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दमोह जिले में आचार संहिता अवधि तक नहीं होगी जन सुनवाई.. नए निर्माण कार्य स्वीकृती पर भी लगी रोक.. शस्त्र लायसेंस निलंबित, शस्त्र थानों के मालखानों में जमा कराये जाये.. 34 आतिशबाजी लायसेंस निरस्त किये गए

आचार संहिता अवधि तक नहीं होगी जन सुनवाई.. दमोह। लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 की आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने पर आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान जन सुनवाई का र्कायक्रम स्थगित रहेगा।
नए निर्माण कार्य स्वीकृती पर लगी रोक.. दमोह। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। 16 मार्च से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने जिले के निर्माण कार्यो से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वर्तमान में ऐसे सभी कार्यो की सूची जो भौतिक रूप से मौके पर पूर्व से प्रचलित है और ऐसे सभी नवीन कार्यो की सूची जो मौके पर भौतिक रूप से प्रारंभ नहीं हुये हैं की जानकारी शीघ्र जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाये। लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श संहिता लागू होने के दौरान कोई भी नवीन निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया जाये। आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाये।


शस्त्र लायसेंस निलंबित थानों के मालखानों में जमा कराये जाये.. दमोह। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 कार्यक्रम घोषित होने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट एवं अनुज्ञापन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंसों को जिला स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निर्धारित माप दण्डों के आधार पर निलंबित करने की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा है किसी व्यक्ति को इस संबंध में आपत्ति या शस्त्र आवश्यकता है तो 15 दिवस के भीतर आवेदन स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है जिस पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने निर्देशित किया है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 प्रक्रिया के पूर्ण होने तक की अवधि के लिये निम्न शस्त्र लायसेंसधारियों को शस्त्र जमा करने से छूट प्रदान की जाती है छूट प्राप्त शस्त्र लायसेंसधारी शस्त्र का प्रदर्शन सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं करेंगे।

जारी आदेशानुसार न्यायाधीशगण एवं उनके सुरक्षा कर्मी के शस्त्र लायसेंस जिले में कार्यरत राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के शस्त्र लायसेंस जिले में चुनाव के दौरान तैनात किये जाने जोनल सेक्टर अधिकारियों के शस्त्र लायसेंस वित्तीय संस्थाओं अर्धशासकीय प्रतिष्ठानों में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के शस्त्र लायसेंस व्यवसायिक सहकारी बैक निगमित निजी बैंकों यथा आईसीआईसीए एचडीएफसी बैंक आदि में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के शस्त्र लायसेंस नेशनल राईफल एसोसिएशन से संबंधित खिलाड़ियों के शस्त्र लायसेंस शस्त्र का प्रदर्शन सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं करेंगे।  
उन्होंने निर्देशित किया है निलंबित लायसेंस पर धारित शस्त्र तत्काल कोतवालीए वैध आर्म्स डीलरए संबंधित थानों के मालखानों में जमा कराये जायें। यह आदेश लायसेंसधारियों पर कम समयावधि के कारण व्यक्तिशत तामिल कराया जाना संभव नहीं होने से एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर आईपीसी की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

34 आतिशबाजी लायसेंस निरस्त किये गए
दमोह। आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884  विस्फोटक नियम 2008 में वर्णित प्रावधानों के तहत गोदामध्भण्डारण कक्ष का निर्माण नहीं पाये जाने एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने जिले के 34 आतिशबाजी लायसेंसधारियों के आतिशबाजी लायसेंस निरस्त कर दिये है।
निरस्त की गई अनुज्ञप्ति..  निरस्त की गई अनुज्ञप्ति के तहत ग्राम सिंगपुर स्थित गोदाम अशोक साहू पिता कन्छेदी लाल साहू साकिन फुटेरा वार्ड नं.2ए हरीश कुकरेजा पिता श्री हरगुनदास कुकरेजा साकिन कचौरा शापिंग सेन्टर देवेन्द्र कुमार नेमा पिता स्वण् लोकमन नेमा साकिन कचौरा शापिंग सेन्टरए गुलाबचंद जैन पिता स्व नन्हेंलाल जैन साकिन नया बाजार नं.04 हटा रोड दमोह राजकुमार डोंडवानी पिता श्री रेवाचंद डोंडवानी साकिन वीर सावरकर मार्केट राय चौराहा दुकान नं.51 राजेश असाटी पिता मोहनलाल असाटी साकिन नया बाजार नं.02 विनोद कुमार सिंधी पिता ख्यालदास सिंधी साकिन सिविल वार्ड नं.02 बारद्वारी कुआं के पास राजेश रैकवार पिता मोतीलाल रैकवार साकिन सिविल वार्ड नं.01 मनोज जैन पिता रमेश जैन साकिन सिविल वार्ड नं.02 विकेश डोडवानी पिता उत्तमचंद डोडवानी साकिन बारद्वारी घास मण्डी के पास सुधीर जैन पिता शिखरचंद जैन साकिन वार्ड नं.12 पथरिया गोलू जैन पिता विजय जैन साकिन गैसाबाद मुकेश सहजवानी पिता चन्दप्रकाश सहजवानी साकिन सिविल वार्ड नं.10 दमोह शुभम साहू पिता अशोक कुमार साहू साकिन फुटेरा वार्ड नं 02 कपिल जैन पिता गुलाबचंद जैन साकिन नया बाजार नं 04 अमित कुमार जैन पिता राकेश कुमार जैन साकिन नया बाजार नं 01ए रामदीन रजक पिता निरपत रजक साकिन सेमरालोधी पथरिया अमन नेमा पिता देवेन्द्र कुमार नेमा साकिन फुटेरा वार्ड नं 02 मीना जैन पति वीरेन्द्र जैन साकिन वार्ड नं 07 तेजगढए रामेश्वर कड़ेरा पिता महादेव कड़ेरा साकिन हिनौताए शिवरानी कड़ेरा पति चन्द्रकुमार कड़ेरा साकिन रामकवि वार्ड हटा कीर्ति कड़ेरा पति कैलाश कड़ेरा साकिन रनेह आशारानी बेवा मुन्नालाल कड़ेरा साकिन पथरिया निर्मला गोलन्दाज पति बलराम गोलन्दाज साकिन केरबना कूरेलाल रैकवार पिता धन्नू रैकवार साकिन जेरठए भूपेन्द्र कुमार कड़ेरा पिता स्वण् गौरीशंकर कड़ेरा साकिन हिण्डोरियाए कोदूलाल कड़ेरा पिता अच्छेलाल कड़ेरा साकिन नोहटा हरी सींग कड़ेरा पिता बोदन सींग कड़ेरा साकिन तेजगढ़ बाबूलाल कड़ेरा पिता महादेव प्रसाद कड़ेरा साकिन हरदुआ हाथीघाटए कुम्माबाई जोजा बाबूलाल कड़ेरा साकिन झलौनए संतोषरानी कड़ेरा पति राजकुमार कड़ेरा साकिन आजाद वार्ड हटाए मंजू गूजरे पति मुकेश गुजरे साकिन पटेरा गोविंद कड़ेरा पिता स्वण् धनीराम कड़ेरा साकिन फुटेरा कलां एवं कमल पटैल पिता भगवानदास पटैल साकिन मराहार तहसील दमोह की अनुज्ञप्ति आगामी आदेश तक निरस्त की गई है।

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