सास की हत्या करने वाली बहु को आजीवन कारावास
दमोह कोर्ट ने सास के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगाकर हत्या कर देने वाली बहु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी लीलाबाई उर्फ लक्ष्मीबाई रैकवार को 30 जुलाई 2024 को भांदवि. की धारा 302 में आजीवन करावास दण्डित किया गया है।
मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक मुकेश जैन ने घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुई बताया की 1 मार्च 2022 को रात्रि 11 बजे आरोपिया ने अपनी सास अशोकरानी पर मिट्टी का तेल डालकर एवम जलाकर उपहति कारित की। जिसे गंभीर हालत मे अस्पताल मे भर्ती किया गया था जहा ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । जिस पर थाना नोहटा मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपिया के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
मामले में साक्षीगण पक्षविरोधी होने के बाबजूद मृतिका के मृत्यु के पूर्व हुए कथनो को विश्वशनीय मानते हुए एवम न्यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपीया को आजीवन कारावास से दंडित किया मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक मुकेश जैन द्वारा की गई मामले में विवेचना उपनिरीक्षक शत्रुघ्न दुबे* द्वारा की गई।
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