जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने मानी सेवा में कमी
दमोह।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग दमोह के समक्ष परिवादी अतुल सोनी ने
अनावेदक हुडई मोटर्स के विरूद्व परिवाद प्रस्तुत कर शिकायत की थी कि
अनावेदक द्वारा निर्मित एवं ब्रिर्कीत हुडई वेन्यू कार क्रमांक एमपी 15
जेडबी 3232 राशि 14,25000 रूपये में क्रय की थी जिसमें तीन वर्ष की वारंटी
दी गयी थी परिवादी द्वारा क्रय किये गये उक्त वाहन में पहली सर्विसिग के
बाद से ही कार के डिसप्ले में रीजनरेशन संबंधी प्राब्लम डीपीएफ का मैसेज
प्राप्त होने पर कार को पुनः सर्विस सेंटर ले जाया गया जहां उक्त कार को
करीब दो तीन घंटे फुल एसी ऑन कर इंजिन चालू रखकर सुधार कार्य किया गया
परंतु उक्त समस्या दूर नहीं हुयी कार में उक्त डीपीएफ की प्राबल्म लगभग डेढ़
वर्ष तक विभिन्न सर्विसिंग के बावजूद दूर नहीं की जा सकी इसके साथ ही कार
में लगा हुआ एसी भी काम नहीं कर रहा था..
जिससे परिवादी को एसी की सुविधा भी
प्राप्त नहीं हो रही थी। परिवादी की उक्त शिकायत का अनावेदकगण हुडई मोटर्स
की ओर जबाव प्रस्तुत कर कार में काई खराबी न होना बताया गया। सम्मानीय आयोग
के अध्यक्ष श्री ऋषभ कुमार सिंघई एवं सदस्य श्री राजेश कुमार ताम्रकार के
द्वारा परिवादी अधिक्ता सुरेश खत्री, मनोज सोनी, अजय दुबे के तर्को एवं
प्रस्तुत दस्तावेजों से सहमत होते हुये परिवादी का परिवाद स्वीकार कर आदेश
पारित करते हुये अनावेदक हुडई मोटर्स को निर्देशित किया गया है कि परिवादी
की कार क्रमांक एमपी 15 जेड वी 3232 में एयरकूल्ड बाक्स के त्रुटिपूर्ण
पुर्जो को नये पुर्जो से बदलकर तथा रीजनरेंशन सबंधी प्राब्लम डीपीएफ की
त्रुटि को भी उससे संबंधित सभी त्रुटिपूर्ण पुर्जा को बदलकर नये पुर्जे
डालकर वाहन को परिवादी की संतुष्टि तक चलाकर ठीक किया जावे तथा वाहन ठीक
होने पर कम से कम 100 किमी चलाकर परिवादी की संतुष्टि की जावे। यदि परिवादी
के वाहन की उपरोक्त दोनों समस्याये 6 माह में दूर नहीं की जाती है तो
परिवादी को समतुल्य मॉडल का दूसरा नया वाहन बदलकर दिया जायें। सम्मानीय
आयोग द्वारा अनावेदकगण पर वाहन को सर्विसिंग के दौरान हुये खर्चो के संबंध
में 20000 रूपये तथा परिवादी के प्रति सेवा में कमी के मद में 60000 रूपये व
वाद व्यय के खर्च के मद में 5000 मय ब्याज के पृथक से एक माह में अदा करने
का आदेश पारित किया है।
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