बीआईएस लाइसेंस के बिना संचालित पानी पाउच फैक्ट्री सील.. दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत डीओ खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग राकेश अहिरवाल के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया द्वारा दमोह शहर के आरओ ड्रिंकिंग वाटर निर्माण यूनिट्स का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण की कार्यवाही में बांदकपुर बायपास रोड स्तिथ शिव धारा एक्वा आरओ वाटर प्लांट प्रो रोहित राय का निरीक्षण किया गया है।
निरीक्षण के दौरान वाटर प्लांट में बिना बी आई एस ;आई एस आईद्ध लाइसेंस के पानी पाउच की पैकिंग होते पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों के तहत पानी पाउच पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की श्रेणी में आता है एवं पानी पाउच की निर्माण पैकिंग एवं विक्रय करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। मौके पर 9331 रावी ब्रांड पानी पाउच मूल्य 18662 रुपए को जब्त किया गया है एवं बिना बी आई एस लाइसेंस के पानी पाउच का निर्माण करते पाए जाने पर फैक्ट्री को सील किया गया है।इसी तरह कंकाली माता चौराहा स्थित कंचन जल आरओ वाटर प्लांट बालाकोट रोड पुराने आर टी ओ के पास स्थित शिव एक्वाग्राम आम चौपड़ा जबलपुर रोड स्थित श्री आनंद एक्वा महाकाल एक्वा बड़े कुआं के पास स्थित राशि जल एवं बड़ी देवी गेट के सामने हटा रोड स्थित अमृत धारा आर ओ वाटर की निर्माण यूनिट का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान सभी परिसरों में फ़ूड लाइसेंस की प्रति लगी हुई पाई गई है। सभी परिसर में कार्यरत कर्मचारियों को हैंड ग्लव्स हेड कवर का उपयोग करते हुए नहीं पाया गया है। सभी आरओण्वाटर प्लांट में साफ़ सफाई व्यवस्था अच्छी करने के निर्देश मौके पर दिए गए हैं।
निरीक्षण में ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में वाटर कैम्पर्स के स्वच्छता के मानकों की जांच की गई तथा टीडीएस मीटर से आरओ वाटर की गुणवत्ता की ऑन द स्पॉट जांच की गई। जांच में अधिकतर आरओ वाटर प्लांट में टीडीएस की रीडिंग 60 से 117 पीपीएम के मध्य पाई गई है जोकि भारतीय मानक ब्यूरो ;आईएसआई द्वारा निर्धारित वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अनुसार सही है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा समस्त आरओ वाटर प्लांट संचालको को प्रत्येक 6 महीने में आर ओ वाटर की गुणवत्ता की जांच एन ए बी एल से मान्यता प्राप्त लैबोरेटरी से कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी वाटर प्लांट संचालकों को पानी के कंटेनर्स ध्कैंपस को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही उनमें आरओ ड्रिंकिंग वाटर भरकर सप्लाई करने के एवं पानी सप्लाई करने वाले वाहनों के फ़ूड लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए गए हैं।समिति प्रबंधक निलंबित, उपार्जन केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश..दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत दल लगातार उपार्जन केन्द्रों का भ्रमण कर रहा हैं। इसी क्रम में रमपुरा वेयरहाउस डोलिया खेड़ा केंद्र प्रभारी गोपाल प्रसाद पटैल एवं समिति प्रबंधक प्रदीप दुबे के द्वारा कृषकों से 01 लाख 27 हजार 517 रुपये की अवैध वसूली कर उपार्जन नीति का उल्लंघन करने के आरोप में समिति प्रबंधक प्रदीप दुबे एवं खरीदी केंद्र प्रभारी गोपाल पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।
अपर कलेक्टर मीना मसराम ने बताया प्रस्तुत जबाव संतुष्टि कारक नहीं होने से सेवा सहकारी समिति रसीलपुर के समिति प्रबंधक प्रदीप दुबे को निलंबित किया गया है। अपर कलेक्टर ने उपार्जन केंद्र प्रभारी मूल पद विक्रेता गोपाल पटेल के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सहायक आयुक्त सहकारिता को आदेशित किया है कार्यवाही कर अवगत कराएं। उन्होंने कृषकों से 01 लाख 27 हजार 517 रूपये की अवैध रूप से ली गई राशि की वसूली हेतु महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दमोह को पत्र जारी कर आगामी कार्यवाही से अवगत कराने कहा है।
अक्षय तृतीया पर दो दिन में रोके गये 13 बाल विवाह.. दमोह । कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दमोह जेएस वर्मा के मार्गदर्शन में अक्षय तृतीय एवं इसके पूर्व कुल 13 बाल विवाह रोके गये। बाल विवाह रोकथाम हेतु महिला बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग एसजेपीयू की संयुक्त सक्रियता से जिले के एवं समस्त चिह्नित स्थान जहाँ पर अक्षय तृतीय के दिन सामूहिक बाल विवाह होते हैए वहां पर जिले की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर्यवेक्षकों को मुस्तेदी के लिये सुबह से ही दलों के रूप में तैनात किया गया था। साथ ही जिला स्तर से 4 टीमों का गठन किया गया था ताकि दलों की मॉनिटरिंग की जा सके एवं जहाँ आवश्यकता है तत्काल पंहुचा जा सके। इसके परिणाम स्वरूप अक्षय तृतीय के दिन देर रात तक की कार्यवाही में 07 बाल विवाह रोके गए।
ज्ञातव्य है कि इसके एक दिन पूर्व भी सयुक्त दल द्वारा 6 बाल विवाह रोके गये थे। इन दो दिनों में कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 4 शिकायतें गलत पाई गई एवं 13 शिकायतें सही पाई गईए जिनके बाल विवाह रोके गये। विकासखंड वार रोके गये बाल विवाह में पथरिया के 2ए बटियागढ़ के 1ए दमोह के 5ए तेंदुखेड़ा के 03 जबेरा के 01 एवं हटा का 01 ग्राम शामिल थे। इस हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत कार्यवाही की गई।ज्ञातव्य है कि अक्षय तृतीय के पूर्व संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग एवं कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के विशेष निर्देश के पालन में जिला एवं प्रत्येक विकासखंड स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु विशेष दल गठित किये गए थेए जिनके द्वारा बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित रूप से विशेष दल सम्बंधित परिवारों से मिलकर उन्हें समझाइस दी गई तथा साक्ष्य एकत्रित कर उन्हें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अनुसार जिसमे बालिका की उम्र 18 वर्ष एवं 21 से पहले लड़के की शादी करना अजमानतीय अपराध है जिसमे 2 वर्ष की सजा या 1 लाख का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है के बारे में विस्तार से बतलाते हुए बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों जिसमे विवाह उपरांत मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दरए उसके बाद होने वाला कुपोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से सम्बंधित परिवार एवं समाज के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कलेक्टर श्री कोचर द्वारा विभाग को निर्देश दिए गये की बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहे। लोगों में जागरूकता लायें और यदि नहीं मानते तो कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाएं।
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