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बीमा कम्पनी ने किया सफ़ेद को काला, फोरम ने किया काले को सफेद.. देना होगा बीमा राशि के साथ हर्जाना व केस खर्च.. जिला मजिस्ट्रेट ने एक अपराधी का किया जिला बदर इधर कोतवाली पुलिस ने चाकू लिये जिला बदर को पकड़ा..

बीमा कम्पनी ने किया सफ़ेद को काला,फोरम ने किया काले को सफेद.. देना होगा हर्जाना..
दमोह। दरसल ये पूरा मामला बीमा कम्पनी द्वारा मरी हुई गाय के बीमा देने से बचने की कवायद से जुड़ा हुआ है । मामला रनेह गांव के निवासी गुलाब अहिरवार से जुड़ा हुआ है गुलाब ने वर्ष 2020 में तीन गांय खरीदी व उनका बीमा ओरिएंटल कम्पनी से करवाया इन गायों में से टेग नम्बर 100******704 की गाय की मृत्यु 2021 में बीमा रहते हो गई जिस पर गुलाब ने बीमा कम्पनी से गाय के बीमे राशि की मांग की बीमा देने से बचने के लिए बीमा कंपनी ने कहा के आपने काली गाय का बीमा करवाया था जबकि जिस गाय की मृत्यु आप बीमा चाह रहे है वह सफेद रंग की थी व बीमा राशि देने दे इंकार कर दिया।

सारा मामला विवादित होने से उपभोक्ता फोरम पहुंचा जहाँ  फोरम के अध्यक्ष पीठासीन ऋषभ कुमार सिंघई  ने बीमा कम्पनी से जवाब और हटा पशु चिकित्सा विभाग से गाय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब की पोस्मार्टम रिपोर्ट में मरी हुई गाय का रंग सफेद और पूंछ काली होना लिखी थी जिस पर परिवादी के अधिवक्ता मनीष नगाइच ने तर्क दिया के भले ही बीमा कम्पनी अपनी बीमा पॉलिसी में सफेद गाय को काला लिख ले लेकिन टेग नम्बर से ही गाय की पहचान निर्धारित होती है जिस पर विद्वान फोरम ने माना के वास्तव में बीमा कम्पनी से बीमा देने से बचने के लिए सारी कवायद की है भले ही बीमा खास टेग नम्बर की सफेद गाय को पालिसी में काली लिखे हो लेकिन मृत्यु बीमित गाय की हुई है जिसके हर्जाना देने की जवाबदेही बीमा कम्पनी की है उपभोक्ता फोरम ने मृत गाय की बीमा राशि 15000 रु 7000 हर्जाना एवं 5000 रू केस खर्च दिए जाने का आदेश बीमा कम्पनी के विरुद्ध किया।

जिला मजिस्ट्रेट ने एक 01अपराधी का किया जिला बदर.. दमोह। जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से SP सुनील तिवारी के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 01 अपराधी पर जिला बदर की कार्यवाही की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक संजू अहिरवार पिता महेश अहिरवार निवासी ग्राम सिंगपुर थाना दमोह देहात को दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं से आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि के लिये निष्कासित ;जिला बदर कर दिया है तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जायें एवं अपने आचरण में सुधार करें। जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगीए परंतु इसके पूर्व अनावेदक संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।

जिला बदर अपराधी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार.. दमोह। SP सुनील तिवारी द्वारा आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये आरोपियों की धरपकड हेतु निर्देशित किया गया था जो ASP  सदीप मिश्रा, CSP अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली विजय राजपूत के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा जिला बदर अनावेदक गिण्डे उर्फ इमरान पिता इमाम कुरैशी उम्र 32 साल निवासी शोभानगर दमोह को शहर में जिला बदर अवधि के दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से अवैध रूप से बटनदार चाकू लिये घूमने हुये पाये जाने से आरोपी गिण्डे उर्फ इमरान को गिरफ्तार किया गया एवं आर्म्स एक्ट एवं धारा 188 ताहि. म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी। अनावेदक गिण्डे के पूर्व से माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी बारण्ट भी जारी किये गये थे ।

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