नाबालिग से बलात्कार, इरफान को 20 साल की कैद
दमोह।
हिंडोरिया क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी
इरफान खान को श्रीमती रजनी प्रकाश बाथम विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने 22
जून को निर्णय पारित करते हुए पाक्सो अधिनियम में 20 वर्ष की अवधि के कठोर
कारावास से दंडित किया है। साक्षियों के पक्षविरोधी होने के वाद भी आरोपी
सजा से नही बच सका तथा डीएनए रिपोर्ट के आधार पर उसे सजाई गई।
अभियोजन
मामला संक्षेप में इस प्रकार हैं कि 12 अक्टूबर 2020 को पीड़िता अपनी
दादी से हिंडोरिया बाजार जाने का कहकर घर से निकली थी, जो वापस नहीं आई। जिस
पर परिजनों द्वारा हिंडोरिया थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी,
विवेचना के दौरान दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को बालिका को दस्तयाब किया गया। बालिका
के वीडियोग्राफी कथन लिए गए जिसमें बालिका ने बताया कि दिनांक 12/10/2020
को इरफान बहला फुसलाकर मुझे जबलपुर ले गया।
जहां बस स्टैंड पर बुच्ची और
भूरा मिले और होटल ले गए,जहां होटल में बुच्ची और भूरा उससे खाना लाने की
कहकर चले गए और होटल में इरफान ने मेरे साथ कई बार गलत काम किया और सुबह बस
स्टैंड पर छोड़ दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय
में आई वैज्ञानिक साक्ष्य (डीएनए) और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के
आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी *इरफान खान को पोक्सो अधिनियम 2012 की
धारा 05(ठ)/06 में 20 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास* एवं ₹5000 का अर्थदंड,
धारा 366क भादवि में 05 वर्ष का कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया
गया। अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी
श्री महेंद्र कुमार चतुर्वेदी के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक श्री
हेमंत कुमार पांडे’ द्वारा पैरवी की गई।
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