वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुये जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने किया आदेश जार
दमोह। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 01 जनवरी 2025 को नये वर्ष का पर्व मनाया जायेगा। दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत रानी दुर्गावती अभ्यारण्य एवं नौरादेही अभ्यारण्य कोर जोन,एवं चिहिन्त ईको सेन्सेटिव जोन, अतिसंवेदनशील वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुये जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत संरक्षित क्षेत्र के समीप नववर्ष पूर्व संध्या पर पार्टी/जलसा का आयोजन, तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग 31 दिसम्बर 2024 दोपहर 12 बजे से 01 जनवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। जारी आदेश में कहा गया है इस अवधि के दौरान उक्त क्षेत्र में सड़क पर/जंगल/नदी के समीप किसी भी प्रकार की अनाधिकृत गतिविधि/पार्टी/शराब पीकर गाड़ी चलाने/10 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पाये जाने अथवा किसी भी प्रकार की गतिविधि जिसमें आमजन तथा सैलानियों को असुविधा/समस्या हो अथवा वन प्राणियों के दैनिक क्रिया-कलाप प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा किसी भी प्रकार के कानून एवं शांति व्यवस्था को बाधित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियां ऐसी है कि समय अभाव के कारण सर्व साधारण को सूचना तामील नहीं की जा सकती और न ही सर्व साधारण से आपत्तियॉ प्राप्त की जा सकती है। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है।
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