मिलावटी पनीर खोबा एवं देशी घी बेचने पर एक लाख जुर्माना
दमोह। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मिथ्या छाप पनीर लूज खोबा लूज एवं सहकार देशी घी विक्रय करने पर दोष सिद्ध होने के आरोप में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी मीना मसराम ने जिले के 03 अनावेदकों पर 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।
अधिरोपित शास्ति की राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा दमोह में चालान द्वारा शीर्ष 0210.चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 104 शुल्क एवं दण्ड आदि 0754 खाद्य एवं औषधि नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी। अधिरोपित शास्ति की राशि 15 दिवस में जमा की जाये। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू.राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी। उन्होंने आदेशित किया है कि क्रय की गई सामग्री को अपील अवधि पश्चात विनिष्टिकरण किया जाये
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