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दमोह कोर्ट ने हत्‍यारोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा.. पत्नि को भगवाने का आरोप लगाने पर से हुए विवाद के दौरान चाकू मारकर कर दी थी हत्या..

हत्‍यारोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

दमोह । न्यायालय श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश दमोह मप्र ने आज  22/10/2024 को पारित निर्णय में आरोपी चंद्रभान पिता कोदूलाल अहिरवार उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 09 तहसील पथरिया जिला दमोह को भां.द.वि. की धारा 302 में आजीवन करावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण.. दिनांक 30/05/2023 के रात करीब 09-10 बजे दिलीप अहिरवार (मृतक) ऑटो रखकर पैदल अपने घर जा रहा था, जैसी ही वह अपने घर के पास रोड पर पहुँचा तो चंद्रभान अहिरवार मिला और उससे कहने लगा कि तुमने मेरी पत्नि को भगवाया है, इसी बात पर से चंद्रभान अहिरवार दिलीप को गंदी-गंदी गालियां देने लगा, जब फरियादी दिलीप ने मना किया तो चंद्रभान ने उसे चाकू से मारा, चिल्‍लाने पर वहीं पास में बैठे बिज्‍जू पटेल, आशीष पटेल व फरियादी/मृतक की पत्नि विमला पटेल आ गई, जिन्‍होंने बीच-बचाव किया एवं फरियादी को शासकीय अस्‍पताल पथरिया ले जाया गया, बाद में ईलाज के दौरान उसकी मृत्‍यु हो गई।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन, आरोपी के मेमोरेण्डम कथन, जप्‍ती एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले में न्‍यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया । मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक श्री मुकेश जैन द्वारा की गई।

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