संयुक्त विकास आयुक्त रूकमणी अत्री ने ली विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा बैठक..
दमोह। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की संयुक्त विकास आयुक्त रूकमणी अत्री ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 ट्रेड हैं यह सभी के लिए हैं। इस योजना का प्रचार. प्रसार किया जाये। इस योजना से गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आयेगा। योजना के रजिस्ट्रेशन सीएससी सेंटर से करवाये जाये।
इस अवसर पर कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों से कहा शिविर में आ रहे आवेदनों को प्राथमिकता से निराकरण किये जाये। बैठक में बताया गया अभी तक 400 से अधिक हितग्राहियों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस आयोजित बैठक में कलेक्टर मयंक अग्रवाल सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा अपर कलेक्टर मीना मसराम कृषि विभाग स्वास्थ्य विभाग जनपद सीईओ सहित सम्बंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
बच्चों
के बीच नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन और अवैध तस्करी की रोकथाम हेतुु जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किया
जारी...
दमोह। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ;एनसीपीसीआर ने
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी तथा संबंधित मंत्रालय के साथ बच्चों के
बीच नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन और अवैध तस्करी की रोकथाम हेतु
एक संयुक्त एक्शन प्लान एक युद्ध नशे के विरुद्ध तैयार कर जारी किया गया
हैं। वेबिनार एवं जॉईंट एक्शन प्लान एक युद्ध नशे के विरुद्ध में दिये गये
निर्देशानुसार बच्चों के बीच नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन और अवैध
तस्करी की रोकथाम के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने दमोह
जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के
तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का
उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत
कार्यवाही की जायेगी।
जारी आदेश में कहा गया है जिले में ऐसे स्थान जहां पर बच्चों को बीड़ीए सिगरेट एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री हो रही हो
उनका विशेष किशोर पुलिस ईकाई एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के माध्यम से
चिन्हांकन कर ऐसी दुकानों या व्यक्ति को दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध
पुलिस विभाग द्वारा किशोर न्याय ;बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम
2015 की धारा 77 एवं नियम 2016 की धारा 56 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उनके
विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
जिले में संचालित समस्त स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में लगने वाली शराब की दुकानों या
अन्य दुकानों पर किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ या तंबाकू उत्पाद की
बिक्री की जाती है उसकी सूचना संबंधित स्कूल के प्राचार्य द्वारा संबंधित
क्षेत्र के थाना प्रभारी को दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्राचार्य
द्वारा स्कूल में लगे सीण्सीण्टीण्वीण् कैमरों से निगरानी कर स्कूल के
आसपास लगने वाली शराब की दुकानों या अन्य मादक पदार्थों का विक्रय करने
वाली दुकानों की सूची संबंधित थाना प्रभारी को देकर आवश्यक वैधानिक
कार्यवाही कराई जाये।
इसी प्रकार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों का
चिन्हांकन किया जाकर उनको प्रशिक्षण दिलवाया जाये। ऐसे प्रशिक्षित शिक्षकों
द्वारा मादक पदार्थों का सेवन करने वाले बच्चों को मानसिक रूप से दृढ़ करने
हेतु काउन्सलिंग की जाये। चिल्ड्रन क्लब के अंतर्गत विभिन्न क्लबों जैसे
ईको क्लब सांस्कृतिक क्लब रेड रिबन क्लबए भारत स्काउट्स एण्ड गाइड एनसीसी
एनएसएस के माध्यम से जागरूकता पैदा करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी जिले के
