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सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण समाज ने एसपी को सौंपा ज्ञापन..एक उपयंत्री और कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित.. प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एग्जिट पोल या प्रचार 7 से 30 नवम्बर तक प्रतिबंधित..

अभद्र टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण समाज ने एसपी को ज्ञापन

दमोह। विगत दिनों फेसबुक पर सौरभ जैन नामक युवक द्वारा सोशल मीडिया फ़ेसबुक पर ब्राह्मण समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी लिख कर पोस्ट कर दिया जिससे नाराज होकर दमोह सर्व ब्राह्मण समाज दमोह ने पुलिस अधीक्षक दमोह को एकत्रित होकर एक ज्ञापन सौंपा जिसमे आरोपी सौरभ के विरुद्ध प्राथमिकी और उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए ब्राह्मण समाज ने इस तरह के सम्प्रदाय सौहार्द को बिगाड़ने वाले आरोपियों का अवैध कब्जा गिराने और उस पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई ।
 ज्ञापन सौंपते समय भारी संख्या में विप्र जनों की उपस्थिति रही समाज के वरिष्ठ बड़े पौराणिक एवम आशीष चतुर्वेदी ने बताया के ब्राह्मण समाज सदैव से दूसरों को सिहांसन पर बैठाने वाली समाज रही है ऐसे में उनकी समाज को कमतर आंक के उन्हें अपमानित किया जाना क्षमा योग्य नहीं है वहीँ पंडित मनीष नगाइच एवम मुकेश पांडे ने बताया के यदि इस तरह के आरोपी पर पुलिस कार्यवाही नहीं होती तो वे बृहद आंदोलन करने एवम पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करने विवश होंगे। ज्ञापन प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक दमोह ने 10 दिवस के भीतर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।
एक उपयंत्री और कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित.. दमोह। भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक के भ्रमण के दौरान मारुताल चेक पोस्ट पर उपयंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अजय सिंह अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल उपयंत्री अजय सिंह को निलंबित किया है। इसी प्रकार चेक पोस्ट दमोह देहात में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी राजकुमार शुक्ला सामान्य प्रेक्षक के भ्रमण के दौरान अनुपस्थित पाए गएए उनको भी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। 
एग्जिट पोल या प्रचार 7 से 30 नवम्बर तक प्रतिबंधित.. भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवम्बर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 630 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार.प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाएए प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

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