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माइसेम सीमेन्ट फैक्ट्री में 1221 kg मादक पदार्थ गांजे का विनष्टीकरण .. इधर पत्‍नी की बंदूक से गोली मारकर हत्‍या करने वाले पति को आजीवन कारावास..

माइसेम सीमेन्ट फैक्ट्री में 182 kg गांजे विनष्टीकरण

दमोह.भारत सरकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली तथा नारकोटिक्स विंग पुलिस मुख्यालय के आदेश के पालन में पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर प्रमोद वर्मा के निर्देशा नुसार  सागर रेंज व छतरपुर रेंज की गठित ड्रग विनष्टिकरण समिति द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की विनष्टीकरण की कार्यवाही की गई।

एन.डी.पी.एस. एक्ट अंतर्गत छतरपुर रेंज के जिला छतरपुर, जिला पन्ना, जिला टीकमगढ़, जिला निवाड़ी के पंजीबद्ध कुल 48 अपराधों में जप्त अवैध मादक पदार्थ गांजा कुल 182 किलोग्राम का विनष्टीकरण तकनीकी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रदूषण संबंधी सावधानियों के तहत  24 जुलाई 2024 को मायसेम सीमेंट फैक्ट्री नरसिंहगढ़ जिला दमोह में किया गया।

इस अवसर पर विनष्टीकरण समिति के अध्यक्ष पुलिस उप महानिरीक्षक छतरपुर रेंज ललित शाक्यवार, ड्रग विनष्टी करण समिति के सदस्य पुलिस अधीक्षक छतरपुर  अगम जैन, सदस्य पुलिस अधीक्षक पन्ना साईं कृष्णा एस थोटा, सीनियर एफ.एस.एल.अधिकारी व वैज्ञानिक अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर सहित संबंधित जिलों का पुलिस बल उपस्थित रहा।

भोपाल व सागर संभागों का कुल 1221 किलोग्राम गांजे का विनष्टीकरण.. नरसिंहगढ़ माइसेम सीमेन्ट फैक्ट्री में बुधवार को सागर और भोपाल संभाग का कुल मादक पदार्थ 182+289+750 किलोग्राम गांजा विनष्टीकरण की कार्यवाही हुई.जिसमें भोपाल संभाग के विभिन्न थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी गण और सागर संभाग के सागर डीआईजी सुनील कुमार जैन, छतरपुर डीआईजी ललित शाक्यवार, एसपी छतरपुर अगम जैन, एसपी दमोह श्रुतकीर्ति सोमवंशी, एसपी पन्ना कृष्णा एस थोटा, सीएसपी दमोह अभिषेक तिवारी, चौकी प्रभारी प्रशीता कुर्मी के अलावा और भी पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में गांजा विनष्टीकरण किया गया।

इसमें विशेष रूप से बताया गया कि भोपाल संभाग के विभिन्न थानों का कुल गांजा 750 किलो ग्राम के अलावा सागर संभाग के सागर और दमोह जिले के विभिन्न थानों का कुल 289 किलोग्राम तथा टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र का कुल 182 किलोग्राम गांजा को विनष्टीकरण किया गया है।

पत्‍नी की बंदूक से गोली मारकर हत्‍या करने वाले पति को  आजीवन कारावास.. दमोह.न्यायालय आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला व सत्र न्‍यायाधीश दमोह की अदालत ने आरोपी कमलेश सिंह आदिवासी को भां.द.वि. की धारा 302 में आजीवन करावास,  धारा 25 आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष व 27 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष व 1700 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी  कैलाशचंद पटेल द्वारा की गई व श्री विनय नामदेव,सहायक ग्रेड तीन द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया. मामले में विवेचना उपनिरीक्षक विकास सिंह चौहान द्वारा की गई.


यह घटना का संक्षिप्त विवरण..  31 अक्टूबर 2022 को प्रार्थी प्रेम सींग पिता  पर्वत सींग आदिवासी उम्र 22 वर्ष निवासी गोलापट्टी थाना नोहटा द्वारा रिपोर्ट लेख करायी कि, मेरे बड़े पापा रघुवीर सींग की बच्ची कमलाबाई की शादी मेहगुवा में कमलेश सींग आदिवासी के साथ हुई थी, कमला बाई के दो बच्चे है,पति पत्नी का आपस में विवाद होता था, कमलाबाई अपने दोनो बच्चों के साथ मायके में अपनी मम्मी शीलरानी के साथ करीब 06 साल से रह रही थी, 31 अक्टूबर को  हार से (खेत) से घर वापिस आ रहा था, गांव में करीब शाम 06.30 बजे बड़े पापा के घर के पास आया, आगन में कमलाबाई और बहनोई कमलेश सींग का विवाद हो रहा था,उसी समय कमलेश सीग ने हाथ में लिये देशी छोटी बन्दूक से गोली बहिन कमलाबाई को मार दी. सीना में लगी कमलाबाई नीचे गिर गई, मैंने कमलेश को लिपड कर पकड़ लिया. उसने बंदूक यहीं पर फेक दी और मुझे दाहिने हाथ में मुह से दांतों से काट लिया और मुझे नीचे पटक दिया और कमलेश भाग गया, कमलाबाई खत्म हो गई है. लाश आगन में पड़ी है, उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन, आरोपी के मेमोरेण्डम कथन, जप्‍ती व संकलित साक्ष्य के आधार पर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया.  मामले में न्‍यायालय में आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित कया गया है।

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