रेलवे की सेवा में कमी मानते हुए फोरम ने आदेश पारित
दमोह। परिवादी पैसेंजर मनोज सेन (डिंपल) ने दिनांक 12 जून 2024 को रेलवे आरक्षण केंद्र दमोह से बनारस से दमोह के लिए कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 11072 में रिजर्वेशन कराया था उनके करने के बाद वेटिंग मिली हुई थी जो बाद में 26 जून 2024 को कंफर्म सीट कोच नंबर एस 1 में 51, 52, 53, 54 में हो गई थी जिसमें परिवादी पैसेंजर की पत्नी आकांक्षा, पुत्री तान्या एवं मान्य बनारस से दमोह के लिए यात्रा प्रारंभ की।
जब ट्रेन कामायनी एक्सप्रेस 11072 कटनी के करीब आई तो परिवादी को पता चला कि कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक 11072 दमोह न जाकर जबलपुर होते हुए जा रही है तो वह मजबूरी बस जबलपुर उतर गए जहां से वाया टैक्सी दमोह आए परिवारी पैसेंजर ने अपने लिए एवं परिवार के लिए आर्थिक वृद्धि तथा परेशानियां की अतिपूर्ति के लिए माननीय उपभोक्ता फोरम महोदय दमोह के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें फोरम दमोह परिवादी व उनके तत्वों के सहमत होकर 27 दिसंबर 2024 को अपने निर्णय में रेलवे विभाग को सेवा में कमी मानते हुए उनसे परिवादी को 3150 रुपए की राशि तथा 3000 बाद विवाद के लिए क्षतिपूर्ति देवे का आदेश पारित किया है।
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