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दमोह कोर्ट ने हत्यारे प्रेमी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा.. पति की हत्या के साक्ष्य छिपाने में सहयोगी रही पत्नी बनाम आरोपी की प्रेमिका को 6 माह की सजा..

हत्या करने वाले प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

दमोह। न्यायालय आनंद कुमार तिवारी जी प्रधान जिला व सत्र न्‍यायाधीश जिला दमोह की अदालत ने आरोपी संतोष रैकवार पिता गोली रैकवार उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम मिर्जापुर पथरिया व बैजंती पटैल पति बल्लू उर्फ बबलू पटैल,निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना पथरिया को आजीवन कारावास व मृतक की पत्नी को 6 माह की सजा सुनाई है.मामले में न्‍यायालय में आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को दंडित किया.  मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशचंद पटेल द्वारा की गई तथा विनय नामदेव द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया.मामले में विवेचना निरीक्षक रजनी शुक्ला द्वारा की गई.


 माननीय न्‍यायालय द्वारा पारित निर्णय में आरोपी संतोष रैकवार को भां.द.वि. की धारा 302 भादवि में आजीवन करावास व बैजंती पटेल को 120बी(2) भादवि में 06 माह  के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.

घटना का संक्षिप्त विवरण.. अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 29 जून 22 को पीसीआर दमोह से ग्राम मिर्जापुर में शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मिर्जापुर स्थित जितेन्द्र दुबे के खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जो कि मृतक के परिजन व उसकी पत्नी बैजंती पटैल वहीं पर उपस्थित थे. मृतक की पत्नी बैजंती उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना पथरिया ने बताया कि मेरे पति बल्लू उर्फ बबलू पटैल गांव के धीरज कुर्मी के खेत मे खेती मजदूरी करते है. 28 जून 22 को शाम करीब 06.00 बजे रोज की तरह मेरे पति काम करके घर लौटे परेशान लग रहे थे, तो मैने पूछा कि क्या हुआ तो कहने लगे कि धीरज कुर्मी के खेत में काम कर रहे थे, तो पंजा बाजू के पिक्कू कुर्मी के खेत की मेढ में घल गया, तो मेढ टूट गयी, तो पिक्कू इसी बात पर से झगडा करने लगा और मारपीट की फिर मालिक धीरज को बताकर मेरे पति घर वापिस आ गये. घर पर थोडी देर रुके फिर गांव के नत्थू पटेल के लडका कि लगुन में चले गये. लगुन से रात करीब 2 बजे घर लौटे और कहने लगे कि तुम दरवाजे लगा के सो जाओ हम गांव के पप्पन काछी को देखने जा रहे है. फिर रात भर घर नहीं आये, फिर मैं सो गयी सुबह करीब 06.30 बजे (दिनांक 29 जून 22) को में अकेले निस्तार करने खेत तरफ जा रही थी,  तो मुझे दूर से जितेन्द्र दुबे के खेत में अपने पति जैसा कोई पड़ा दिखा मैने जाकर देखा तो मेरे पति का शव खेत में किनारे पड़ा था, गर्दन कटी थी खून बह रहा था फिर मैंने अपने घर के लोगों को जाकर बताया फिर पुलिस को सूचना की थी. मेरे पति बल्लू उर्फ बबलू पटैल का शव जितेन्द्र दुबे के खेत में गंभीर अवस्था में पडा मिला है. मेरे पति की किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की है. मृतक बल्लू पटैल उर्फ बबलू पटेल की पत्नी बैजती पटेल की सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.विवेचना दौरान मृतक बल्लू उर्फ बबलू पटैल के परिजनों व साक्षीगणों से पूछताछ कर विस्तृत कथन लेख किये गये, जो मृतक के परिजनों से पूछताछ पर यह तथ्य सामने आया कि मृतक बल्लू की हत्या हल्ले रैकवार द्वारा की गई है. 

इस तथ्य की पुष्टि हेतु हल्ले रैकवार को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई जो कि आरोपी द्वारा मृतक बल्लू उर्फ बबलू पटेल की हत्या करना स्वीकार किया.आरोपी ने मेमोरेण्डम में मृतक बल्लू उर्फ बबलू पटेल की पत्नी से हल्ले रैकवार के 04 वर्ष से प्रेम संबंध होना तथा घटना दिनांक को आरोपी हल्ले द्वारा मृतक को फोन करके जितेन्द्र दुबे खेत पर बुलाना व नींद लग जाने पर बका से हत्या करना व हत्या के बाद लोहे का बका मृतक की पत्नी बैजंती को छिपाने के लिये देना बताया तथा मृतक का मोबाइल साथ में ले जाना बताया।

जो कि आरोपी के मेमो में बताये अनुसार स्थान से आरोपी के कपड़े एवं मृतक बल्लू उर्फ बब्लू पटेल का मोबाइल जप्त किये गये.प्रकरण की विवेचना में आये तथ्यों के आधार पर, साक्षीगणों के कथनो, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, आरोपी हल्ले रैकवार के मेमो कथन, जप्ती आदि से मृतक की पत्नी बैजती पटेल की घटना में पूर्ण सहभागिता पायी गई, संपूर्ण विवेचना कार्यवाही पश्चात उक्त आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया.

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