जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिए आदेश
दमोह।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग दमोह के अध्यक्ष एवं सदस्य ने बैंक ऑफ
इंडिया दमोह और कियोस्क संचालक दीपक जैन को हितग्राही के कुटीर की राशि
प्राप्त ना होने बैंक ऑफ इंडिया एवं कियोस्क संचालक को जिम्मेदार मानते हुए
कुटीर की राशि हितग्राही को देने का आदेश पारित किया है। आदेश के संबंध
में परिवादी के अधिवक्ता अजय बाजपेई ने बताया कि परिवादी का कुटीर बनाने के
लिए 40000 की किस्त आई थी तथा परिवादी द्वारा 10000-10000 की राशि 2 बार आहरित की गई एवं परिवादी जब पुनः शेष राशि आहरित करने किओस्क सेंटर गया तो सेंटर के संचालक दीपक जैन द्वारा बताया गया कि परिवादी जनधन खाते
में राशि शेष नहीं है जिस के संदर्भ में परिवादी ने बैंक ऑफ इंडिया में
आवेदन दिया कियोस्क संचालक से भी जानकारी चाहिए परंतु दोनों ने कोई स्पष्ट
उत्तर नहीं दिया।
जिससे व्यथित होकर परिवादी ने न्यायालय श्रीमान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग दमोह में परिवाद प्रस्तुत किया। माननीय आयोग ने आदेश में ले किया कि धोखाधड़ी से राशि निकाली गई है तो वह बैंक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर संदेह प्रकट करता है और बैंक का यह दायित्व है कि इस प्रकार के संदेश जनक व्यवहार के संबंध में विस्तृत जांच कराएं क्योंकि कि उसका डाटा भी बैंक में ही आता है एवं किओस्क जिसका नियंत्रण बैंक के पास है से यह राशि निकाला जाना बताया गया है ऐसी स्थिति में बैंक प्रक्रिया राशि निकाले जाने के संबंध में त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है और दोस्त रहित सेवा बैंक की ओर संचालन के संबंध में परिवादी को प्रधान ना करके सेवा में कमी की गई है। माननीय आयोग द्वारा केवल संचालक से सेवा की कमी में 1000 मानसिक त्रास के लिए 5000 तथा परिवाद व्यय 3000 का 50 प्रतिशत अदा करने का आदेश पारित किया गया एवं बैंक ऑफ इंडिया को पूर्ण व्यवहार के कारण निकाली गई 20000 एक माह में अदा करने का आदेश पारित किया गया।
जनसेवा अभियान का जायजा लेने कलेक्टर पहुँचे पटेरा
दमोह। कलेक्टर मयंक अग्रवाल आज मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत चल रही कार्यवाही का जायजा लेने पटेरा विकासखंड मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां पर तहसील कार्यालय जनपद कार्यालय और नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण किया। जनपद कार्यालय में जन सेवा अभियान के तहत स्थापित कंट्रोल रूम का भी अवलोकन कर सीईओ जनपद पंचायत को आवश्यक दिशा.निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान सीईओ जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव और एसडीएम अभिषेक सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे।
गरीब को काबिज भूमि का पट्टाधृति अधिकार सर्वे शुरू
दमोह। शहरी भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को नगरीय क्षेत्र की भूमि जिस पर वह कब्जा रखते हैं पट्टाधृति अधिकार प्रदान किया जाना हैं जो सामान्यतः 45 वर्ग मीटर आकार का होगा। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि अधिभोगी का कब्जा यदि अधिक हैं तो नगरपालिका क्षेत्र 60 वर्ग मीटर एवं नगर परिषद में 80 वर्ग मीटर आकार तक की भूमि के पट्टे दिए जा सकेंगे।
उन्होंने कहा इस कार्य हेतु सर्वे आज 10 मई से 31 मई तक किया जाकर 01 जून 2023 को सर्वे सूची का प्रारंभिक प्रकाशन तथा 15 जून 2023 को अंतिम प्रकाशन और 20 जून से 31 जुलाई 2023 तक पट्टों के वितरण की कार्यवाही की जाना हैं। इस कार्य हेतु सर्वे दलों के गठन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्वद्ध को प्राधिकृत किया गया हैए जो अपने क्षेत्र में सर्वे संपन्न कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। कलेक्टर ने कहा अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्व अपने.अपने क्षेत्रांतर्गत नगरीय विकास एवं आवास विभाग के 04 मई 2023 के अनुरूप समस्त कार्रवाही समय सीमा से संपादित करायेंगे।
उन्होंने कहा प्रारंभिक सूची के प्रकाशन उपरांत विहित समय सीमा में उपरोक्त पत्र की कंडिका 8 में अंकित समक्ष समिति के समक्ष आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे इन पर विचारों उपरांत ही सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपने.अपने निकाय में इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के मार्गदर्शन में संपूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा विलंब क्षम्य नहीं होगा।
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