हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन व नगर पालिका पर पर भारी पड़ रहा होर्डिंग्स माफिया..
दमोह। नगर पालिका सीमा अंतर्गत शहरी सीमा में लगे नियम
विरुद्ध होर्डिंग्स को उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अधिकांश
स्थानों से आज तक न हटाए जाने को लेकर एवं शहर के प्रमुख स्थलों व मार्गो
में लगे रहने के बावजूद कोई कार्यवाही न करने को लेकर आयुक्त नगरीय प्रशासन
से दमोह नगर पालिका की सीएमओ श्रीमती सुषमा धाकड़ वह उच्च न्यायालय के
अवमानना प्रकरण में गलत जानकारी देकर अवैध होर्डिंग्स को जप्त ना करते हुए
होर्डिंग्स लगाने वालों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने पर प्रभारी सहायक यंत्री
व तत्कालीन प्रभारी सीएमओ मेघ तिवारी व अन्य जिम्मेदारों को निलंबित करने
की मांग की गई है।
आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल व कलेक्टर दमोह को भेजी शिकायत
में शिकायतकर्ता व अवैध होर्डिंग्स का मामला न्यायालय में प्रकरण को लड़ने
वाले पत्रकार अनुराग हजारी ने आयुक्त नगरीय प्रशासन को लिखे पत्र में कहा
है कि विगत तीन वर्षों से आपका ध्यान शहर में नगर पालिका अंतर्गत शासकीय
भूमियों पर विना संबंधित विभागों की अनुमति के अवैध होर्डिंग्स लगाए जाने
के मामले में शासन व नगर पालिका दमोह को हो रही राजस्व क्षति के साथ ही
नियम विरोध में लगे हुए लोगों से होने वाली दुर्घटनाओं की ओर आपका ध्यान
दिलाया जाता रहा है किंतु कोई कार्यवाही कभी अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों
के खिलाफ नहीं की गई है ना ही संबंधों के खिलाफ कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज
कराया गया है ना ही कोई सामग्री जप्त की गई है जिसके चलते इस शिकायतकर्ता
को दो बार उच्च न्यायालय की शरण लेने पड़ी थी। शिकायत मे कहा गया है कि आज भी नगर पालिका सीमा अंतर्गत
लोग निर्माण विभाग, शासकीय स्कूलों ,नजूल भूमि, नगर पालिका के अधिकार
क्षेत्र वाली भूमि पर करीब एक सैकड़ा से ज्यादा अवैध होर्डिंग्स / फ्लेक्स
लगे हुए हैं इतना ही नहीं शहर में पेड़ों और विद्युत सप्लाई करने वाले खंबो
पर भी बड़ी संख्या में फ्लेक्स और होर्डिंग्स लगाए जाने का गैरकानूनी
कृत्य नगर पालिका व जिम्मेदार विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की
सांठगांठ के चलते किया जा रहा है। इससे जहां शहर में अवैध होर्डिंग्स/फ्लेक्स की बाढ़ सी आ
गई है तो वही शहर की सुंदरता भी बदरंग हो गई है शहर के लगभग हर चौराहे व
मुख्य मार्गों के करीब 100 से ज्यादा होर्डिंग्स/फ्लेक्स इस समय कानून
व्यवस्था को मुंह चिढ़ते नजर आ रहे हैं संबंधित विभागों के प्रमुखों की
अनदेखी / आपराधिक सांठगांठ के चलते शासकीय भूमि पर पक्की लोहे के खंबे
गाडकर कब्जा कर होर्डिंग्स / फ्लेक्स लगाए हैं जिससे ना सिर्फ अवैध
अतिक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि नगर पालिका के साथ ही शासन को प्रति
माह लाखों रुपए के राजस्व की हानि भी हो रही है।
आयुक्त से पांच दिवस में शहर में नगर पालिका सीमा में लगे
समस्त होर्डिंग्स/फ्लेक्सों को हटाने व पक्के स्ट्रक्चर सहित हटाने व
सामग्री जप्त करने की मांग के साथ ही अब तक प्रभावी कार्रवाई न करने वाले
दमोह नगर पालिका की सीएमओ श्रीमती सुषमा धाकड़ व सहायक यंत्री मेघ तिवारी
को सस्पेंड करने की मांग की गई है।
क्या था पूरा मामला.. इस पूरे
मामले की पृष्ठभूमि इस तरह से है कि दमोह शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स को
लेकर एक जनहित याचिका स्थानीय पत्रकार अनुराग हजारी ने हाई कोर्ट में
18700/ 2022 (अनुराग हजारी विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन नगर पालिका दमोह अन्य)
के खिलाफ हाई कोर्ट में प्रस्तुत की थी जिसमें नगर पालिका दमोह ने उच्च
