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दमोह में अवैधानिक रूप से प्लाट काटकर बेचने पर वाले तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज.. इधर गेहूँ तुलाई का भुगतान 190270 रूपये किसानों से कराने पर सोसायटी प्रबंधक निलंबित..

अवैधानिक रूप से प्लाट काटकर बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई- कलेक्टर श्री कोचर

दमोह
कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा अवैध कॉलोनाइजेशन चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, इसको किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों को चिन्हांकित  करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता है इसी क्रम में दो प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो ग्रामीण क्षेत्र की है। भविष्य में भी यदि और ऐसे प्रकरण आते है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।  जब तक पूरी व्यवस्थाएं नियमों और अधिनियमों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित न हो तो काम आगे नहीं होंगे । उन्होंने कहा सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए है की वे ऐसे प्रकरण में सख्त करवाई करें जहां पर बिना संपूर्ण प्रक्रिया के अवैधानिक रूप से प्लाट काटकर बेचने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अवैध कॉलोनी के खिलाफ सख्त  कार्यवाही की जाए इस दिशा में हम लोग प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं।



एसडीएम आर एल बागरी ने बताया ग्राम लाड़न बाग में रानू  पति प्रमोद दुबे एवं ग्राम हिरदेपुर में दयाशंकर एवं कमल द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में कृषि भूमि को विखंडित कर लोगों को प्लाट के रूप में विक्रय कर दिया परंतु मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी बिजली सड़क पार्क नाली आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई जिनके विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दमोह में प्रकरण दर्ज कर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 घ के तहत आदेश पारित किया गया एवं कार्रवाई हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दमोह को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए उक्त आदेश के पालन में सचिव ग्राम पंचायत हिरदेपुर एवं लाड़न  बाग द्वारा  दमोह थाना देहात में  संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई।

सहकारी बैक के महाप्रबंधक को राशि की वसूली के निर्देश
दमोह।  कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देश पर समिति के द्वारा हम्मालों को जांच समय तक उपार्जित 9513.5 क्विंटल गेहूँ की तुलाई राशि 190270 रूपये का भुगतान स्वयं न करके किसानों से कराये जाने के आरोप में अपर कलेक्टर मीना मसराम ने सेवा सहकारी समिति अर्थखेड़ा के समिति प्रबंधक वीरेन्द्र त्रिपाठी को पद से निलंबित करते हुये तुलाई राशि की वसूली सेवा सहकारी समिति अर्थखेड़ा के प्रबंधक वीरेंद्र त्रिपाठी एवं संबंधितों से वसूल करने के आदेश महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक को दिये है।
उन्होंने उपार्जन केंद्र प्रभारी गोपाल सिंह मूल पद विक्रेता सर्वेयर भूपेंद्र सिंह ;मूल पद विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सहायक आयुक्तए सहकारिता दमोह को आदेशित कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने निर्देशित किया है। ज्ञातव्य है सेवा सहकारी समिति अर्थखेड़ा द्वारा संचालित गेंहूं खरीदी केन्द्र स्थल गांधी वेयर हाऊस की जाँच जिला प्रबंधकए मण्प्रण् स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन दमोह एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जबेरा तेंदूखेड़ा द्वारा की गई। जांच समय खरीदी केन्द्र प्रभारी गोपाल सिं‍ह ठाकुर समिति सर्वेयर भूपेंद्र सिंह ऑपरेटर रामानुज त्रिपाठी उपस्थित पाये गये। समिति प्रबंधक वीरेंद्र त्रिपाठी अनुपस्थित थे। जांच समय मौके पर वायरल वीडियोध्शिकायती वीडियो के संबंध में पूछताछ करने पर पाया गया कि शिकायती वीडियो में किसानों से तुलाई के 20 रूपये प्रति क्विंटल का भुगतान हम्मालों को किसान द्वारा किया जा रहा है जिसकी पुष्टि कृषकों एवं हम्मालों से की गई।

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