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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि.परिषद के निर्णय.. दमोह में मेडिकल कालेज के लिए 266 करोड़ 71 लाख रू की स्वीकृति.. वन्य.प्राणि जनहानि क्षतिपूर्ति 4 से बढ़ाकर 8 लाख रूपये.. कलाकारों साहित्यकारों को 25 हजार से 1 लाख रू सहायता राशि..

दमोह में मेडिकल कालेज के लिए 266 करोड़ की स्वीकृति
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि.परिषद द्वारा मण्प्र स्टार्ट.अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना.2022 में संशोधन कर महिलाओं के समान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी सुविधाएँ प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इनमें अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्ट.अप को प्राप्त फंडिंगध्निवेश पर कुल 18 प्रतिशत अधिकतम रूपये 18 लाख की सहायता एवं चार चरण में अधिकतम रूपये 72 लाख की सीमा में देय होगी। अनुसूचित जातिध्जनजाति वर्ग के उद्यमी द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट.अप में उनकी भागीदारी 51 प्रतिशत होनी चाहिए।

दमोह में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 266 करोड़ 71 लाख रूपये की स्वीकृति.. मंत्रि.परिषद ने दमोह में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने के लिए परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार निर्माण कार्यों के लिये 266 करोड़ 71 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की। दमोहए टीकमगढ़ एवं पन्ना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार दमोह के मध्य में स्थित होने तथा इन तीनों क्षेत्रों से अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों की दूरी लगभग 100 किण्मीण् से अधिक होने के कारण इस निर्णय से दमोह तथा समीपस्थ जिलों की जनता को तृतीयक स्तर की चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही प्रदेश के छात्रों के लिये चिकित्सा क्षेत्र की 100 एमबीबीएस सीट्स की भी वृद्धि हो सकेगी।
वन्य.प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि क्षतिपूर्ति अब 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रूपये करने का अनुमोदन.. मंत्रि.परिषद ने वन्य.प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि जनघायल करने एवं पशुहानि पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने के वन विभाग के आदेश का कार्योत्तर अनुमोदन किया।
साहित्यकारों एवं कलाकारों को 25 हजार से 1 लाख रूपये मिलेगी सहायता राशि..मंत्रि.परिषद ने प्रदेश के जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों की लम्बी तथा गंभीर बीमारीए दुर्घटनाए दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्कृति विभाग में संचालित योजना कलाकार कल्याण कोष को संशोधित करते हुएए नवीन मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम.2023 जारी करने की स्वीकृति प्रदान की। पहले की योजना में प्रदेश के जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों को गंभीर बीमारीए दुर्घटनाए दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में 500 से 5 हजार रूपये तक की सहायता देने का ही प्रावधान था। नवीन योजना में गठित सक्षम समिति की सिफारिश पर मंजूर की जाने वाली राशि न्यूनतम 25 हजार से लेकर अधिकतम 1 लाख रूपये तक की जाना हैए जिसमें कलाकारध्साहित्यकार की मृत्यु की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी को एकमुश्त अधिकतम एक लाख तथा चिकित्सा उपचार के लिए अधिकतम 50 हजार रूपये दिए जा सकेंगे। शारीरिक रूप से दिव्यांग कलाकार ध् साहित्यकार को दिव्यांगता के उपचार के लिए अधिकतम एक लाख रूपये दिये जा सकेंगे। परिवार के सदस्यों में साहित्यकार ध् कलाकार की आश्रित पत्नीध्पतिए आश्रित माता.पिताए आश्रित नाबालिग भाई.बहनए आश्रित नाबालिग संतान एवं आश्रित विधवा पुत्री के साथ आश्रित दिव्यांग भाई. बहन को भी आश्रितों में सम्मिलित किया जायेगा।
ताप एवं जल विद्युत गृहों में नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिये 85 करोड़ 35 लाख का अनुमोदन..वर्ष 2012 में राष्ट्रीय ग्रिड में खराबी आने के बाद केन्द्र सरकार ने ट्रांसमिशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए स्थापित पॉवर सिस्टम डेवलपमेंट फण्ड से मण्प्रण् पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के विदयुत गृहों में स्थित 400 220 केव्ही सब स्टेशनों में विभिन्न कार्य जिनकी कुल लागत 85 करोड़ 35 लाख रूपये है का अनुमोदन मंत्रि.परिषद द्वारा दिया गया। इस कार्य के लिए राज्य मंत्रि.परिषद ने शासन द्वारा 6 करोड़ 54 लाख रूपये अंशपूँजी के रूप में पॉवर सिस्टम डेवलपमेंट फण्ड से 58 करोड़ 86 लाख रूपये अनुदान के रूप में तथा मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी द्वारा 19 करोड़ 95 लाख रूपये उपलब्ध कराए जाने का अनुमोदन किया।
अन्य निर्णय.. मंत्रि.परिषद ने नर्मदा घाटी विकास विभाग के 6 हजार 474 अस्थाई पदों की 31 मार्च 2026 तक के लिए निरंतरता का अनुमोदन करते हुए नर्मदा घाटी विकास विभाग को प्राधिकृत किया।

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