हाई कोर्ट में गंगा जमुना स्कूल मामले की सुनवाई अब 1 जुलाई को.. आयोग के अधिवक्ता की वीसी के जरिए सुनवाई को नकारा.. इधर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु हिंदू संगठनों ने सौंपा ज्ञापन.. मोंटी के समर्थन में रैंकवार समाज ने सौंपा ज्ञापन..
गंगा जमुना स्कूल मान्यता बहाली मामले में सुनवाई 1 को
जबलपुर। दमोह
के गंगा जमना स्कूल मान्यता मामले को लेकर हाई कोर्ट में जस्टिस विवेक
अग्रवाल की खंडपीठ में सुनवाई की गई। इस दौरान गंगा जमना स्कूल प्रबंधन की
ओर से पैरवी कर रहे वकील उत्तम माहेश्वरी ने दलील देते हुए मान्यता बहाली
हेतु निवेदन किया। गंगा जमुना स्कूल के वकील श्री उत्तम माहेश्वरी ने
माननीय न्यायालय को बताया कि स्कूल में लाइब्रेरी, प्रयोग शाला, शैक्षणिक
सुविधाएं होने के बावजूद भी मान्यता रद्द कर दी गई है। जबकि इसके पूर्व
2021 में ही 4 साल के लिए स्कूल को मान्यता दी गई थी।इधर इस मामले में
राष्ट्रीय बाल आयोग एडवोकेट वीसी के जरिए अपना पक्ष रखने के लिये शामिल हुए।
लेकिन वीसी के जरिए
कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल आयोग का पक्ष सुनने से इनकार कर दिया तथा न्यायालय
ने व्यक्तिगत रूप से शामिल होकर पक्ष रखने के दिए निर्देश दिए। इसके बाद अब
1 जुलाई को गंगा जमुना स्कूल मान्यता मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई की
जाएगी। उल्लेखनीय है कि
बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर विद्यार्थियों फ्लेक्स प्रदर्शन के दौरान इसमें
हिंदू छात्राओं को भी हिजाब पहनाए दिखाए जाने के बाद दमोह का गंगा-जमुना
स्कूल चर्चाओं में आया था। प्रारंभिक जांच के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने
स्कूल को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन बाद में मामले के तूल पकड़ने हिंदू
संगठनों द्वारा ज्ञापन प्रदर्शन के साथ मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग टीम
ने स्कूल का निरीक्षण जांच की थी। इधर विभिन्न कमियों के चलते लोक शिक्षण
संचालक सागर द्वारा स्कूल की मान्यता को निरस्त कर दिया गया था। सेंट्रल
जीएसटी सागर सहित वभिन्न विभागों की टीमों द्वारा गंगा जमुना ग्रुप से
जुड़े विभिन्न संस्थानों की जांच उपरांत कार्यवाही की गई थी।
इधर धार्मिक
शिक्षा जैसे मामलों को लेकर स्कूल के संचालक मंडल सहित कुछ अन्य लोगों पर
विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। जिनमें प्राचार्य एक शिक्षक और
चौकीदार को जेल भेज दिया गया था। जबकि संचालक मंडल के सदस्य अभी फरार चल
रहे हैं। इन सब हालातों के
बीच स्कूल से जुड़े अनेक बच्चों तथा अभिभावकों द्वारा मान्यता बहाली हेतु
जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था वही मामले में गंगा जमुना प्रबंधन
कमेटी ने स्कूल की मान्यता बहाली के लिए हाई कोर्ट में की शरण लेते हुए
अपील की थी। जिसकी सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अधिवक्ता
के स्वयं उपस्थित नहीं रहने से अब इस मामले में 1 जुलाई को सुनवाई की
जाएगी।
आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु हिंदू संगठनों ने सौंपा ज्ञापन
दमोह गंगा जमुना स्कूल मामले में आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में दर्ज किए गए
