नवजात लाडली को घूरे पर फेंक कर भागी निष्ठुर माँ..
रिश्वत मांगने वाले सचिव को हुई तीन साल की सजा..
दमोह। न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, डॉ. आरती शुक्ला पाण्डेय दमोह की अदालत ने आरोपी संदीप जैन उम्र 46 वर्ष (तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत सूखा पथरिया जिला दमोह) निवासी वार्ड नं. 15 पथरिया थाना पथरिया को दोष सिद्ध पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 07 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 13(1)(डी) सहपाठित 13(2) में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनंत सिंह ठाकुर द्वारा प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कैलाश चंद पटेल के मार्गदर्शन में की गई।
मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक 31 अगस्त 17 को आवेदक प्रताप पिता विरजे अहिरवार उम्र 42 वर्ष नि. ग्राम सूखा तह पथरिया जिला दमोह ने अनावेदक संदीप कुमार जैन सचिव ग्राम पंचायत सूखा पथरिया जिला दमोह के विरुद्ध एक शिकायत पत्र रिश्वत मांग संबंधी आवेदन पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर के समक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुटीर की तीसरी किश्त 10,000 डलवाने हेतु सचिव संदीप जैन द्वारा रिश्वत मांग किये जाने संबंध में दिया था।
उक्त तस्दीकोपरांत लोकयुक्त द्वारा कार्यवाही की गई, ट्रेप के दौरान आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण की गई. समस्त कार्यवाही एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दमोह के समक्ष प्रस्तुत किया गया. मामला न्यायालय में आने के बाद दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2023 को पारित निर्णय में आरोपी संदीप कुमार जैन को दण्डित किया गया।
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