दमोह। अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. आरती शुक्ला पांडेय द्वारा शराब के नशे में धुत होकर दो व्यक्तियों एवं तीन जानवरों को टक्कर मारने वाले आरोपी को दो-दो वर्ष का कठोर कारावास भुगताने एवं 8 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह ठाकुर द्वारा की गई
तीन साल पहले हुए एटीएम ब्लास्ट कांड के आरोपियों को हटा कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना
दमोह। थाना गैसाबाद के अपराध क्रमांक 145/20 सत्र प्रकरण क्रमांक 33/2020 ग्राम हिनौता की एटीएम ब्लास्ट मामले में अभियुक्त गण को जीवन कारावास से दण्डित किया गया है. जिसमें अभियुक्त देवेंद्र पटेल से साढ़े नौ लाख 9,50,000 अभियुक्त जागे उर्फ जागेश्वर पटेल से 8,37,000/- रू अभियुक्त नितेश नीतेश पटेल से 2,10,000 अभियुक्त राकेश पटेल से 1,60,000/- रूपये अभियुक्त जयराम पटेल से 1,90,000/- रू अभियुक्त परम सिंह से 2,10,000 /- रू बरामद हुए एवं ब्लास्ट करने की सामग्री विस्फोटों पदार्थ भी बरामद हुए।
अपर सत्र न्यायाधीश हटा द्वारा उक्त मामले में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा :- 457 में 5-5 वर्ष धारा 461 में 2वर्ष , धारा 427 में 2वर्ष धारा 380 में 7 वर्ष धारा 120 बी में 7 वर्ष एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 में कठोर आजीवन कारावास एवं धारा 4 में भी कठोर आजीवन कारावास एवम सभी धाराओं में कुल मिलाकर 11000/- 11000/- रू प्रति अभियुक्त को जुर्माने से दण्डित किया गया है।
मिशनरी संस्थाओं के डायरेक्टर समेत 08 अन्य आरोपियों के विरूद्ध दमोह कोर्ट में आरोप विरचित..दमोह। जिले के एक बहुचर्चित मामले में आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति रजनी प्रकाश बाथम ने आधार शिला संस्थान बाईबिल सोसायटी बेथलेहम सोसायटी एवं मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन के बाल गृह के पदाधिकारियोंध्डायरेक्टर जिसमें डाँ अजय लाल समेत 08 अन्य आरोपियों के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये हैं। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री गिरीश राठौर अपर लोक अभियोजक के द्वारा की गई हैं।
मामला इस प्रकार हैं कि आधारशिला संस्थान बाईबिल सोसायटी बेथलेहम सोसायटी एवं मिड इंडिया क्रिच्श्चियन मिशन के बाल गृह के पदाधिकारियों डायरेक्टर कुल 09 आरोपियों के विरूद्ध उनके संस्थानों में पाई गई अनियमितताओं यथा धर्मांतरण के प्रयासों सहित अन्य अपराधों के सबंध में थाना दमोह देहात में धारा 186, 370 भादवि 42/ 75 किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम तथा 3/ 5 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी।
पुलिस द्वारा अनवेषण उपरांत सभी आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में चार्जशीटें प्रस्तुत की गई थी। उक्त प्रकरण आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोप तय किये जाने हेतु नियत था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं अभियोजन पक्ष की ओर से श्री गिरीश राठौर अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर न्यायालय के द्वारा आरोपी अजय लाल जितेन्द्र हेनरी शीतल अर्निस्टि राजकमल डेविड लाल डाँ मंजूला वरनवास शीला लाल विवेक लाल विवर्त लाल एवं सानित लाल के विरूद्ध सभी धाराओं का अपराध प्रथम दृष्टया कारित किया जाना पाते हुए सभी आरोपियों के विरूद्ध आरोप विरचित किए गये हैं।
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