हाई कोर्ट ने विवादित वीडियो हटाने के निर्देश दिए..
जबलपुर। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे विवादित वीडियो संबंधित प्लेटफार्म को जल्द हटाना पड़ेंगे इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे विवादित वीडियो को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इ पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गूगल,यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर को विवादित वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह याचिका गोटेगांव निवासी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के शिष्य रंजीत पटेल ने हाईकोर्ट में दायर करके बताया था कि सोशल मीडिया बिना जांच परखे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ वीडियो प्रचारित कर रहा है। यहा तक कि पूर्व विधायक आरडी प्रजापति की विवादित टिप्पणी कंटेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जबकि नियम के मुताबिक बिना जांचे परखे कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए।
माननीय न्यायालय को बताया गया था कि इस तरह की वीडियो से उनकी आस्था को चोट पहुंच रही है। क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक भी गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है और उनके गुरु के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट्स चलाए जा रहे हैं हाईकोर्ट ने याचिका में उठाए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विवादित वीडियो हटाने का निर्देश दिया है और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस श्री संजय द्धिवेदी की एकलपीठ ने उक्त अंतरिम आदेश फेसबुक, यू-ट्यूब, ट्विटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिये है।
एकलपीठ ने मामले में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव, महाकवरेज न्यूज एमपी के चीफ एडिटर, लाइव हिन्दुस्तान नई दिल्ली के चीफ एडिटर, प्रभात खबर कोलकाता के चीफ एडिटर, जनता वाणी के चीफ एडिटर, यू-ट्यूब गूगल के सीईओए फेसबुक मेटा हैदराबाद के सीईओ, ट्विटर कम्युनिकेशन के सीईओ और पूर्व विधायक आरडी प्रजापति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 8 जनवरी 2024 को होगी। हाईकोर्ट में यह मामला आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी रंजीत सिंह पटेल की ओर से दायर किया गया था। जिसमें आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक आरडी प्रजापति व अन्य द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट करने को चुनौती दी गई थी।
मामले में आवेदक की ओर से कहा गया कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम छतरपुर के पीठाधीश्वर हैं। वे सनातन धर्म के पूज्य संत हैं और उनकी महिमा पूरे विश्व में फैली है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि आचार्य शास्त्री से दुर्भावनावश पूर्व विधायक प्रजापति ने आपत्ति जनक पोस्ट और खबरें प्रकाशित कराई हैं जो की प्रतिष्ठा धूमिल करने के उद्देश्य से ऐसा किया है।सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त अंतरिम आदेश देते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने निर्देश दिये है। याचिका कर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे व अक्षय खंडेलवाल ने पक्ष रखा।
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