नाबालिग से बलात्कार करने वाले को आजीवन कारावास
दमोह । न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा, माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने नाबालिग से बलात्कार करने के एक मामले में 13 जुलाई 2024 को पारित निर्णय में आरोपी राजू कनोजिया को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है, अभियोक्त्री के दादा ने
रजपुरा चौकी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 09 फरवरी 2020 को
सुबह करीब 7-8 बजे नाती ने बताया कि अभियोक्त्री (नातिन) सुबह कही चली गई
है पता करने पर कही नही मिली। अभियोक्त्री के दादा की उक्त रिपोर्ट के आधार
पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान पाया की
अभियुक्त द्वारा बालिका के साथ गलत काम किया गया। विवेचना के दौरान बालिका को दस्तयाब किया गया। फरियादी, बालिका
एवं अन्य गवाहों के कथन लेख किये गये एवं अन्य सुसंगत विवेचना कार्यवाही
पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया।
न्यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य और अभियोजन द्वारा
प्रस्तुत तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास
से दंडित किया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने आरोपी राजू कनोजिया को अनुसूचित जाति जनजाति
(अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 की धारा 3(2)(5) में आजीवन कारावास एवं
6000रूपये अर्थदण्ड, पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 3/4,5(ठ)/6,5(ii)/6 में
20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 12000 रूपये जुर्माना, धारा
376(3),376(2)एन भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 8000 रूपये का
अर्थदण्ड , 366 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये
अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 500
रूपयें जुर्माना अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
मामले में पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशचंद
पटेल के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री हेमंत कुमार
पाण्डेय द्वारा की गई । सहायक ग्रेड तीन श्री विनय नामदेव द्वारा आवश्यक
सहयोग किया गया। मामले की विवेचना उनि राजीव पुरोहित द्वारा की गई।
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