न्यायालय के समक्ष अभिवचन किया था कि नगर पालिका अवैध होर्डिंग्स को हटाएगी
किंतु नगर पालिका दमोह द्वारा। डेढ साल से ज्यादा का समय बीत जाने के
बावजूद भी एक भी अवैध होर्डिंग्स को न हटाया ना ही कोई प्रभावी कार्यवाही
संबंधित व्यक्तियों / फर्मो के खिलाफ की थी! तत्संबंध में फरवरी 2024 में
नगर पालिका दमोह के सीएमओ के खिलाफ अवमानना याचिका 522 / 2024 मे में नोटिस
जारी होने के बाद नगर पालिका दमोह ने आनन फानन मे मात्र कुछ गिने चुने
स्थान से अवैध होर्डिंग्स में लगे फ्लेक्स को हटाया गया था किंतु अधिकांश
अवैध होर्डिंग्स को बिना हटाए ही पक्के स्ट्रक्चर्स को जप्त ना कर उनके
संचालकों से सांठगांठ कर छोड़ दिया गया था।इसी मामले को
लेकर अब आयुक्त नगरीय प्रशासन व कलेक्टर दमोह से संबंधित अधिकारियों के
खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है।
दान में दी मंदिर के जमीन पर कब्जा, साहू समाज ने सौंपा ज्ञापन.. दमोह।
हटा मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम काइखेड़ा ग्राम में एक अतिक्रमण कारी द्वारा
मंदिर को दान में मिली भूमि पर कब्जा कर लिया गया है और बेदखली के आदेश के
बाद भी अतिक्रमण हटाया नही जा रहा है, जिसे हटाने को लेकर मंगलवार को साहू
समाज हटा द्वारा एक ज्ञापन हटा एसडीएम राकेश मरकाम के समक्ष सौंपा गया।
जिसमें बताया गया कि मोजा काईखेड़ा मंडल मड़ियादो दानदाता श्रीमती सीतारानी
पति स्व. रामरतन साहू निवासी काईखेड़ा द्वारा मंदिर श्री श्री 1008 राधा
कृष्ण जी को दान में दी गई थी और उक्त भूमि वर्तमान में अभिलेख में
सीतारानी के नाम दर्ज है किंतु भूमि में मंदिर का हित एवं साहू समाज का हित
समाहित है। जिसकी शेष भूमि पर सरजू उर्फ सटोला काछी पिता भागीरथ काछी
निवासी काइखेड़ा द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। इसके पूर्व सीतारानी ने
सीमांकन हेतु आवेदन लगाया था, जिसमें सटोला का अवैध कब्जा पाया गया था।
जिसमे अवैध अतिक्रमण कारी द्वारा तहसीलदार हटा एवं एसडीएम के समक्ष अपील
आवेदन लगाया गया था, जहां भी जांच उपरांत सटोला काछी का अवैध कब्जा सिद्ध
पाया गया था और कब्जे से बेदखली का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद भी
उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त नही किया जा रहा है। अतिक्रमण कारी सरजू उर्फ
सटोला का अतिक्रमण न हटाये जाने से मनोबल बढ़ा हुआ है और कहता है कि मेरा
कब्जा कोई नही हटा सकता एवं जो कब्जा हटाने आएगा तो वह मरने मारने की धमकी
देता है, वही दानदाता को झूठे केस में फसाने की धमकी देता है, जिसकी शिकायत
पर बगैर जांच के कोई कार्यवाही न किये जाने की मांग की गई है। इसके अलावा
बेदखली के आदेशों के बाद अपील की समयावधि भी गुजर चुकी है। यहाँ ज्ञापन के
माध्यम से मांग की गई है कि उक्त अतिक्रमण कारी का कब्जा शीघ्र हटाया जाए।
राष्ट्रीय तेली पिछड़ा वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर साहू एवं
रनेह साहू समाज अध्यक्ष श्याम नायक ने बताया कि उक्त कब्जा 7 दिवस में नही
हटाया गया तो आंदोलन के लिए विवश होंगे।जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन
प्रशासन की होगी। इस दौरान सीतारानी साहू, लक्षमण साहू, पन्ना लाल साहू,
सरमन मोदी, कमलेश नायक, गुड्डा भाटिया, नरेंद्र नायक, विनोद नायक, संतोष,
राजेश, काशीराम, महेश साहू, केके साहू, अभिलाष पंडा, यश राज साहू, अनिल
साहू, लालू महाजन, सतीश, मुकेश साहू, शंकर, वीकेश, उमाशंकर, भागचंद, गणेश,
कुंदन लाल, राजू साहू, मनोज, अमित, सुनील, सुरेश, परषोत्तम साहू सहित बड़ी
संख्या में साहू समाज के लोग मौजूद रहे। हटा एसडीएम राकेश मरकाम ने ज्ञापन
लेते हुए बताया कि शीघ्र ही उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जाएगी।
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