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बहुचर्चित हत्याकांड में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास, साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी बरी.. इधर मगरगच्छ के हमले के शिकार बालक के उत्तराधिकारी को मिली करीब 08 लाख रूपये की मुआवजा राशि

 बहुचर्चित हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास 

दमोह। शहर के एक बहुचर्चित हत्याकाण्ड में न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र नारायण सिंह जी के द्वारा आरोपी इरशाद उर्फ गबरू खान को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है.

प्रकरण के बारे में अपर लोक अभियोजक गिरीश राठौर ने जानकारी दी कि दिनांक 12 मार्च 2022 को प्रात: करीब  07:30 बजे इशाक तिगड्डा बजरिया वार्ड नं. 03 दमोह में आमिन उर्फ गोलू नामक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिस पर थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी शकील खान, इरशाद उर्फ गबरू व मुहम्मद इमरान खान के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. व 25/27 आयुध अधिनियम का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया.

 उक्त मामले का विचारण चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में संपन्न हुआ. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य  व तथ्यों के आधार पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्त इरशाद उर्फ  गबरू को दोष सिद्ध पाते हुये आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है.वहीं प्रकरण में आरोपी शकील खान व मोहम्मद इमरान को साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है.प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गिरीश राठौर द्वारा की गई।

 मगरगच्छ के हमले से मृत बालक के उत्तराधिकारी को मिली 08 लाख रूपये की मुआवजा  राशि

दमोह।जिले के ग्राम हटरी में मगरमच्छ के हमले से नदी में लापता हुए बालक की मृत्यु होने पर वन मंडल अधिकारी एम.एस. उइके ने मृत बालक के पिता अर्जुन सिंह लोधी के खाते में  07 लाख 90 हजार की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है। 

ज्ञातव्य है दमोह रेंज अंतर्गत  घटित हुई घटना अनुसार ग्राम हटरी में  किशन लोधी पिता श्री अर्जुन सिंह लोधी उम्र 08 वर्ष जब अपने पिता के साथ नदी में नहाने गया था, उसी समय अचानक मगरगच्छ के द्वारा हमला किया  जिस कारण से श्री किशन लोधी नदी के  पानी में लापता हो गया था। खोजबीन करने पर  बच्चे की मृत देह दूसरे दिन प्राप्त हुई थी। 

 उक्त घटना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये वन मण्डल अधिकारी दमोह श्री एम.एस.उइके ने दमोह रेंजर श्री विक्रम चौधरी को निर्देश दिये और शासन के आदेश अनुसार वन्यप्राणी द्वारा जनहानि होनेे पर तात्कालिक सहायता के रूप में 10 हजार रूपये की राशि मृत बच्चे के वैध उत्तराधिकारी बच्चे के पिता श्री अर्जुन सिंह लोधी को तत्काल प्रदान की गई थी ।  इस प्रकार वन विभाग द्वारा मृत बालक के पिता को 08 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि खाते में ट्रांसफर कर दी गई है।



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