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सोशल मीडिया पर राजनीति भारी पड़ी, सचिव व शिक्षक निलंबित.. लोकसभा चुनाव कराने मतदान सामग्री का वितरण, स्वास्थ्य अग्नि शमन सहित सभी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध.. धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का आदेश जारी..

ग्राम पंचायत हरद्वानी एवं देवरान के सचिव निलंबित
दमोह। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह अर्पित वर्मा ने जनपद पंचायत पथरिया की ग्राम पंचायत  हरद्वानी  एवं देवरान के सचिव प्रभु दयाल पटेल को सोशल मीडिया पर राजनैतिक पोस्ट डाले जाने के आरोप में  तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

रनेह स्कूल में पदस्थ शिक्षक निलंबित.. दमोह। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले मे शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय रनेह में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक दुर्गा प्रसाद प्यासी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षक पर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर राजनैतिक पोस्ट डालने के मामले में यह कार्यवाही की गई है।

लोकसभा चुनाव कराने मतदान सामग्री का वितरण.. दमोह। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 07.दमोह संसदीय क्षेत्र का निर्वाचन आज 26 अप्रैल को प्रात 07 बजे से प्रारंभ होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान की प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिये आज मतदान दलों को स्थानीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से सामग्री वितरण की गई। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री संबाशिवा और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर की उपस्थिति में विधानसभा क्षेत्र 54 पथरियाए 55 दमोह 56 जबेरा एवं 57 हटा अजा के स्ट्रांग रूमों को खोला गया। इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफीसर जिला कोषालय अधिकारी अभिषेक हजारी सहित संबंधित जन मौजूद थे।

सामग्री वितरण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने मतदान दलों की बैठक व्यवस्था सामग्री वितरण स्थल वाहन पार्किग व्यवस्था आदि का जायजा लिया और मतदान दलों से सामग्री मिलने के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने महिला कर्मियों से सामग्री वितरण के संबंध में चर्चा की और संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफीसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। मतदान दलों के बैठने के लिये व्यवस्था सुनिश्चित की गई जिसमें विधानसभा वार मतदान दलों को बैठने के लिये कुर्सी टेबिल ईव्हीएम वितरण के लिये अलग.अलग काउंटर बनाये गयेए कूलर लगाये गये हैं नोडल अधिकारियों की बैठक व्यवस्था एम्बुलेंस वाहन फायर बिग्रेड वाहन ठंडा पेयजल दूध मठा टेंकर मेडीकल सहायता केन्द्र पीओएल व्यवस्था कक्ष पुलिस बल सामग्री वितरण कक्ष कम्युनिकेशन कक्ष उद्घोषणा कक्ष चलित प्रसाधन के साथ बुनियादी व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई।
इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने कहा सभी दल यहां पर आ चुके हैं और सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैंए अपनी.अपनी सामग्रियां ले रहे हैंए ईव्हीएम ले रहे हैं। लगभग 11 बजे के आसपास से मतदान दल रवाना होना शुरू हो जाएंगे। एक बार पूरी सामग्री का मिलान कर ले अच्छे से उसके बाद रवाना हों। बसों में सभी जगह पर रूट चार्ट लग गए हैंए बसों के गाइड बगैरा सभी उपलब्ध है जैसे ही सामग्री पूरी एकत्रित हो जाएगीए उसके बाद पुलिस दल को साथ में लेकर के वाहन गाईड के माध्यम से बसें रवाना होना शुरू हो जाएगी।
उन्होंने कहा जितने टेंट लगे हैं सभी जगह पर कूलरों की व्यवस्था की हैए सभी के लिए ठंडा पानी उपलब्ध कराया गया है। अमूल और सांची के स्टाल लगाए गए हैं। इसके अलावा हमने 800 के करीब कैंपर रखे हैंए जिसमें सभी के लिए ठंडा और व्यवस्थित पानी उपलब्ध हैए पानी की कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही 6 एम्बुलेंस और 6 फायर फाईटर लगाये है डॉक्टर की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में है सभी मतदान अधिकारियों कोए मतदान दलों को और साथ में सेक्टर अधिकारियों को दवाइयों के पाऊच दिए हैंए इसके अलावा उनको वीडियो गाइड भी दी गई है कि कौन.कौन सी दवाई आपको किस काम में लेनी है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं करने काम किया गया है।

 धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का आदेश जारी.. दमोह। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 26 अप्रैल 2024 को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 26 अप्रैल 2024 को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक की अवधि के लिये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने की दृष्टि से दमोह जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रांतर्गत दंण्प्रण्संण् 1973 की धारा 144 के तहत  जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर  ने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का आदेश जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का सभी को पालन करना अनिवार्य होगा। यह आदेश जारी होने के तिथि से तब तक लागू रहेगा जब तक इसे बदल न दिया जाये अथवा यह विखंडित न कर दिया जाये। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा.188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
जारी आदेश में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे पूर्व यानि 24 अप्रैल 2024 के सायं 6 बजे प्रचार अभियान समाप्त हो गया। परन्तु घर.घर जाकर प्रचार अभियान के संबंध में द्वार से द्वार के भ्रमण को प्रतिबंध से छूट रहेगी। इस अवधि में बिना अनुमति लाउड स्पीकरों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। समस्त प्रचार वाहनों की अनुमतियां स्वतः निरस्त हो जायेंगी।  जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होनेध्एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी।
जारी आदेशानुसार दमोह जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में बाहर का कोई भी राजनैतिक नेताध्राजनैतिक कार्यकर्ता एवं उनके समर्थक जो उस दमोह जिले के मतदाता नहीं हैए को तत्काल निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर बाहर जाना होगा। यह बिन्दु अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगा। इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्तिए अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा किसी चिकित्सालय शैक्षणिक संस्थाओंध्मतदान केन्द्र से 200 मीटर क्षेत्र में पार्टीध्अभ्यर्थी का कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन प्रचार हेतु विभिन्न धार्मिक स्थल तथा मंदिर मस्जिद चर्च गुरूद्वारा आदि के स्थानों का उपयोग नहीं किया जायेगा।
उन्होंने कहा है लोक परिवहन एम्बुलेंस फायर सर्विसेस शैक्षणिक संस्थाओं के वाहन दूध पानी सब्जी आदि अनिर्वाय सेवाओं में लगे वाहन तथा व्यक्तिगत रूप से व्यापार तथा अपने कर्तव्य पर जाने वाले व्यक्तियों व निर्वाचन पदाधिकारियों के वाहनों के परिवहन की छूट होगी। इस अवधि में अन्य वाहनों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। प्रचार प्रयोजन हेतु जारी समस्त वाहनों की अनुमतियां स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा मतदान दिवस हेतु सहायक रिटर्निग आफिसर से अधिकतम 03 वाहनों की पृथक से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप फेसबुक हाईक ट्वीटर एसएमएस इन्स्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक सामाजिक जातिगत आदि भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नहीं करेगा।
जिले की सीमा क्षेत्रान्तर्गत सभी व्यक्तियों का अस्त्र शस्त्र विस्फोटक तरल गैसीय बायो.केमिकल्स पदार्थ को लेकर चलने  किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे. चाकू लोहे की छड़ लाठी तलवार भाला बरछी फर्सा गढ़ासा छुरा बल्लम या अन्य कोई घातक हथियार धारण करने और उसके सार्वजनिक स्थानों में प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्रो का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नही करेगा। जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में जनसाधारण का अवैध जमाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिला निर्वाचन कार्यालय दमोह तथा रिटर्निंग आफीसर सहायक रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय से 100 मीटर के क्षेत्र में जनसाधारण का अवैध जमाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। समस्त प्रकार के जुलूस सभा नारेबाजी धरना प्रदर्शन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग ;धार्मिक स्थलो को छोडकरद्ध पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। किसी भी स्थान पर कोई आमसभा संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की बिना अनुमति के प्रतिबंधितध्अवैध होगी। कोई जुलूस उसके लिए नियत समयए स्थान मार्ग के संबंध में दी गई अनुमति का उल्लघंन नही करेगा व निर्धारित मार्ग को बिना अनुमति के परिवर्तित नही कर सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा मुख्य मार्गोंध्शाला भवनो में किसी सभा का आयोजन नहीं करेगाए जिससे आम नागरिको के यातायात बाधित होने तथा विद्यार्थियों के अध्ययन में असुविधा होने से क्षोभ उत्पन्न हो।
जिले अंतर्गत मतदान दिवस ;निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक दर्शित वाहनों को छोड़कर शेष चौपहिया यंत्र चलित वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है।
निर्वाचन कार्य में नियोजित समस्त प्रकार के वाहन पुलिस एवं दंडाधिकारी के समस्त प्रकार के वाहनए अभ्यर्थी के एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्रधारी वाहन दमोह जिले के 54 पथरिया 55 दमोह 56 जबेरा 57 हटा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतदातों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने परिवार के सदस्य के उपयोग के लिए प्रयोग करने वाला वाहन सार्वजनिक परिवहन आधार पर चल रहे हो अत्यावश्यक सेवा यथा अस्पतालए दुग्ध वाहन पानी टैंकर विद्युत ड्यूटी आदि समस्त शासकीय वाहन शासकीय कार्य में संयोजित वाहन अन्य कोई वाहन जिसे प्राधिकृत अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय दमोह से वैद्य रूप से अनुमति दी गई हो।
कोई भी व्यक्ति संस्था राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नही करेगा। निर्वाचन प्रचार.प्रसार में वाहन तथा वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग की अनुमति सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारीध् कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से प्राप्त किये जायेंगे। चिकित्सालय नर्सिंग होम न्यायालय शैक्षणिक संस्थान तथा उसके छात्रावास शासकीय कार्यालय स्थानीय प्राधिकरणो के कार्यालयो तथा बैंक आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र नही चलायेगा
                                                