समस्त विद्यालयों ;कक्षा 6 से 12 तकद्ध में एक समिति बनाने हेतु पृथक से
निर्देश जारी किये जायें जिसमें 02.03 अध्यापक शामिल हों यह समिति उनके
विद्यालय के विद्यार्थियों को नशीली दवाओं मादक द्रव्यों के सेवन से बचाव
हेतु जानकारी प्रदान करेगी।
जारी आदेश में नाबालिग बच्चों को शराब का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है
इस संबंध में समस्त शराब की दुकानों पर बोर्ड लगवाने हेतु जिला आबकारी
अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में संचालित
समस्त विद्यालयों में बच्चों का आरण्बीण्एसण्केण् टीम के द्वारा स्वास्थ्य
परीक्षण करवाया जाकर ऐसे बच्चों की सूची तैयार करवायी जायेए जो किसी भी
तरह के नशीले पदार्थ का सेवन करते है। साथ ही ऐसे स्कूल जहां पर की ऐसे
बच्चे पाये गये हैए उनकी सूची महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराई
जाना सुनिश्चित किया जाये।
जिला औषधि नियंत्रक द्वारा ऐसे मेडिकल स्टोर फार्मेसी जहाँ
पर शेडयूल एक्स या एच दवाओं की बिक्री की जाती है यहाँ ऐसे समस्त मेडिकल
स्टोर फार्मेसी दुकानों पर 06 माह के भीतर सीण्सीण्टीण्वीण् कैमरा लगवाने
संबंधी आदेश जारी करना सुनिश्चित करेंगे तथा एक माह में जिन.जिन जगहों पर
सीण्सीण्टीण्वीण् कैमरा लगवाया जा चुका हैए उसकी सूची तैयार कर प्रतिवेदन
महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाना सुनिश्चित किया जाये। जिला
औषधि नियंत्रक द्वारा ऐसे मेडिकल स्टोर्स जहां पर शेडयूल एच और एक्स
दवाईयों की बिक्री होती है तथा उनके द्वारा निर्धारित समय.सीमा में
सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जाता है तो उनके विरुद्ध ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक
एक्ट 1940 नियम 1945 के उल्लंघन के तहत् वैधानिक कार्यवाही की जाकर
प्रतिवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराये।
उन्होंने कहा यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है।
इसलिए इतना समय उपलब्ध नहीं हैए कि जन सामान्य व सभी पक्षों को उक्त सूचना
की तामिली की जा सके। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिताए 1973 की धारा
144 ;2द्ध के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। जिला कार्यक्रम
अधिकारीए महिला एवं बाल विकास विभाग दमोह इस आदेश की तामिली दण्ड प्रक्रिया
संहिता की धारा 134;2द्ध में उल्लेखित रीति अनुसार उद्घोषणा प्रकाशित कर
तथा ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर प्रकाशित करावेंगेंए जो आम जनता को
इत्तिला पहुचाने के लिये सर्वाधिक उपर्युक्त है।
आज जिले के विभिन्न ग्रामों में पहुंचेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा.. दमोह। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज 10 जनवरी को दमोह विकास खण्ड के लुहर्रा सेक्टर अंतर्गत ग्राम पंचायत लुहर्रा में प्रातरू 9.30 बजे एवं ग्राम पंचायत कादीपुर में दोपहर 1.30 बजे से बटियागढ़ विकासखण्ड के बटियागढ़ सेक्टर अंतर्गत ग्राम पंचायत आंजनी में प्रात 10 बजे एवं ग्राम पंचायत शहजादपुरा में दोपहर 02 बजे से पथरिया विकासखण्ड के बेलखेड़ी सेक्टर अंतर्गत ग्राम पंचायत जमुनिया माल में प्रातरू 09 बजे एवं ग्राम पंचायत सुजनीपुर में दोपहर 02 बजे सेए हटा विकासखण्ड के गर्रेह सेक्टर अंतर्गत ग्राम पंचायत गर्रेह में प्रातरू 10 बजे एवं ग्राम पंचायत कचनारी में दोपहर 02 30 बजे सेए पटेरा विकासखण्ड के पटेरिया सेक्टर अंतर्गत ग्राम पंचायत पटेरिया में प्रात 09 बजे एवं ग्राम पंचायत गाड़ाघाट में दोपहर 01 30 बजे से तेंदूखेड़ा विकासखण्ड के झलौन सेक्टर अंतर्गत ग्राम पंचायत कुदपुरा में प्रात 10 एवं ग्राम पंचायत बोरिया में अपरान्ह 03 बजे से तथा जबेरा विकासखण्ड के हरदुआ सड़क सेक्टर अंतर्गत ग्राम पंचायत बिजौरा में प्रात 11 बजे एवं ग्राम पंचायत कटंगी में दोपहर 02 बजे से विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जायेगी।
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