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सागर आईजी, छतरपुर DIG, दमोह पन्ना SP की मौजूदगी में.. नरसिंहगढ़ सीमेंट प्लांट में मादक पदार्थो का विनिष्टिकरण.. इधर आतिशबाजी के अस्थायी लायसेंस अनुमति एमपीई सर्विस पोर्टल से..

रावण के साथ-साथ जली मादक पदार्थो की बड़ी खेप

 दमोह पुलिस द्वारा जब्त किए गए अवैध मादक पदार्थ को दशहरा के पूर्व मायसेम सीमेंट प्लांट नरसिंहगढ़ में विनिष्टिकरण कराए जाने की कार्यवाही की गई है। इस दौरान  सागर संभाग पुलिस के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौजूदगी रही।

प्राप्त जानकारी अनुसार लगभग 16 क्विंटल अफीम और 2 क्विंटल गांजा नरसिंहगढ़ फैक्ट्री में विनिष्टिकरण कराए जाने की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई आईजी सागर प्रमोद वर्मा, डीआईजी सुनील कुमार जैन व डीआईजी छतरपुर ललित शाक्यवार, दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ती सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्ण थोटा, सीएसपी अभिषेक तिवारी, टीआई देहात रावेंद्र सिंह बागरी, टीआई कोतवाली आनंद सिंह ठाकुर, चौकी प्रभारी नरसिंहगढ़ प्रशीता कुर्मी सहित और पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी मौजूद थे।

आतिशबाजी के अस्थायी लायसेंस अनुमति http://services.mp.gov.in एमपीई सर्विस पोर्टल से.. दमोह। जिले में त्यौहारों के दौरान आतिश बाजी के कब्जे और विक्रय के लिये ऑनलाईन अस्थायी अनुज्ञप्ति अनुमति एमपीईसर्विस पोर्टल  http://services.mp.gov.in के माध्यम से किये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा नवीन व्यवस्था प्रदान की गई है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से कहा है एमपीई सर्विस  http://services.mp.gov.in पोर्टल पर शासन स्तर से अनुविभागीय दण्डाधिकारी के आईडी एवं पासवर्ड बनाये गये है जिन्हें पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दमोह हटा पथरिया एवं तेंदूखेड़ा की ओर प्रेषित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी की लॉगिन से भी उक्त अस्थायी त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी लायसेंस जारी किये जाने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई थीए तत्संबंध में ऑनलाईन अस्थायी अनुज्ञप्तिध्अनुमति लायसेंस जारी किये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्व दमोह हटा पथरिया एवं तेंदूखेड़ा को अनुविभागवार अधिकृत किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री कोचर ने निर्देशित किया है कि एमपीई सर्विस
http://services.mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को नियमानुसार जांच उपरांत संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रण भारत सरकार पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशों एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 की धाराध्नियम.84 का पालन करते हुये ही दीपावली पर्व त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिये अस्थायी लायसेंस जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्व दमोह हटा पथरिया एवं तेंदूखेड़ा को स्पष्ट रूप से आदेशित करते हुये कहा है कि निरीक्षण उपरांत दीपावली पर्व के दौरान केवल उन्हीं आतिशबाजी लायसेंसधारियों की अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी की जाये जिनकी दुकान संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रण भारत सरकार पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशों एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 की धारा नियम.84 अंतर्गत हों।


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