मनरेगा के काम में जेसीबी का उपयोग करने पर कार्रवाई
दमोह। बड़ी मात्रा में शिकायतें जिला प्रशासन के समक्ष आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों के बजाय मशीनों का उपयोग हो रहा है ये शिकायतें समय समय पर प्राप्त होती हैए उसकी जांच भी की जाती हैं।
कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गये हैं कि मनरेगा में किसी भी स्थिति मे मशीनों का उपयोग नहीं किया जायेए जो शासन के निर्देश है और जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिये और उसी के माध्यम से कार्य कराए जाएंगे।
उन्होंने कहा है मनरेगा में जेसीबी का उपयोग या अन्य मशीनों का उपयोग नहीं किया जायेगा।
यदि आमजन को इनका उपयोग कहीं पर दिखता हैए तो उसके प्रमाण सहित जानकारी भेज सकते हैंए दमोह हेल्पलाइन नंबर 07812.350300 फेसबुक पेज या सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर शिकायत प्रमाण सहित भेजी जा सकती है। उन्होंने आग्रह करते हुये कहा है कि शिकायत प्रमाण के साथ ही भेजें ताकि ऐसी स्थितियों में उसकी जांच कर सकें और ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।
मिलावटी दाल चावल बेचने वाले तीन व्यापारियों पर एक लाख 80 हजार रूपये का जुर्माना
दमोह। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मिथ्या छाप खाद्य सामग्री विक्रय करने पर दोष सिद्ध होने के आरोप में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी मीना मसराम ने जिले के 03 अनावेदकों पर पर 01 लाख 80 रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी रावत बुधौलिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर असाटी वार्ड दमोह निवासी अनावेदक शुभम अग्रवाल पिता किशनकुमार अग्रवाल द्वारा अमानक कलश ब्रांड चना दाल सोनपरी चावल पारस गोल्ड अरहर दाल शाही मलाई चावलए नवाब गोल्ड चावल अमृता गोल्ड अरहर दालए बर्फी प्लस चावलए वेरी गोल्ड चावल मिर्ची सेठ ब्रांड पोहा सरताज ब्रांड भूना चना एवं ओकेओके ब्रांड पोहा के विक्रय करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर 60 हजार रूपये अनिल अग्रवाल अग्रवाल द्वारा अमानक शाही मलाई काली मूंछ चावल के विक्रय करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर 60 हजार रूपये तथा राजकुमार अग्रवाल द्वारा अमानक मटकती चावल रजिया सुल्तान चावल शाही मलाई चावलए नवाब गोल्ड चावल बर्फी प्लस चावल सांवरिया पोहा एवं वी च्वाईस चावल विक्रय करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर 60 हजार रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।
अधिरोपित शास्ति की राशि एमपी ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन चालान द्वारा शीर्ष 0210.चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 104 शुल्क एवं दण्ड आदि 0754 खाद्य एवं औषधि नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी। अधिरोपित शास्ति की राशि 15 दिवस में जमा की जाये। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू.राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी। उन्होंने आदेशित किया है कि क्रय की गई सामग्री को अपील अवधि पश्चात विनिष्टिकरण किया जाये।।
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