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दमोह फटाका फैक्ट्री विस्फोट में गंभीर एक और युवती की जबलपुर में इलाज के दौरान मौत, हादसे में मृतक संख्या बढ़कर 6 हुई.. घटना की मजिस्ट्रियल जांच के दौरान 6 से 9 नवंबर तक आम जनों से जानकारी आमंत्रित..

 जबलपुर में इलाज रत एक और युवती की मौत हुई

दमोह। नगर के कोतवाली अंतर्गत बड़ा पुल क्षेत्र में 31 अक्टूबर 2023 की दोपहर अवैध फटाका फैक्ट्री में विस्फोट होने से संचालक सहित तीन लोगों की मौत उसी दिन हो गई थी। बाद में जबलपुर में इलाजरत गंभीर घायलों में से भी एक एक कर दो की मौत हो गई थी। शनिवार को एक और मौत हो जाने से इस दुखद हादसे में मृतक संख्या 6 तक पहुच गई है।

उल्लेखनीय की अवैध रूप से बरसों से संचालित फटाका फैक्ट्री विस्फोट मैं रस्सी बम बनाते समय हुए विस्फोट के शिकार तेरह लोग हुए थे। जिनमें सभी से अच्छा की जान जा चुकी है। जबकि सात घायलों में से कुछ का जबलपुर तथा अन्य का दमोह जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज मृतक हुई युवती के चाचा भागचंद कोरी ने बताया कि जबलपुर अस्पताल में शनिवार दोपहर  इलाज रत उमा कोरी उम्र 21 वर्ष की मौत हो जाने पर दुखद माहौल है। पुलिस ने युवती के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है।  

घटना के बाद  कलेक्टर द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए गए हैं वही पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है। घटना की जानकारी लगने पर उसी दिन शाम को सागर से कमिश्नर आईजी डीआईजी ने दमोह पहुंचकर जिला अस्पताल मैं घायलों से मुलाकात की थी तथा घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लिया था। मृतक तथा घायलों के परिजनों को आर्थिक मदद तथा चिकित्सा सेवा संबंधी त्वरित लाभ का आश्वासन दिया था। लेकिन प्रशासन द्वारा मृतको के परिजनों तथा तथा घायलों के लिए अभी तक क्या आर्थिक सहायता व अन्य मदद मुहैया कराई गई इसकी अधिकृत जानकारी अभी तक सामने नहीं आ सकी है।
 मजिस्ट्रियल जांच में 6 से 9 नवंबर तक साक्ष्य देवे..
मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मीना मसराम ने आमजन से कहा है कि नया बाजार नं 01 दमोह तहसील दमयंती नगर दमोह में 31 अक्टूबर को दोपहर 01 बजे विस्फोट की घटना में लोगो के मृतक/घायलों की जांच के संबंध में कलेक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुझे मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. इस संबंध में 06 से 09 नवम्बर 2023 तक कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से अपरान्हृ 03 बजे तक की अवधि में कोई भी व्यक्ति अपना साक्ष्य आवेदन, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता हो, वह मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है. संबंधित का नाम गोपनीय रखा जायेगा।

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