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दमोह जबलपुर रोड पर नोहटा पुल के पास.. गाय को बचाने के चक्कर में सब्जी के बोरों से भरा ट्रक पलटा.. इधर जिला मजिस्ट्रेट ने हटा एवं मुराछ गैसाबाद निवासी 02 अपराधियों पर की 03 माह के लिये जिला बदर की कार्यवाही..

गाय को बचाने के चक्कर में सब्जियों से भरा वाहन पलटा

दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे सिग्रामपुर जबेरा नोहटा आभाना तक इन दिनों आवारा मवेशियों का कब्जा है जिससे दो पहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन चलना मुश्किल हो रहा है सड़कों पर मवेशियों की दम चौकड़ी के चलते वाहनों को निकालने के लिए सड़क नहीं बचती है कई बार मवेशियों को बचाने में वाहन हादसे का शिकार हो जाते हैं..
 ऐसा ही मामला आज देखने को मिला जब दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे नोहटा सेतु के पास मवेशियों को बचाने के चक्कर में  सब्जियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा गया ट्रक में भारी सब्जियां सड़क व सड़क किनारे विखर गई थी  हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है चालक राशिद खान ने बताया ग्वालियर की गाड़ी थी साईंया से रायपुर गोभी से भरा ट्रक जा रहा था नोहटा सेतु के पास सड़क पर दो गायों के लड़ने की वजह से गायों को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है ट्रक में सवार चालक क्लीनर को ममोली चोटें आई थी नोहटा स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद दोनों की स्थिति ठीक है..
02 अपराधियों पर की जिला बदर की कार्यवाही
दमोह। जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 02 अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक आलोक अरोरा पिता स्व रामगोपाल अरोरा निवासी आजाद वार्ड थाना हटा एवं अनावेदक मुड़िया ऊर्फ प्रकाश पिता बाटू वर्मन निवासी मुराछ थाना गैसाबाद जिला दमोह को दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं तथा आसपास के जिला सागर नरसिंहपुर जबलपुर कटनी पन्ना छतरपुर से आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि के लिये निष्कासित ;जिला बदर कर दिया है तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जायें एवं अपने आचरण में सुधार करें।
जिला बदर की अवधि में अनावेदकों को केवल उनके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगीए परंतु इसके पूर्व अनावेदक संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध मण्प्रण् राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है। 

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