के पठन.पाठन हेतु एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की गयी हैं एवं कक्षा 6 वीं से 8 वीं में पंजाबी भाषा की पुस्तक वैकल्पिक विषय के रूप में राज्य शिक्षा बोर्ड पंजाब एवं लिविंग ट्रेजर की लागू की गयी है।
इसी प्रकार विद्यालय प्रबंधन नवजागृति हायर सेकेण्डरी स्कूल दमोह द्वारा कक्षा पहली से 12 वीं तक अनुशंसित की गयी पुस्तकों की सूचियां उपलब्ध कराते हुए कहा है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा सत्र 2025.26 हेतु विद्यालय में संचालित कक्षा पहली से 8 वीं तक सभी कक्षाओं में एमपीआरएस के एवं कक्षा 9 वी एवं 12 वीं तक सभी कक्षाओं में एनसीई आरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक लागू की गयी हैं।

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