मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि.परिषद के निर्णय
भेपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज समत्व भवन में हुई मंत्रि.परिषद की बैठक में प्रदेश में 33 सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों के लिये अनुमानित लागत 1335 करोड़ 20 लाख रूपये में निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सीण्एमण् राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 33 विद्यालयों के निर्माण के लिये डीपीआर तैयार कर परियोजना परीक्षण समिति के समक्ष 20 मार्च 2023 को प्रस्तुत किये गये।
विद्युत वितरण कंपनियों के लिये 24 हजार करोड़ रूपये सेअधिक सब्सिडी की स्वीकृति.. मंत्रिपरिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023.24 के लिये निर्धारित दरों में प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये अटल गृह ज्योति योजना में स्वीकृत सब्सिडी एवं विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को सब्सिडी देते हुए इसके एवज में विदयुत वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। कंपनियों को विभिन्न श्रेणियों में 24 हजार 196 करोड़ 47 लाख रूपये की सब्सिडी स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के लिये1700 करोड़ रूपये की स्वीकृति.. मंत्रि.परिषद् ने प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में अधो.संरचना विकास के लिए ष्मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजनाष् चतुर्थ चरण को दो वर्षों ;वित्तीय वर्ष 2023.24 एवं 2024.25द्ध के लिए राशि रूण् 1700 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। योजना में सड़क निर्माण तथा अनुषांगिक कार्यए शहरी यातायात सुधारए नगरीय सौन्दर्यीकरणए सामाजिक एवं खेल अधोसंरचनाएँए उद्यान विकास सम्बन्धी कार्यों के साथ ही निकाय के कार्यालय भवन निर्माणध् उन्नयन के कार्य किये जा सकेंगे। योजना का क्रियान्वयन विभागीय मार्गदर्शन में नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा। इस योजना के लागू किये जाने सेए विभिन्न शहरों में आवश्यक अधोसंरचनाएँ उपलब्ध हो सकेंगीं।
6 जिलों में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति.. मंत्रि.परिषद् द्वारा खरगोन धार भिण्ड बालाघाट टीकमगढ़ तथा सीधी जिलों में 100 एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने के लिये सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र की जनता को तृतीयक स्तर की चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध होने के साथ.साथ प्रदेश के छात्रों के लिये चिकित्सा क्षेत्र की 600 एमण्बीण्बीण्एसण् सीट की वृद्धि होगी।
यह भी निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश वृक्षों का परीक्षण ;नगरीय क्षेत्रद्ध अधिनियम 2001 की धारा 4 में प्रावधान अनुसार उक्त भूमि के भारसाधक वन क्षेत्रपाल को वृक्ष अधिकारी नियुक्त किया जाये। भविष्य में अन्य वृक्षारोपण क्षेत्रों को हस्तांतरित करने की स्थिति निर्मित होने पर मुख्य सचिवए संबंधित विभागों की आपसी सहमति से क्षेत्र हस्तांतरण करने के संबंध में निर्णय लेंगें।
दीनदयाल रसोई योजना में मिलेगा अब 5 रूपये प्रति थाली भोजन..प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्यों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों का आगमन होता है। शासन द्वारा प्रदेश के 55 नगरीय निकायों के 119 रैन बसेराध् आश्रय.स्थलों में इनके लिये अस्थाई आश्रय तथा दीनदयाल रसोई योजना के प्रथम चरण 07 अप्रैलए 2017 से प्रदेश के 51 नगरीय निकायों के 56 रसोई केन्द्रों में किफायती दरों पर पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। कोविड.19 महामारी के समय रसोई केन्द्रों की महत्ता भी प्रदर्शित हुई। इसलिये 26 फरवरीए 2021 को रसोई योजना के द्वितीय चरण में 52 जिला मुख्यालयों तथा 06 धार्मिक नगरों मैहरए ओंकारेश्वरए महेश्वरए अमरकंटकए ओरछा एवं चित्रकूट में कुल 100 रसोई केंद्रों का संचालन आरंभ किया गया था। योजना में प्रत्येक जरूरतमंद को रूपये 10 प्रति व्यक्ति की दर से भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अब तक 01 करोड़ 62 लाख थालियों का वितरण किया जा चुका है।
