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सोशल मीडिया तथा सार्वजनिक स्थलों पर आपत्तिजनक पोस्ट कमेंट भाषण धारा 144 के तहत प्रतिबंधित.. पांच नोडल अधिकारियों को नोटिस, दो अपराधियों पर जिला बदर कार्यवाही.. बूदाबहू मंदिर ट्रस्ट की जांच हेतु कमेटी गठित..

बूदाबहू मंदिर ट्रस्ट की आर्थिक अनियमितताओं की जांच हेतु SDM ने तीन सदस्यी कमेटी गठित की..

दमोह। लोगों की आस्था के प्रतीक घंटाघर के समीप स्थित बूदाबहू मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा की जा रही आर्थिक अनिमितताओं एवं नियम विरुद्ध तरीके से किये जा रहे कार्यों की जांच की मांग के उपरांत एसडीएम राजलल्लन बागरी ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। एसडीएम दमोह राजलल्लन बागरी द्वारा दिए गए आदेश के उपरांत इस जांच कमेटी में तहसीलदार दमयंती नगर सुश्री सोनम पांडे, सहायक कोषालय अधिकारी सौरभ सेलट, तथा राजस्व निरीक्षक सुरेश खटीक को जांच कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है। यह कमेटी सात दिवस के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट एसडीएम को सौंपेगी।

उल्लेखनीय है कि शहर के सैकड़ो की तादाद में पहुंचे नागरिकों द्वारा  ज्ञापन के माध्यम से ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार इसमें संरक्षक एवं विशेष सदस्यों का किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है जबकि उनके द्वारा प्रावधान के विपरीत अपने पुराने सदस्यों को ट्रस्ट का संरक्षक बनाया गया है। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ट्रस्ट कमेटी में अपने परिवार जनों को ही ट्रस्ट का सदस्य बनाकर व्यक्तिगत लाभ लिया जा रहा है। मंदिर कमेटी की संपत्ति एवं दुकानों की किराएदारों से मनमाना किराया वसूलते  हुए उनकी बात को स्वीकार न किए जाने पर दुकान खाली करने एवं अभद्रता पूर्ण व्यवहार उनके द्वारा किया जाता है।
वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक के आय व्यय एवं बैंक में की गई जमा राशि में आर्थिक अनियमितताये की गई हैं। इन सभी की विस्तृत जांच की मांग की गई थी। मंदिर के अंदर एवं बाहर किए गए निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी टीम गठित करते हुए इस टीम से किए गए निर्माण कार्यों राशि एवं भुगतान सहित अन्य बिंदुओं की भी जांच की भी मांग की थी। इसके अलावा बूंदाबहू मंदिर की मूल मालकिन बंदाबहू के परिवार के सदस्यों के प्रस्ताव पर ट्रस्ट को भग करते हुए एसडीएम को रिसीवर नियुक्त किये जाने, नए तरीके से चुनाव कराने एवं समस्त अनिमितताओं की जांच कराये जाने की  मांग की गई थी तथा वर्ष 2017 से कमेटी द्वारा जो भी आर्थिक अन्यथाएं की गई हैं उसकी जांच हेतु एक कमेटी का गठन कर जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग की गई थी।

