मिलावटी आटा एवं तेल बेचने वाले दो दुकानदारों पर 80 हजार रूपये का जुर्माना
दमोह। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अवमानक खाद्य पदार्थ मल्टी ग्रेन आटा विक्रय एवं भण्डारित करने एवं अवमानक सीके गोल्ड रिफाईन्ड सोयाबीन तेल के विक्रय पर दोष सिद्ध होने के आरोप में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी मीना मसराम ने जिले के 02 अनावेदकों पर 80 हजार रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी रावत ;बुधौलिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर दमोह जिले के ग्राम उमरी निवासी अनावेदक अमोल पटेल पिता चंद्रभान पटेल द्वारा खाद्य पदार्थ मल्टी ग्रेन आटा विक्रय एवं भण्डारित करने एवं दमोह के जबलपुर नाका निवासी चक्रेश जैन पिता स्व श्री महेशचंद्र जैन द्वारा अवमानक सीके गोल्ड रिफाईन्ड सोयाबीन तेल विक्रय करने के आरोप में 40.40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।
अधिरोपित शास्ति की राशि एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन चालान द्वारा शीर्ष 0210.चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 104 शुल्क एवं दण्ड आदि 0754 खाद्य एवं औषधि नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी। अधिरोपित शास्ति की राशि 15 दिवस में जमा की जाये। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू.राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी। उन्होंने आदेशित किया है कि क्रय की गई सामग्री को अपील अवधि पश्चात विनिष्टिकरण किया जाये।
निजी विद्यालयों में फीस पुस्तकें बैग यूनीफॉर्म स्पोर्ट्स किट आदि के संदर्भ में समेकित दिशा निर्देश जारी
दमोह। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति सुधीर कुमार कोचर ने निजी विद्यालयों के लिये समेकित दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा.निर्देशों के तहत पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा एक आधिकारिक बेवसाइट बनाई जाये विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 1000 या अधिक होने पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः आनलाईन रखी जानी चाहिये।
उन्होंने कहा प्रत्येक निजी विद्यालय संबंधित बोर्ड अथवा परीक्षा निकाय के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम से हटकर कोई भी पुस्तक पाठ्य क्रम में शामिल नहीं करेंगे प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा कक्षा एक से बारहवीं तक केवल भोपाल द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों को ही अनिवार्यतः लागू किया जाना चाहिये। विद्यालय द्वारा अभिभावकों को चयनित पुस्तकें स्टेशनरी विक्रेताओं से पुस्स्तकें एवं स्टेशनरी क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जाना चाहिये आवश्यकतानुसार चाही गयी पुस्तक प्रदाय की जायें पुस्तकें सेट में क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जाये पुस्तक क्रय के साथ स्टेशनरी क्रय करने की बाध्यता ना रखी जाये विद्यालय स्तर से निजी प्रकाशकों की किसी भी पुस्तक का विक्रय नहीं किया जायेगा।
प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा उपयोग में आने वाली कक्षावार पाठ्य पुस्तकें पठन सामग्री स्टेशनरी बैग यूनीफॉर्म स्पोर्ट्स किट जूते मोजे टाई बैल्ट आदि जानकारी का विद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये उक्त सामग्री को चयनित विक्रेताओं से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जाना चाहिये यूनीफार्म को तीन शैक्षणिक सत्र तक अपरिवर्तनशील रखना चाहिये रेग्युलर हाऊस यूनीफॉम में काले व सफेद रंग कपड़े कैनवास के ही जूते लागू करना एवं अन्य रंग के जूते लागू नहीं किये जाना चाहिये।
प्रत्येक निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों की समस्त जानकारी विद्यालय के सूचना पटल के साथ.साथ पोर्टल पर भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित की जाये। निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा सत्र 2025.26 हेतु 14 नबम्बर 2024 तक अनिवार्यतः पुस्तकों की कक्षावार सूची विद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाये। पाठ्य पुस्तकें पठन सामग्री स्टेशनरी बैग यूनीफॉर्म स्पोर्ट्स किट जूते मोजे टाई बैल्ट आदि को प्रतिस्पर्धी दरों पर क्रय करने की सुविधा हेतु फरवरी एवं मार्च 2024 में पुस्तक मेलों का आयोजन किया जायेगा जिसके आयोजन की सूचना समस्त निजी विद्यालयों द्वारा संबंधित अभिभावकों को एवं सोशल मीडिया समाचार पत्र आदि के माध्यम से दी जानी चाहिये।
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