इंद्रपाल पटेल जनपद अध्यक्ष पद से पदच्यु..
दमोह।
जनपद पंचायत हटा क्षेत्र क्रमांक 16 से निर्वाचित सदस्य एवं जनपद पंचायत
हटा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित इंद्रपाल पिता शिवचरण पटेल के विरुद्ध
न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हटा सत्र खंड दमोह में दायर
याचिका का पर पारित आदेश दिनांक 30 नवंबर 2024 के द्वारा धारा 302 से
सहपठित धारा 149 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किए जाने
पर कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी (पंचायत) सुधीर कुमार कोचर ने मध्य प्रदेश
पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1963 की धारा 40 (ख) के अंतर्गत
निरर्हित होने से निलंबित किया जाकर पदच्युत कर दिया है। यह आदेश तत्काल
प्रभावशील होगा।
उल्लेखनीय है की पांच साल
पूर्व कांग्रेस नेता ठेकेदार देवेंद्र चौरसिया की हत्या कर दी गई थी।
जिसमें बसपा की तत्कालीन विधायक श्रीमति रामबाई सिंह के पति, देवर सहित
अन्य परिजनों के अलावा जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे शिवचरण पटेल के पुत्र
इंद्रपाल सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन इसके बाद हुए
पंचायत
चुनाव
में शिवचरण पटेल ने तिकणम बैठाकर इंद्रपाल को पहले जनपद अध्यक्ष और बाद
में हटा जनपद का अध्यक्ष बनवा दिया था। करीब दो ढाई साल से जेल में रहकर
हटा जनपद को चला रहे इंद्रपाल
को पिछले सप्ताह देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड
24 अन्य आरोपियों के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद अब
कलेक्टर द्वारा आज इंद्रपाल को हटा जनपद अध्सक्ष पद से हटाए जाने के आदेश
जारी किए गए है।
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