आदेश उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत कार्यवाही
दमोह। नशे के रूप में नाबालिग बच्चों कम उम्र के बच्चों द्वारा कॉरेक्स कफ सिरप बोनफिक्स व्हाइटनर वाहनों के पंचर बनाने में उपयोग होने वाले साल्यूशन क्रीम एवं थिनर जैसे उत्पादों का उपयोग नशे पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण दमोह जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति दुकानदार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
दमोह जिले में कोई भी दुकानदार एसिड क्षयकारी पदार्थ चूर्णित ;पाऊडर्डद्ध आर्सेनिक टेट्राईथाइल लेड सामग्री नाबालिग बच्चों को विक्रय नहीं करेगा। इसकी आकस्मिक जांच संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा की जाये तथा अनियमितता पाये जाने पर मध्यप्रदेश विष कब्जा और विक्रय नियम 2014 के तहत कार्यवाही की जाये। यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियां ऐसी है कि समय अभाव के कारण सर्व साधारण को सूचना तामील नहीं की जा सकती और न ही सर्व साधारण से आपत्तियों प्राप्त की जा सकती है। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 ;2 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है।
कलेक्टर ने सेवा सहकारी समिति हरदुआ मुड़र से श्री चौबे को उपार्जन कार्य से पृथक कर दण्डात्मक कार्यवाही करने के दिये निर्देश
दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कृषक भरत प्रसाद कुर्मी द्वारा फोनपे के माध्यम से भुगतान किए गए रूपये 2000 का स्क्रीनशॉट एवं समिति सर्वेयर महेन्द्र चौबे के कारण बताओ नोटिस के जबाव से असहमत होने पर सहायक आयुक्त सहकारिता को निर्देशित किया हैं कि समिति सर्वेयर सोयाबीन उपार्जन केन्द्र सेवा सहकारी समिति हरदुआ मुड़र श्री चौबे को तत्काल उपार्जन कार्य से पृथक कर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उनके स्थान पर किसी अन्य योग्यताधारी समिति सर्वेयर को तत्काल रखा जाये तथा की गई कार्यवाही से तत्काल सूचित करना सुनिश्चत किया जाये।
ज्ञातव्य है कि श्री कुर्मी ग्राम कुमेरिया तहसील पथरिया के द्वारा सीएम हेल्पलाईन पोर्टल के माध्यम से शिकायत क्रमांक 29968494 दर्ज कराई गई हैं कि सोयाबीन की खरीदी एवं फीडिंग करने के लिए समिति सर्वेयर द्वारा 6000 रूपये की राशि की मांग की गई। कृषक से दूरभाष से हुई चर्चा अनुसार कृषक द्वारा बताया गया कि समिति सर्वेयर महेन्द्र चौबे ने 2000 रूपये की राशि ऑनलाईन फोनपे के माध्यम से हेमन्त चौबे के खाते में भुगतान कराए है। जिसका स्क्रीन शॉट कृषक द्वारा मोबाईल पर भेजा गया।
कलेक्टर ने अम्बिका सोया प्लांट के सुपरवाईजर श्री जाटव के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने दिये निर्देश
दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने अम्बिका सोया प्लांट के सुपरवाईजर निरंजन जाटव को कारण बताओ नोटिस के जवाब से असहमत होते हुए जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश वेयरहाऊसिंग एवं लॉजिस्टिक को सुपरवाईजर निरंजन जाटव के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए शीघ्र अवगत कराने निर्देश दिये है। सोयाबीन उपार्जन केन्द्र सेवा सहकारी समिति केवलारी स्थान अम्बिका सोया प्लांट पथरिया पर पाई गई अनियमितताओं एवं किसानों के साथ अभद्रता से बातचीत करने के लिए सुपरवाईजर निरंजन जाटव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। ज्ञातव्य है जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा सोयाबीन उपार्जन केन्द्र सेवा सहकारी समिति केवलारी स्थान अम्बिका सोया प्लांट पथरिया का निरीक्षण जिला आपूर्ति अधिकारी दमोह सहायक संचालक कृषि के द्वारा उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण किया गया।
डायवर्सन भू.भाटक के बकायादारों के विरूद्ध वसूली अभियान
दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत तहसील दमयंतीनगर अंतर्गत डायवर्सन भू.भाटक के बकायादारो के विरूद्ध बकाया वसूली हेतु अभियान जारी है बकायादारो को पूर्व में नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करने हेतु आदेशित किया गया है। बाद सूचना बकाया जमा न करने पर नायब तहसीलदार रघुनन्दन प्रसाद चतुर्वेदी के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक धनीराम अहिरवारए पटवारी संजीव गोस्वामी एवं विशाल राय द्वारा बकायादारों के प्रतिष्ठानों पर जाकर दुकानध् कार्यालय सील बंद करने की कार्यवाही के दौरान बकायादार रोहित गुप्ता द्वारा 2 लाख रूपये नर्मदा राय द्वारा 74 हजार 245 रूपये उमेश रामबाबू छिरौलया द्वारा 92 हजार 297 रूपये कुसुम खरे द्वारा 49 हजार रूपये रजित जैन द्वारा 14 हजार 883 रूपये जमा कराने को कहा गया है।
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