कोई भी व्यक्ति संस्था अनुमति प्राप्त किये बिना वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग प्रचार प्रसार हेतु नही करेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नही किया जायेगा। राजनैतिक दलो द्वारा प्रचार वाहनो में उन्ही वाहनो का संचालन किया जायेगा जिन्हें निर्वाचन कार्यालय अथवा अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय से विधिवत अनुमति प्राप्त हो तथा निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार वाहनो के संचालन में प्रचार प्रसार के दौरान सुरक्षा के मापदंडो का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराया जायें।सभी राजनैतिक व्यक्तियों जिन्हें शासन की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है तथा जो जिला दमोह के लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतदाता नही हैं को मतदान दिवस निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसारद्ध के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक के लिये लोकसभा दमोह निर्वाचन 2024 में उपस्थित रहने तथा आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन उम्मीदवार पर लागू नही होगा।
यह आदेश शासकीयध्अर्द्धशासकीय निकायों के सुरक्षाकर्मियों पुलिस कर्मियों विशेष पुलिस कर्मियों एवं ऐसे शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हे जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु नियुक्त किया गया हो।
चूंकि यह आदेश जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत आम जनता को निर्दिष्ट किया जा रहा है और जिसे तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक है अतः इसकी सूचना की तामील सम्यक् समय में करने की गुंजाइश नहीं है इस हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144;2 के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। संबंधित थाना प्रभारी इस आदेश की तामीली संहिता की धारा 134;2 में उल्लेखित रीति अनुसार प्रसारित कर तथा ऐसे सार्वजनिक स्थालों पर चस्पा कर प्रकाशित की जावे जो आम जनता को इत्तिला पहुंचाने के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है।

इनके जज्बे को सलाम.. दमोह। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतदान दल अपने.अपने मतदान केन्द्र के लिए रवाना हुए। 

इसी क्रम में 86 वर्षीय गांव के कोटवार हरिराम मतदान पेटियां लेकर और उत्साह पूर्वक मतदान कराने के लिए पूरे उमंग तथा जोश के साथ  पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर अपने कर्तव्य पथ की ओर रवाना हुए।

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