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अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने संयुक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन.. लापरवाही सिद्ध न होने एवं फर्जी बीमा पॉलिसी होने से क्लेम खारिज.. इधर जमीनी विवाद पर भाई की हत्या करने वाले को सात साल के कारावास के साथ 10 हजार रु का अर्थ दंड.

अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन..
दमोह। 43 सूत्रीय लंबित मांगों का ज्ञापन अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा संयुक्त कलेक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता को सौंपा गया। प्रवक्ता बीएम दुबे ने बताया कि प्रांतीय आह्वान पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक धरना दिया। 

जिलाध्यक्ष सत्यनारायण तिवारी, राकेश हजारी, केआर पांडे, मोहन आदर्श, आरिफ अंजुम, कुंज बिहारी दुबे, प्रदीप स्वामी, प्रेम सिंह, सुरेंद्र राय, विजय शर्मा, महमूद सिद्दीकी, राकेश जैन, गणेश दुबे, सुरेंद्र सिकर्रा, आरके मिश्रा, विष्णु शर्मा, बबलू ठाकुर, श्वेता सिरोठिया, सीमा चढ़ार, यास्मीन बेगम, प्रमोद अहिरवाल, आशुतोष गौतम, लक्ष्मी शुक्ला, शैलेंद्र अहिरवाल आदि ने कर्मचारी हित में

पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, पदोन्नति के अवसर प्रदान करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने तथा संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कार्यभारित कर्मचारियों के नियमिती करण जैसी प्रमुख लंबित मांगो के यथाशीघ्र निराकरण की शासन से अपील की एवं धरना स्थल से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम से संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारियों व कर्मचारियों की मौजूदगी रही। 

लापरवाही सिद्व नही हो पाई इधर फर्जी बीमा पॉलिसी होने से क्लेम खारिज..
दमोह। न्यायालय श्री अजयकांत पाण्डे अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दमोह द्वारा क्लेम प्रकरण क्रं 301/17 पुष्पा बाई बनाम संजय पाल के प्रकरण में दिनांक 05/08/2023 को अधिनिर्णय पारित करते हुए नयायालय द्वारा आवेदकगण का उक्त क्लेम प्रकरण जिसमें नौगांव रोड़ बेला के पास जब मृतक परमलाल यादव जा रहा था, तो बुलेरो गाड़ी नंबर एमपी 36 टी 0113 के चालक के द्वारा उसे टक्कर मारने से परमलाल यादव की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी, जिस पर परमलाल की पत्नि एवं अन्य वारसान द्वारा क्लेम केस न्यायालय में पेश किया था, जिसमें न्यायालय द्वारा उक्त वाहन बुलेरो के चालक की लापरवाही व तेजी से चलाकर मृतक परमलाल को टक्कर मारकर मृत्यु कारित करना प्रमाणित नहीं पाया, जिस कारण क्षतिपूर्ति दावा खारिज किया गया, परंतु इस प्रकरण में उल्लेखनीय बात यह भी है कि बीमा कम्पनी दी ओरियेन्टल इंश्योरेंस कम्पनी की फर्जी पॉलिसी ड्राईवर मालिक के द्वारा पेश की गई थी, जिस पर बीमा कम्पनी के द्वारा जांच करवाई गई थी, जो जांच में फर्जी एवं नकली पाई गई थी, जिसकी शिकायत संबंधित पुलिस थाना में और पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ को दी गई थी तथा न्यायालय मे बीमा कम्पनी के अधिवक्ता श्री पंकज खरे द्वारा उक्त फर्जी पॉलिसी के बारे में साक्ष्य भी करवाई गई थी, जो कि न्यायालय द्वारा फर्जी मानी गई तथा उक्त क्लेम प्रकरण को खारिज किया है, प्रकरण में बीमा कम्पनी दी ओरियेन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. की तरफ से पंकज खरे अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गईं

जमीनी विवाद पर भाई के हत्यारे को सात साल की सजा

दमोह। न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेणुका कंचन ने आरोपी चंदू पाल पिता पुसउ उर्फ टुंडे पाल उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम टुल्लू झिरिया, नरसिंहगढ़ थाना दमोह देहात को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 304(भाग 02) भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रुपये अर्थदंड, धारा 324 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया.अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी कैलाश चंद पटेल द्वारा की गई।

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