Ticker

6/recent/ticker-posts
1 / 1

विदिशा से मामा के यहां तेजगढ़ शादी में आए मासूम भांजे की नदी में डूबने से जल समाधि.. सात साल पहले हुए हत्याकांड में बेवफा पत्नी आशिक मिजाज जीजा सहित सात को आजीवान कारावास.. कलू ठेकेदार मर्डर केस में बुलडोजर कार्यवाही को लेकर प्रदर्शन..

तेजगढ़ शादी में आए मासूम की नदी में डूबने से मौत

दमोह। विदिशा जिले के बासौदा से दमोह जिले के तेजगढ़ में मामा के यहां शादी में आए भांजे की नदी में डूब जाने से जल समाधि हो जाने का दुखद घटनाक्रम सामने आया है।
तेजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश घाट में मंगलवार दोपहर इस बच्चे के डूब जाने के बाद उसकी तलाश करके निकाले जाने के बाद तेजगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। जहा हालत गंभीर बतााकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। जहा से दमोह लाए जाने पर मृत घोषित कर दिया गया।
इस दुखद घटना क्रम के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार तेजगढ़ के राजा खान ने बताया कि उनका भनेज फैजान पिता फिरोज खान उम्र 6 वर्ष निवासी क्रमोदिया, बासौदा जिला विदिशा तेजगढ़ शादी समारोह में आया था। मंगलवार दोपहर निस्तार के लिए नदी के किनारे गया था, अचानक डूब गया। जिसे तत्काल निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेजगढ़ ले गए. वहां डॉक्टर ने हालत गंभीर बताकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
जहां जिला अस्पताल में डयूटी रत डॉक्टर द्वारा चेकअप कर ईसीजी कराकर मृत घोषित कर दिया। मासूम बच्चे के शव को जिला अस्पताल के शव ग्रह में सुरक्षित रखवा दिया है, सुबह पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
 सात साल पुराने हत्याकांड में 7 को आजीवान कारावास

दमोह। करीब सात वर्ष पूर्व हटा थाना क्षेत्र के सुनार नदी पर बने घुराघाट पुल स्थित रेवा नामदेव के मकान में किराये से रहने वाले जितेंद्र सिंह की तीन अज्ञात बदमाशो ने सुबह-सुबह घर में घुसकर धारदार हथियारो से हत्या कर दिए जाने के मामले में माननीय न्यायालय ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। हटा के जघन्य सनसनीखेज प्रकरणो मे चिन्हित इस प्रकरण मे विद्वान न्यायाधीश श्रीमती ज्योति सिंह राजपूत की अदालत से सभी 7 आरोपियो को धारा 302, 201, 120 बी 449, 450, 34 भादवि में आजीवान कारावास की सजा सुनाई है। मृतक की पत्नी सविता सिंह की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपीयो के विरूध्द तत्कालीन थाना प्रभारी एवं वर्तमान हटा पुलिस एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा हत्या का अपराध पंजीबध्द किया गया था।

