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अक्षय तृतीया के पूर्व जिला प्रशासन द्वारा रोके गये 6 बाल विवाह.. दमोह शहर में लोडिंग एवं भारी माल वाहनों का प्रवेश सुबह 06 से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित.. जिला उपभोक्ता आयोग ने वारंटी अवधि में हार्वेस्टर के कलपुर्जे ना देना सेवा में कमी माना

जिला प्रशासन द्वारा जिले में रोके गये 6 बाल विवाह
दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दमोह जेण्एसण् वर्मा के मार्गदर्शन में अक्षय तृतीय एवं इसके पूर्व बाल विवाह रोकथाम हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभागध् एस जे पी यू की संयुक्त सक्रियता से जिले के विभिन्न स्थानों पर 6 बाल विवाह जिसमे 3 बालक एवं 3 बालिका के बाल विवाह रोके गयेए जिसमे दमोह विकासखंड के 5 एवं तेंदुखेडा का 01 ग्राम  शामिल थे। इस हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत कार्यवाही की गई।

ज्ञातव्य हो की अक्षय तृतीय के पूर्व संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग एवं कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के विशेष निर्देश के पालन में जिला एवं प्रत्येक विकासखंड स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु विशेष दल गठित किये गए हैं जिनके द्वारा बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित रूप से विशेष दल सम्बंधित परिवारों से मिलकर उन्हें समझाइस दे रहे हैं..

साक्ष्य एकत्रित कर उन्हें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अनुसार जिसमे बालिका की उम्र 18 वर्ष एवं 21 से पहले लड़के की शादी करना अजमानतीय अपराध है जिसमे 2 वर्ष की सजा या 1 लाख का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है के बारे में विस्तार से बतलाते हुए बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों जिसमे विवाह उपरांत मातृत्व मृत्यु दरए शिशु मृत्यु दरए उसके बाद होने वाला कुपोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से सम्बंधित परिवार एवं समाज के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं।

दमोह शहर में लोडिंग एवं भारी माल वाहक वाहनों का प्रवेश सुबह 06 से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित.. दमोह।  सार्वजनिक सुरक्षा के म‌द्देनजर लोडिंग एवं भारी माल वाहक वाहनों का प्रवेश दमोह शहरी सीमा क्षेत्र में प्रातः 06 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित करने के मद्देनजर केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 एवम मध्यप्रदेश मोटर यान नियम 1994 के तहत जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने आदेश जारी किये है।
जारी आदेश में कहा गया है पन्ना छत्तरपुर सागर जबलपुर एवं कटनी मार्गों से दमोह शहरी सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोडिंग एवं अन्य भारी वाहन अन्य शहरों की ओर जाने वाले वाहनों को दमोह शहरी सीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहनों ‌द्वारा आवागमन हेतु वायपास एवं अन्य बाहरी मार्गों का उपयोग करना होगा। दमोह शहरी सीमा क्षेत्र के अंदर भारी माल वाहक जैसे ट्रक डम्फर मध्यम भार क्षमता के ट्रकए कृषि कार्यों से भिन्न प्रयोजन के प्रयोग में लाये जा रहे ट्रैक्टर का प्रवेश अथवा आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को उक्त प्रतिबंध आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा गया हैए यथा पुलिस तथा सेना के वाहनए नगर पालिका के वाहन ;फायर बिग्रेडए पानी टेकरए कचरा गाडी आदि वाहनद्धए निर्वाचन कार्यों में लगे वाहनए विद्युत मंडल के कार्यों में संलग्न वाहन एल पी जी पेट्रोलियम पदार्थ के वाहन स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहनए बैंकों में लगे वाहनए शासकीय खा‌द्यान्न एवं उर्वरक परिवहन में लगे वाहनए लोक निर्माण विभागध्लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के वाहनए वन विभाग के वाहन रेल्वे विभाग के वाहनो को छूट रहेगी।आदेश में विशेष परिस्थितियों में विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर वाहन विशेष को प्रतिबंध से छूट प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट जिला दमोह को अधिकृत किया गया है। यह आदेश तत्काल आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
दमोह शहरी सीमा क्षेत्र अंतर्गत पन्ना दमोह मार्ग छतरपुर.दमोह मार्ग सागर.दमोह मार्ग जबलपुर.दमोह मार्ग कटनी .दमोह मार्ग से लोडिंग एवं भारी माल वाहक वाहनों का आवागमन होने से दिन के समय दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है तथा शहरी क्षेत्र का यातायात अव्यवस्थित होकर बाधित होने की संभावना बनी रहती है।मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों से यह तथ्य संज्ञान में लाया गया हैए कि दिन के समय दमोह नगर में भारी माल वाहक वाहनों के प्रवेश करने से अक्सर दुर्घटनाओं के होने यातायात अव्यवस्थित होने तथा नागरिकों के लिये जान.माल की असुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है। 

जिला उपभोक्ता आयोग ने वारंटी अवधि में हार्वेस्टर के कलपुर्जे ना देना सेवा में कमी माना.. दमोह/  जिला उपभोक्ता आयोग ने  हार्वेस्टर के  खराब हो जाने पर वारंटी अवधि के पश्चात कल पुर्जे देना सेवा में कमी मानते हुए अनवेदको के विरुद्ध आदेश पारित किया है जिसमें अनावेदको को सेवा में कमी में दस हजार रूपये और वाद व्यय  तीन हजार रूपये एक माह के अंदर  परिवादी को अदा करने का आदेश पारित किया हैl प्रकरण में परिवादी की ओर से किशोरी लाल ताम्रकार एडवोकेट द्वारा पैरवी की गई l
परिवादी रूप सिंह लोधी निवासी केरबना तहसील बटियागढ़ ने दिनांक 23 सितंबर 2017 को अपना कृषि केंद्र जबलपुर से 19 लाख रुपए में महिंद्रा स्वराज  हार्वेस्टर खरीदा था जिसमें एक साल की वारंटी दी गई थी l  हार्वेस्टर कुछ दिनों तक ठीक रहा लेकिन बाद में वारंटी अवधि में ही गेहूं की फसल कटाई के दौरान हार्वेस्टर के कल पुर्जे खराब हो गए थे जिन्हें परिवादी ने अनवेदको  से बदलने को कहा था किंतु परिवादी की शिकायत का निराकरण नहीं किया गया तब परिवादी ने अपनी ही राशि से उनतालीस हजार के कल पुर्जे खरीदे थे और उक्त राशि की मांग की थी देने से मना कर दिया थाl वारंटी अवधि के बीत जाने पर उसके पुत्र को कलपुर्जे अनावेदक ने दिए थे l परिवादी ने इससे पीड़ित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में प्रकरण प्रस्तुत किया था l जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ऋषभ कुमार सिंघई  एवं सदस्य सोनल पंडित ने आदेश पारित किया है जिसमें महिंद्रा स्वराज हार्वेस्टर का डीलर मोहाली पंजाब तथा अपना कृषि केंद्र जबलपुर एक माह के अंदर परिवादी को सेवा में कमी में दस हजार और वाद व्यय तीन हजार रूपये अदा करेगा और अदा नहीं करने पर आदेश दिनांक से अदायगी दिनांक तक का आठ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी अदा करेंगे l

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