नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को 03 वर्ष की सजा
दमोह। न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा, माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दमोह की अदालत ने आरोपी कमल पिता लाले काछी, थाना दमोह देहात निवासी को 21 मई 2024 को पारित निर्णय में को पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 7/8 में 03 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 341, 354ए भादवि, 354डी भादवि में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 1400 अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
मामले में पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशचंद पटेल के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत कुमार पाण्डेय द्वारा की गई व सहायक ग्रेड तीन तरुण कुमार सोनी द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया।
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