योजना में पूर्व में स्थापित 100 रसोई केन्द्रों के अतिरिक्तए 20 नवीन स्थाई रसोई केन्द्र तथा ऐसे लोगों की मदद के लिये जो स्थाई रसोई केंद्रों पर नहीं पहुंच पाते हैंए उनके लिये 16 नगर निगमों तथा पीथमपुर एवं मण्डीदीप में कुल 25 नवीन चलित रसोई केन्द्रए इस प्रकार कुल 45 नवीन रसोई केन्द्र खोले जाने एवं मात्र रुपए 5 प्रति व्यक्ति की दर से रसोई में भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय मंत्रि.परिषद द्वारा लिया गया है।
प्राइस सपोर्ट स्कीम में मंडी एवं निराश्रित शुल्क की छूट की स्वीकृति.. मंत्रि.परिषद व्दारा केंद्रध्राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम में प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज के उपार्जन पर मंडी शुल्क की छूट के साथ में निराश्रित शुल्क के भुगतान पर भी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्राइस सपोर्ट स्कीम में वर्ष 2022 ;विपणन मौसम 2022.23द्ध में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित ग्रीष्मकालीन मूँग एवं ग्रीष्मकालीन उड़द पर भी निराश्रित शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
सिंचाई परियोजना के लिये 190 करोड़ रूपये की स्वीकृति.. मंत्रि.परिषद द्वारा सीप.अम्बर काम्पलेक्स सिंचाई परियोजना फेस.2 लागत राशि 190 करोड़ 11 लाख रूपये सैंच्य क्षेत्र 13 हजार 457 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सीहोर जिले की भैरूंदा तहसील के 24 ग्रामों की 13 हजार 457 हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की निरंतरता को मंजूरी..मंत्रि.परिषद् द्वारा प्रदेश में 19 अगस्त 2013 से संचालित मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की महत्ता को देखते हुए योजना को 31 मार्चए 2019 के पश्चात से निरंतर बनाये रखते हुए आगामी पाँच वर्ष तक निरंतर संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
केला फसल क्षति की राहत राशि में वृद्धि.. मंत्रि.परिषद द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छण् क्रमांक 4 के परिशिष्ट.1 ;एकद्ध ;खद्ध की तालिका में केले की फसल हानि पर वर्तमान में आर्थिक अनुदान सहायता के लिए निर्धारित मापदण्डों में संशोधन को मंजूरी दी गयी। केला की फसल में 25 से 33 प्रतिशत क्षति होने पर 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशिए 33 से 50 प्रतिशत क्षति होने पर 54 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि एवं 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर 2 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि करने की स्वीकृति दी गई। आर्थिक अनुदान सहायता राशि की अधिकतम देय सीमा 3 लाख रूपये के स्थान पर 6 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी।
अन्य निर्णय..मंत्रि.परिषद द्वारा राजस्व विभाग की वार्ड क्रण् 05ए ग्राम. तिलिमाफ़ीए जिला सागरए स्थित पार्ट.बी भूमि परिसम्पत्ति जिसका खसरा क्रमांक 147ध्1ध्1ध्1ध्1 कुल रकबा 3000 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिये भ्.1 निविदाकार तथा वार्ड क्र 13ए सुसनेरए जिला आगर मालवाए मण् प्रण् स्थित भूमि परिसम्पत्ति खसरा क्रमांक 1859ध्4ए कुल रकबा 1760 वर्गमीटर के भ्.1 निविदाकार एवं कुटीर एवं ग्रामोद्योग की ब्लॉक.2ए ग्राम एहसानपुराए तहसील सारंगपुरए जिला.राजगढ़ भूमि परिसम्पत्ति सर्वे क्रमांक 58 कुल रकबा 8550 वर्गमीटरए के भ्.1 निविदाकार की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं निविदा राशि का 100ः जमा करने के बाद अनुबंध ध् रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।
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