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विदेश में होने के बाद भी विद्युत खपत का बिल.. उपभोक्ता आयोग ने बिजली कंपनी की मानी सेवा में कमी.. अतिरिक्त राशि वापिस करने या अगले भुगतान में सामायोजित करने के निर्देश..

 उपभोक्ता आयोग ने बिजली कंपनी की मानी सेवा में कमी

दमोह । जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी के विदेश में होने के बाद भी अनावेदक बिजली कंपनी नें विद्युत खपत का 9 हजार रूपये का बिल थमाया था के मामले में आदेश पारित करते हुए 0.5 यूनिट की खपत के आधार पर नवीन बिल जारी किया जाए और अनावेदक बिजली कंपनी ने जो अतिरिक्त राशि परिवादी से ली गई है वह परिवादी को वापस की जाए या अगले माह की भुगतान में सामायोजित की जाए । अनावेदक बिजली कंपनी परिवादी को सेवा की कमी के मद 5 हजार रूपये तथा वाद व्यय 3 हजार रूपये भी पृथक से भुगतान करेगा और उक्त राशि एक माह में भुगतान न होने पर 8% वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करने का आदेश पारित किया है । प्रकरण में परिवादी  की ओर से दीपक पनके एडवोकेट के द्वारा पेरवी की गई ।
प्रकरण के मुताबिक परिवादी हरिनारायण श्रीवास्तव माह सितंबर 22 में अपने बेटे के घर इंदौर गए थे और नवंबर 22 मैं दमोह वापस आए थे तब उन्हें बिजली कंपनी ने घरेलू बिजली खपत का 80 रूपये का बिल प्रदान किया था जिसका उनके द्वारा भुगतान कर दिया गया था, परिवादी का बिजली मीटर का डिस्प्ले बंद हो गया था जिसकी उनके द्वारा शिकायत शहर यंत्री बिजली कंपनी से की गई थी और मीटर बदलने का अनुरोध किया गया था लेकिन बिजली कंपनी ने स्टाक में मीटर न होने से बाद में बदल देने का आश्वासन दिया था । पारिवादी दिनांक 16 नवंबर 22 से दिनांक 27 फरवरी 23 तक विदेश में रहा जिससे घरेलू विद्युत का उपयोग नहीं हुआ परिवादी ने विदेश यात्रा के प्रमाण भी प्रस्तुत किए थे परंतु इसके बाद भी उसे राशि 7530 का बकाया बिल की मांग की थी और बाद में यह राशि 9824 रूपये की मांग की जा रही थी जिससे पीड़ित होकर परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में मामला प्रस्तुत किया था. जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आर के सिंघई ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर अनावेदक  बिजली कंपनी के विरुद्ध में आदेश पारित किया है ।

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