प्रकरण में अभी तक मुख्य आरोपी सहित आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है
जबकि पूर्व में गिरफ्तार तीन आरोपी जेल में है। मामले में फरार आरोपियों
की गिरफ्तारी तथा ईसाई मिशनरी से जुड़ी संस्थाओं द्वारा धर्मांतरण मामले
में कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सहित अन्य हिंदू
संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट तथा एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।
जिसमें तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या
में संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
धर्मांतरण गौ हत्या एवं अवैधानिक गतिविधियों पर हो ठोस कार्रवाई -अमित राय विश्व
हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा भारतीय गोवंश संरक्षण संवर्धन परिषद के
आह्वान पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम संबोधित
मांगपत्र को सौंपा। बकरीद से पहले बढ़ी गोवंश हत्या व तस्करी की घटनाओं पर
आक्रोश जताते हुए गोतस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की
है। विश्व हिंदू परिषद के
जिला मंत्री अमित राय ने सौंपे गए मांगपत्र में कहा है कि गोवंश हत्या व
तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो हिंदू जनभावनाओं के विपरीत है।
बकरीद त्योहार आने से पूर्व गोवंश हत्या व तस्करी की सूचना आए दिन प्राप्त
हो रही है।
इसके पश्चात
एक ज्ञापन प्रदेश के गृह मंत्री के नाम पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सौंपा
गया जिसमें प्रमुख रूप से मांग की गई कि धर्मांतरण गौ हत्या एवं अन्य
अवैधानिक गतिविधियों पर ठोस कार्रवाई की जाए। गंगा
जमुना प्रकरण में जिस प्रकार से आरोपियों को अनापेक्षित समय दिया गया एवं
आरोपी आज दिनांक तक फरार है, उनकी गिरफ्तारी हेतु भी कोई ठोस प्रयास नहीं
किए गए । इसी तरह ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित आधार शिला संस्थान में भी
अश्लील हरकतें करने वाले हॉस्टल वार्डन के खिलाफ एवं संस्थान प्रबंधक के
खिलाफ आज दिनांक तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इन सब विषयों का विरोध
करते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा यह ज्ञापन अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक को सौंपा गया एवं कार्यवाही की मांग की गई..
मोंटी के समर्थन में रैंकवार समाज ने सौंपा ज्ञापन
दमोह।
जिला रैंकवार मांझी समाजके द्वारा विक्की रोहित सुसाइड मामले में
सामाजिक कार्यकर्ता मोंटी रैंकवार को झूठा फंसाएं जाने के विरोध में
रैंकवार समाज ने बेलाताल सांई मंदिर से बड़ी संख्या में एकत्रित होकर SP कार्यालय तक जुलूस निकालकर मोंटी रैंकवार के समर्थन
में ASP श्री शिव कुमार सिंह जी को ज्ञापन
सौंपा गया। इस दौरान रैंकवार मांझी समाज के
जिला अध्यक्ष राकेश रैकवार ने बताया कि हम सभी लोग रैकवार समाज दमोह के
सदस्य हैं एवं दगोह शहर में ही काफी लंबे समय से निवासरत् हैं। यह कि
दिनांक 22/06/2022 को बजरिया वार्ड नं. 3 दमोह में रहने वाले विक्रम रोहित
उर्फ़ विक्की पिता डेलन रोहित के द्वारा आत्महत्या कर ली गयी थी। इस
घटना से संबंधित एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ है। यह
कि उक्त सोसाइठ नोट में समाज के युवा जागरूक एवं सामाजिक कार्यों में अगृणी
