दमोह केआरोपियों को पन्ना
कोर्ट से 10 वर्ष का कारावास
पन्ना। डायल 100 को धोखे से बुलाकर पुलिसकर्मी व चालक को बंधक बनाकर पुलिस की वर्दी पहन के डायल हंड्रेड से एक युवती को अगवा करने के सनसनीखेज मामले में पन्ना न्यायालय ने दमोह जिले के आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने से दंडित किया है।
कार्यालय जिला लोक
अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत
द्विवेदी के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि,
दिनांक 27.01.2018 को थाना अमानगंज में 100 डायल अमानगंज को मोबाइल से
ईवेन्ट आया की टाई तिगैला पर एक व्यक्ति शराब पिये पड़ा है उक्त ईवेन्ट पर
थ्त्ट क0 05 एम.पी. 04 टीए/6064 वाहन चालक सराफत खां व वाहन ड्यूटी में
एपीसी सुभाष दुबे प्र.आर. 59 प्रकाश मंडल टाई तिला पहुंचे वहा पूर्व से
नियोजित आरोपी देवराज सिंह पिता सुख लाल सिंह निवासी हिनौता एवं आरोपी
राजेश सिंह लोधी पिता खुमान सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम टीला, हेमराज
पिता मुरलीधर कुर्मी उम्र 24 वर्ष निवासी मिर्जापुर, राकेश उर्फ रक्कू पिता
भवानी प्रसाद रैकवार उम्र 29 वर्ष नि० लखरौनी थाना पथरिया, धर्मेन्द्र
पिता प्रेम सिंह राजपूत उम्र 23 वर्ष नि० कुलुआ थाना हटा म.प्र. पाचों
आरोपियों ने हथियार, कट्टा आदि की दम पर दोनों पुलिस कर्मचारियों एवं चालक
को रस्सी से बांधकर स्वयं की गाड़ी बुलेरो में पीछे डाल दिया तथा 100 डायल
वाहन को छुड़ाकर ले गये।नकली पुलिस बनकर तथा खाकी वर्दी पहनकर बुमराहा
गांव राजकुमार पटेल के दरवाजे पहुंचकर थाना अमानगंज की पुलिस होना बताया
तथा राजकुमार की लड़की को कथन देने हेतु बाहर बुलाया एवं लड़की, पिता
राजकुमार तथा चाचा को गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर गांव के बाहर आये फिर
रास्ते में उसके पिता राजकुमार व चाचा को गाड़ी से उतार दिया एवं लड़की का
अपहरण कर पुनः टाई तिगैला पर आकर 100 डायल वाहन को छोड़कर अपनी बुलेरो गाड़ी
में बंधक किये गये पुलिस कर्मचरियों व चालक को उतारकर अपनी स्वयं की बुलेरो
गाड़ी से लडकी को बैठालकर तथा तीनों के पैसे पर्स छीनकर भाग गये। आरोपी
देवराज अपने अन्य साथियों को रास्ते में छोड़ते हुये शिवपुरी से बस द्वारा
लडकी को लेकर दिल्ली ले गया वहां पर लड़की को भय दिखाकर लैंगिक हमला कारित
किया। प्र०आर०प्रकाश मंडल की उक्त रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना
अमानगंज में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण की
गंभीरता को देखते हुए उक्त अपराध को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण
के रूप मे चिन्हित किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के
विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण
की विवेचना राकेश तिवारी (उप निरीक्षक) द्वारा की गयी।
माननीय
न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण
हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार
पाण्डेय, लोक अभियोजक श्री किशोर श्रीवास्तव एवं विशेष लोक अभियोजक श्री
दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से
लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपीगण 1. देवराज सिंह 2. धर्मेन्द्र
सिंह राजपूत 3. रक्कू उर्फ राकेश रैकवार 4. राजेश सिंह लोधी 5. हेमराज
कुर्मी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य
को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने
का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक
दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश पन्ना
की न्यायालय द्वारा आरोपी 1 देवराज सिंह को क्रमशः धारा- 420 सहपठित धारा
120बी, 419, 353, 171, 342, 366, 395, 376(1) भादसं., 25(1-बी)(ए) आयुध
अधिनियम में क्रमशः 05 वर्ष, 02 वर्ष, 01 वर्ष, 03 माह, 06 माह, 05 वर्ष,
07 वर्ष, 10 वर्ष, 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए, 500 रूपए, 500
रूपए, 1000 रूपए, 1000 रूपए, 1000 रूपए, 1000 रूपए के अर्थदण्ड एवं अन्य
आरोपीगण 2. धर्मेन्द्र सिंह राजपूत 3. रक्कू उर्फ राकेश रैकवार 4. राजेश
सिंह लोधी 5. हेमराज कुर्मी को क्रमशः धारा- 420 सहपठित धारा 120बी, 419,
353, 171, 342, 366, 395, 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम में क्रमशः 05 वर्ष, 02
वर्ष, 01 वर्ष, 03 माह, 06 माह, 05 वर्ष, 07 वर्ष, 03 वर्ष का सश्रम
कारावास एवं 1000 रूपए, 500 रूपए, 500 रूपए, 1000 रूपए, 1000 रूपए, 1000
रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
लापरवाही पूर्वक ट्रेक्टर चलाने वाले को भेजा गया जेल
पन्ना। दिनांक.16.6.2023 को फरियादी ने की रिपोर्ट किया
कि मेरा लड़का अपनी मोटर साईकिल से अपनी बहिन के यहाँ जा रहा था, तभी
कुरमिया वाले के पास ट्रेक्टर चालक ने ट्रेक्टर को तेज रफ्तार लापरवाही से
चलाकर टक्कर मार दिया है, जिससे मेरा लङका घायल हो गया, जिस को इलाज हेतु
जिला अस्पताल पन्ना ले गये है। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुध्द
थाना कोतवाली पन्ना में एक्सीडेन्ट का अपराध .क्र. 433/23 कायम कर विवेचना
में लिया गया ।
पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही- थाना
प्रभारी कोतवाली निरी0 अरूण सोनी के द्वारा घटना की सूचना से वरिष्ठ
अधिकारियो को अवगत कराया गया । पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री धर्मराज मीणा के
निर्देशन में, अति.पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह एंव एसडीओपी पन्ना श्री
राजेन्द्र मोहन दुवे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना निरी.
अरुण कुमार सोनी के नेतृत्व मे सूक्ष्मता से जाँच कर साक्ष्य संकलित किए गए
एंव प्रकरण में इस बात के तथ्य प्रकाश में आने पर कि आरोपी चालक के द्वारा
यह ज्ञान होते हुए वाहन को चलाया गया, जिससे किसी की मृत्यु कारित हो सकती
है। इन तथ्यों के आधार पर मामले में धारा-304 ताहि. का इजाफा किया गया एवं
आरोपी की गिरफ्तारी हेतु तत्काल टीम रवाना की गई। पुलिस टीम द्वारा उक्त
आरोपी को ककरहटी से गिरफ्तार कर घटना मे प्रयुक्त एक नीले रंग का सोनालीका
ट्रेक्टर MP35 A4459 को जप्त किया गया । आरोपी चालक का कृत्य अजमानतीय होने
एंव सजा का प्रावधान 7 वर्ष से अधिक होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय
न्यायालय पेश किया गया।
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