प्रथम सूचना प्रतिवेदन मे सविता सिंह ने अपने पति जितेंद्र की हत्या के लिये अपने देवर रवीन्द्र और ससुर विजय सिंह पर संदेह व्यक्त किया था, परन्तु विवेचना के दौरान जो कहानी सामने आई वह चौकाने वाली थी. जितेन्द्र सिंह की हत्या का षडयंत्र उसकी ही पत्नि सविता के द्वारा अपने नन्दोई बडे राजा उर्फ रामेन्द्र सिंह से मिलकर किया था. बड़े राजा ने अपने साले जितेंद्र की हत्या के लिये सोनू खान को एक लाख रूपये की सुपारी दी थी. सोनू खान ने जितेन्द्र की हत्या करने के लिये लकी महाराज को यंगेज किया था। लकी महाराज ने हत्या करने के लिये अपने साथी संतोष, कुंवरलाल एवं कुलदीप का उपयोग किया. दिनांक घटना के एक दिन पूर्व बड़े राजा ने लतीफ खान, कुलदीप मिश्रा के साथ घटना स्थल की रैकी की. षडंयत्र के अनुसार घटना के पूर्व मृतक की पत्नि सविता सिंह ने बडे राजा के माध्यम से लकी महाराज के मोबाईल से अपने पति जितेंद्र के बारे में यह बताया था कि जितेंद्र सो रहा है. सविता के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर लकी महाराज, कुंवरलाल एवं संतोष मिश्रा ने रेवाराम के मकान में घुसकर जितेन्द्र की चाकू से घोंदकर हत्या कर दी। 
यहां यह उल्लेखनीय है कि षडयंत्र के अनुसार सविता सिंह पानी भरने के बहाने घर से दूर चली गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद उक्त तीनो हत्यारे मोटरसाईकिल से फरार हो गये थे. मुख्य आरोपी लकी महाराज, कुंवरलाल एवं संतोष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाईल नंबरो की लोकेशन एवं सीडीआर के परीक्षण पर घटना का पूरा षडयंत्र सामने आया था. प्रकरण में जितेंद्र की हत्या के लिये सीधे तौर पर दोषी लकी महाराज, कुवरलाल, संतोष मिश्रा के साथ हत्या के षडयंत्र में मृतक की पत्नि सविता सिंह, मृतक के बहिनोई बडे राजा, सुपारी किलर सोनू खान, रैकी करने वाले लतीफ खान, कुलदीप मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके विरूध्द आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया था।
न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये आरोपियो के विरुध्द दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर शत प्रतिशत विश्वास करते हुये आरोपी क्रमशः लकी महाराज उर्फ नीरज पिता परमानंद तिवारी निवासी ग्राम बमीठा, संतोष पिता हरिशंकर मिश्रा निवासी ग्राम खरियानी थाना बमीठा, कुवंरलाल पिता पंचू लोधी निवासी ग्राम सुनवानी थाना पवई, बडे राजा उर्फ रामेंद्र सिंह पिता रामाधार सिंह निवासी ग्राम वीरसिंहपुर थाना पवई, सविता पति स्व. जितेंद्र सिंह निवासी ग्राम हरदुआ पंचम थाना हटा, सोनू पिता इब्राहिम खान निवासी मिनौनीगंज थाना पवई, लतीफ पिता जब्बार मो. खान निवासी कृष्णगंज थाना पवई को माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति ज्योति सिंह राजपूत की न्यायालय से दिनाक 15 मई 23 को सजा सुनाई हैं.  फैसले के समय उक्त सभी आरोपी न्यायालय में उपस्थित थे. पूरा मामला सायबर साक्ष्य पर आधारित था और सायबर की साक्ष्य को न्यायालय में विचारण के दौरान आरक्षक गौरव मिश्रा एवं सौरभ टंडन के द्वारा बखूबी प्रमाणित किया था।
प्रकरण की विवेचना तत्कालीन एसपी व वर्तमान में डीआईजी खरगोन तिलक सिंह के निर्देशन में तत्कालीन थाना प्रभारी एवं वर्तमान में एसडीओपी हटा वीरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा की गई एवं विचारण के दौरान शासन की ओर से अपर जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुकेश पाण्डेय के द्वारा पैरवी की गई थी. सजा सुनाए जाने के बाद जेल जाते वक्त पुलिस की हिरासत में मौजूद सभी आरोपी फूट-फूट कर रोते हुए नजर आए. इस मामले का पर्दाफाश करने में तत्कालीन समय मे वर्तमान फतेहपुर चौकी प्रभारी नागेंद्र सिंह, एएसआई आसिफ अली, प्रधान आरक्षक शैलेन्द्र सिंह, दीपक राजपूत, उमेश तिवारी, राजकुमार आदि स्टाफ ने अहम भूमिका निभाई थी।
कलू ठेकेदार मर्डर केस में बुलडोजर कार्यवाही प्रदर्शन
दमोह। नगर के अंबेडकर चौक पर मंगलवार दोपहर जिला रैकवार मांझी समाज के लोगों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर बड़ा प्रदर्शन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। पिछले दिनों रैकवार समाज के कलू ठेकेदार की वसंत हत्या कर दिए जाने के मामले में पुलिस ने भले ही 8 आरोपियों को पकड़ लिया हो लेकिन उनके अवैध कब्जों पर कार्यवाही नहीं की गई है। 
जिसको लेकर आज या बड़ा प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग का ज्ञापन एसडीएम गगन विसेन को सौंपा गया। इस ज्ञापन में आरोपियों को अलग-अलग जेलों में रखे जाने तथा आरोपियों को संरक्षण देने वाले लोगों तथा साजिश में शामिल लोगो के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की गई है। इस प्रदर्शन में हिंदू संगठनों के विभिन्न पदाधिकारी भी शामिल हुए तथा इनके द्वारा भी बुलडोजर कार्रवाई की मांग का समर्थन किया गया।

Post a Comment

0 Comments