मोंटी रैकवार पिता मानकलाल रैकवार उम्र 42 वर्ष निवास बिलवारी मुहल्ला
दमोह के नाम का भी उल्लेख है। जो कि सरासर ग़लत है। जबकि मोंटी रैंकवार
सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है।
मोंटी रैंकवार निर्दोष है इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
रैकवार मांझी समाज के संभागीय अध्यक्ष राकेश धुरिया ने
बताया कि मोंटी रैकवार का मृतक विक्रम रोहित उर्फ विक्की से पिछले एक वर्ष
से अधिक से कोई संबंध और संपर्क नहीं था, न ही मोंटी रैकवार मृतक विक्रम
रोहित से मिला है, न ही उसके द्वारा कभी भी मृतक विक्रम रोहित की कहीं कोई शिकायत की गयी है। यह कि मोंटी रैकवार की कॉल डिटेल और कॉल लोकेशन से भी यह सिद्ध होजायेगा
कि मोंटी रैकवार का मृतक विक्रम रोहित से कोई संबंध नहीं था, न संपर्क था,
मोंटी रैकवार कभी भी मृतक विक्रम रोहित के न ही घर गया है, न ही उसकी
दुकान के संबंध में मोंटी रैकवार को कोई जानकारी थी। यह कि मोंटी रैकवार
अलग वार्ड में रहता है, और मृतक विक्रम रोहित अलग वार्ड का निवासी है, इस
कारण से उसकी दुकान से संबंधित कोई भी शिकायत या उसे परेशान करने का कोई
सवाल ही नहीं उठता है। मोंटी रैंकवार इस पूरे मामले में निर्दोष हैं।
समाज के वरिष्ठ प्रहलाद रैंकवार ने बताया कि उपरोक्त सोसाइट नोट
देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मोंटी रैकवार को इस मामले में झूठा संलिप्त
किया जा रहा है, जिस कारण से उक्त प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच
होना न्यायहित में है एवं सोसाइठ नोट की सत्यता के संबंध में भी विस्तृत
जांच की जायें । तो वहीं समाज के युवा हिमांशु रैकवार व ऋषभ नायक ने बताया कि दिनांक 22/06/2023 को बजरिया वार्ड के सेल्समेन विक्रम रोहित के द्वारा
की गयी आत्महत्या के प्रकरण में समाज के जागरूक निर्दोष व्यक्ति मोंटी
रैंकवार का नाम आने के संबंध में ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की
गई है।
उक्त मामले के हर एक पहलू पर जांच हो हमारी रैंकवार समाज भी चाहती
है कि जो दोषी है वो बच ना सके और जो निर्दोष हैं वह झूठे प्रकरण में फंस
ना सके। क्योंकि दमोह का हर एक नागरिक मोंटी रैंकवार के व्यवहार को जानता
है। कि वह कैसे सबकी मदद करने आगे आता है। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रमुख रूप से समाज के अध्यक्ष राकेश रैकवार,
संभागीय अध्यक्ष राकेश धुरिया, प्रीतम रैंकवार, पैलू रैंकवार, संतोष
रैंकवार, गोपाल रैकवार,विमल रैंकवार, पवन रैंकवार,विजय रैकवार,सोनू
रैंकवार, राजकुमार रैंकवार, सचिन रैकवार, राजेश रैंकवार संतोष रैंकवार,
हिमांशु रैंकवार, भरत रैंकवार, राहुल रैंकवार ,ऋषभ,नायक,अनुज रैंकवार,
महेश,संजू,नित्तू, ओम रैकवार,राम रैकवार, विनय रैकवार अभय रैंकवार, उमेश
रैंकवार, नीरज रैंकवार,रवि रैंकवार, आकाश रैंकवार,शिवा रैंकवार, चंदन
रैंकवार,नीरज रैंकवार, धर्मदास रैंकवार, तन्नू रैंकवार,लखन रैंकवार, सुनील
रैकवार सहित बड़ी संख्या में रैंकवार समाज के लोग मौजूद रहे । सभी ने एक ही
सुर में कहा है कि मोंटी रैंकवार निर्दोष है।
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एक रक्तदान मां के नाम.. अटलजी की पुण्यतिथि पर 12 वां रक्तदान
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