Ticker

6/recent/ticker-posts

दमोह में नाबालिग से छेड़छाड एवं जबरदस्‍ती करने वाले को 06 वर्ष की सजा व जुर्माना.. न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा, माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने पारित किया निर्णय.

नाबालिग से छेड़छाड करने पर 06 वर्ष की सजा

 दमोह। न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा, माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जिला दमोह  ने आरोपी  देवेन्‍द्र को 19 जुलाई को पारित निर्णय में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा *9एम/10 में 06 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 7/8 में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 363 भादवि में तीन वर्ष का कठोर कारावास, धारा 354 (क) भादवि में दो वर्ष का कठोर कारावास, धारा 506 (भाग-2) में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 341 भादवि में 01 माह का कठोर कारावास एवं कुल 3100 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है।

 घटना का संक्षिप्त विवरण- फरियादी/बालिका ने अपने माता-पिता के साथ  20 मार्च.2023 को महिला पुलिस थाना दमोह में उपस्थित होकर अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई कि वह दिन में करीब 2 बजे अपने घर में भाई के साथ टीव्ही देख रही थी। फिर बालिका अपनी माँ से पूछकर अपनी सहेली के साथ खेलने चली गयी। दोपहर करीब 3 बजे जब बालिका खेलकर घर वापिस लौट रही थी, उस समय अभियुक्त अपने घर के बाहर निकला और बालिका को रास्ते में रोककर कहने लगा कि उसका एक काम कर दो। तो बालिका ने कहा कि वह नहीं करेगी, घर जा रही है। तब अभियुक्त ने जबरदस्ती बालिका का हाथ पकड़ा और बालिका को अपने घर के अंदर ले गया। बालिका चिल्लाई तो अभियुक्त बोला कि जान से खत्म कर दूंगा। 

अभियुक्त बालिका को अपने घर के ऊपर वाले कमरे में ले जाकर बालिका से कहा कि अपने कपड़े उतारो तो बालिका पड़ोस की छतों पर कुंदकर भागी तब पीछे रहने वाली दीदी (बालिका की सहेली) ने उसे झेल लिया और उसकी मम्मी (बालिका की पड़ोसी) ने बालिका को गले लगा लिया, बालिका ने उनको सारी बात बतायी फिर उक्त लिखित शिकायत के आधार पर महिला पुलिस थाना दमोह में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध कमांक 08/2023, धारा 341, 363, 506, 354 (क) भा.दं. सं. एवं धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम, 2012 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया |बालिका एवं अन्‍य गवाहों के कथन लेख किये गये एवं अन्‍य सुसंगत विवेचना कार्यवाही पश्‍चात अभियोग पत्र न्‍यायालय पेश किया गया। न्यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत  तर्कों  के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को 06 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। मामले में पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशचंद पटेल के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री हेमंत कुमार पाण्‍डेय द्वारा की गई एवं सहायक ग्रेड तीन श्री विनय नामदेव द्वारा आवश्‍यक सहयोग किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक श्रीमती गरिमा मिश्रा द्वारा की गई।

Post a Comment

0 Comments