सोशल मीडिया तथा सार्वजनिक स्थलों पर आपत्तिजनक पोस्ट कमेंट भाषण धारा 144 के तहत प्रतिबंधित
दमोह। जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के प्रतिवेदन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आज 20 सितम्बर 2023 की शाम 04 बजे से दमोह जिला क्षेत्रान्तर्गत किसी भी धर्म जाति सम्प्रदाय की भावनाओं को आहत करने वाले फेसबुकए व्हाट्सअप ट्विटर इन्स्ट्राग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया तथा इंटरनेट स्टेट्स आदि पर पोस्ट कमेंट लाईक क्रास कमेंट्स फारवडिंग आदि तथा सार्वजनिक स्थलों पर आपत्ति जनक टिप्पणीध्भाषणध्व्यक्तव्यों को वर्जित किया जाकर दमोह जिला सीमा क्षेत्रान्तर्गत निषिद्ध घोषित कर दिया है। यह आदेश 60 दिवस तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी।
चूंकि यह आदेश दमोह जिला सीमा क्षेत्रांतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया जाना आवश्यक है। अतः इसकी सूचना की तामील सम्यक समय में करने की गुजाईश नहीं है अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। संबंधित थाना प्रभारी इस आदेश की तामीली दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 134 ;2द्ध में उल्लेखित रीति अनुसार उद्घोषणा प्रकाशित कर तथा ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर प्रकाशित करावेंगेंए जो आम जनता को इत्तिला पहुंचाने के लिये सर्वाधिक उपर्युक्त है।
जारी आदेश में कहा गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ;जैसे व्हाट्सऐप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यमों एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शनोंध्रैलियों में उत्तेजक वक्तव्य के द्वारा कतिपय असामाजिक तत्वों के कई समूहों द्वारा सामाजिक ताने.बाने को तोड़ने दो वर्गों समुदायों के मध्य संघर्षध्वैमनस्ता की स्थिति निर्मित करने के उद्देश्य से तरह.तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रो वीडियो आडियो संदेशों का प्रसारण किया जा सकता है तथा प्रसारण के माध्यम से एक स्थान पर एकत्रित होने एवं जातीय धार्मिक समूहों के विरुद्ध वातावरण निर्मित करने जैसे संदेशों का प्रसारण होने की संभावना होती है। जिससे जिले की सद्भावना एवं शान्ति व्यवस्था के लिये प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित होकर वैमनस्यता का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा सकता है तथा कई बार विरूपित चित्र या आपत्तिजनक दृश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शनोंध्रैलियों में उत्तेजक वक्तव्य से भी आम जन की भावनाएं आहत होकर लोक व्यवस्था एवं समरस्ता को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री डालने पर कई बार आपत्तिजनक सामग्री पर होने वाले कमेन्टध्लाईक करने वालों के द्वारा भी लोकध्कानून व्यवस्था बिगडने की स्थिति निर्मित हो जाती है।

पांच नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस इधर
दमोह । विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारी हेतु आयोजित समीक्षा बैठक 18 सितम्बर 23 की बैठक में दूरभाष पर सूचना देने के उपरांत नोडल अधिकारियों के अनुपस्थित रहने के आरोप में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने 05 नोडल अधिकारियों यथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग शुभम अग्रवाल एडीपीसी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय  शैलेंद्र असाटी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बीएस यादव उपयंत्री जल संसाधन विभाग दमोह अमित शर्मा एवं प्रभारी महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी मर्यादित बैंक अनुपम खरे को कारण बताओ नोटिस जारी किये है।
जारी आदेश में कहा गया है कारण बतायें कि संबंधितों की अनुपस्थिति की दशा में सौंपे गये दायित्वों के संबंध में समीक्षा नहीं हो सकी। यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचारण नियम 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व नियम 1950 का स्पष्ट उल्लंघन होकर अपने कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता को प्रकट करता है जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतरू कारण बतायें कि इस प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण क्यों न संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा ;वर्गीकरणए नियंत्रण एवं अपील.1966 के तहत दंडित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की जाये। तत्संबंध में अपना उत्तर नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये। समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में संबंधित के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। ज्ञातव्य है विधानसभा निर्वाचन 2023 को सुचारू रूप से संपन्न कराये जाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम.1951 की धारा 26 ;कद्ध में उल्लेखित विधि के आधार पर एवं अधिनियम की धारा 159 में दिये गये प्रावधानों के तहत ईव्हीएम व्यवस्था एवं बजट मानदेय वितरण व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है।

दो अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही.. दमोह। जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 02 अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही की है। जारी आदेशानुसार अनावेदक गिन्डे ऊर्फ इमरान पिता इमाम कुरैशी निवासी शोभानगर थाना कोतवाली दमोह को आगामी 01 वर्ष एवं अरबाज पिता असीम खान निवासी सुल्तानी मोहल्ला थाना कोतवाली जिला दमोह को आगामी 09 माह अर्थात 270 दिवस की कालावधि के लिये दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं तथा आसपास के जिला सागर नरसिंहपुर जबलपुर कटनी पन्ना छतरपुर से निष्कासित ;जिला बदर कर दिया है तथा आदेशित किया है कि अनावेदक गण आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जायें एवं अपने आचरण में सुधार करें।
जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगीए परंतु इसके पूर्व अनावेदक गण संबंधित थाना प्रभारी थाना कोतवाली दमोह को लिखित में सूचना देना होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।

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